बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 (संशोधन 2022 सहित) वन लाइनर नोट्स

Download Android App    Download iOS App
Note: 1. Use ORG Code: XLVPGR For IOS and Web APP. 2. To Download the PDF it is necessary to download the App. 3. You can Use Only Sigle Device to access the Courses on App

Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

 

Download Bihar Prohibition and Excise Rule 2021 (Amendment 2022) One Liner Notes PDF

 

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021

(Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

(The Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Rules, 2022)

(प्रथम संशोधन तथा द्वितीय संशोधन सहित)

(Including First Amendment and Second Amendment)

 

2021 नियमावली का संक्षिप्त नाम क्या है?

"बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021"

(Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021)

बिहार सरकार ने किन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की नियमावली 2021 बनाई?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

 

अध्याय-1

(CHAPTER-1)

प्रारंभिक परिभाषायें

(Preliminary-Definitions)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की धारा 1 का विषय क्या है?

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।

(Short title, extent and commencement)

2021 नियमावली का विस्तार कहाँ तक है?

संपूर्ण बिहार राज्य में।

2021 नियमावली कब से प्रवृत्त होगी?

राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2 का विषय क्या है?

परिभाषाएँ।

(Definitions)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(1) का विषय क्या है?

"अधिनियम" की परिभाषा।

(Act)

"अधिनियम" से क्या अभिप्रेत है?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम-20), समय-समय पर यथा संशोधित।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(2) का विषय क्या है?

"ऐजेंसी अथवा ऐजेंट" की परिभाषा।

(Agency or Agent)

"ऐजेंसी अथवा ऐजेंट" से क्या अभिप्रेत है?

उत्पाद होलोग्राम/चिपकनेवाले लेबल हेतु राज्य सरकार द्वारा चयनित वैयक्तिक फर्म/सरकारी संस्था/जी०पी०एस० युक्त डिजिटल लॉक के प्रयोजनार्थ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(3) का विषय क्या है?

"बल्क लीटर" की परिभाषा।

(Bulk litre)

"बल्क लीटर" से क्या अभिप्रेत है?

अंतर्वस्तु के बल्क अथवा मात्रा के प्रति संदर्भित लीटर।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(4) का विषय क्या है?

"रसायन परीक्षक" की परिभाषा।

(Chemical Examiner)

"रसायन परीक्षक" से क्या अभिप्रेत है?

उत्पाद रासायनिक प्रयोगशाला, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सरकार द्वारा नियुक्त रसायन परीक्षक तथा विभागीय अनुमोदन के पश्चात उत्पाद आयुक्त द्वारा अनुमोदित अन्य प्रयोगशाला के उप रसायन परीक्षक भी।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(5) का विषय क्या है?

"विभाग" की परिभाषा।

(Department)

"विभाग" से क्या अभिप्रेत है?

बिहार सरकार का मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(6) का विषय क्या है?

"प्रपत्र" की परिभाषा।

(Form)

"प्रपत्र" से क्या अभिप्रेत है?

2021 नियमावली में विहित प्रपत्र।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(7) का विषय क्या है?

"नई उत्पाद नीति" की परिभाषा।

(New Excise Policy)

"नई उत्पाद नीति" से क्या अभिप्रेत है?

राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से बनाई गई नीति, जो गजट अधिसूचना संख्या-3893 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(8) का विषय क्या है?

"व्यक्ति" की परिभाषा।

(Person)

"व्यक्ति" में किन-किन को शामिल किया गया है?

व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार, भागीदारी फर्म, सहकारी सोसाइटी तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(9) का विषय क्या है?

"धारा" की परिभाषा।

(Section)

"धारा" से क्या अभिप्रेत है?

अधिनियम की धारा।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की नियम 2(10) का विषय क्या है?

"वर्ष" की परिभाषा।

(Year)

"वर्ष" से क्या अभिप्रेत है?

पहली अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला पश्चात्वर्ती वर्ष।

 

अध्याय-2

(CHAPTER-2)

विनिर्माणशालाओं का विनियमन

(Regulation of Manufactories)

अध्याय-2 का विषय क्या है?

विनिर्माणशालाओं का विनियमन।

(Regulation of Manufactories)

नियम 3 का विषय क्या है?

औद्योगिक अल्कोहल का विनिर्माणशाला।

(The manufactories of Industrial Alcohol)

नियम 3(1) के अंतर्गत विनिर्माणशालाओं को क्या करना होगा?

राज्य सरकार द्वारा निर्गत विनियमों और निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

नियम 3(1) के अंतर्गत अनुपालन का उद्देश्य क्या है?

नई उत्पाद नीति एवं पूर्ण मद्यनिषेध को अग्रसर करना।

नियम 3(2) के अंतर्गत विनिर्माणशाला को किन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा?

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सभी दिशा-निर्देशों का।

नियम 3(3) के अंतर्गत विनिर्माणशाला प्लांट में परिवर्तन हेतु किसका पूर्व अनुमोदन आवश्यक है?

उत्पाद आयुक्त का पूर्व अनुमोदन।

नियम 3(3) के अंतर्गत क्या विनिर्माणशाला बिना अनुमोदन के प्लांट में परिवर्तन या मशीनरी जोड़/हटा सकती है?

नहीं।

नियम 3(3) के अंतर्गत परिवर्तन/जुड़ाव/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किसके माध्यम से दिया जाएगा?

समाहर्त्ता के माध्यम से।

नियम 3(3) के अंतर्गत परिवर्तन हेतु आवेदन किस प्रपत्र में किया जाएगा?

फार्म EL-1 () में।

नियम 3(3) के अंतर्गत समाहर्त्ता अनुमति किस प्रपत्र में जारी करेगा?

फार्म EL-1 () में।

नियम 3(3) के अंतर्गत समाहर्त्ता कब अनुमति जारी करेगा?

उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद।

नियम 3(3) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त द्वारा अनुमोदित परिवर्तन का क्या किया जाएगा?

उसे नक्शा में जोड़ा जाएगा।

नियम 3(4) के अंतर्गत विनिर्माणशाला का स्वामी किसे सूचना देगा?

समाहर्त्ता को।

नियम 3(4) के अंतर्गत विनिर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कितने दिन पहले सूचना देनी होगी?

15 दिन पूर्व।

नियम 3(4) के अंतर्गत विनिर्माण कार्य रोकने के लिए न्यूनतम कितनी पूर्व सूचना देनी होगी?

कम से कम एक माह पूर्व।

नियम 3(4) के अंतर्गत सूचना किस रूप में दी जाएगी?

लिखित रूप में।

नियम 4 का विषय क्या है?

औद्योगिक अल्कोहल और मादक द्रव्यों के निर्यात, परिवहन तथा पारगमन के लिए परमिट, पारक दिया जाना।

(Grant of permits, passes etc. for export, transportation and transit of Industrial Alcohol and Intoxicants manufactured within the State of Bihar)

नियम 4(i) के अंतर्गत निर्यात परमिट कब निर्गत किया जाएगा?

आयात पारक समर्पित करने के बाद।

नियम 4(i) के अंतर्गत निर्यात परमिट कौन निर्गत करेगा?

आयुक्त उत्पाद।

नियम 4(i) के अंतर्गत आयात पारक कौन समर्पित करेगा?

विनिर्माणकर्त्ता।

नियम 4(i) के अंतर्गत आवेदन किस प्रपत्र में किया जाएगा?

प्रपत्र EL-2 () में।

नियम 4(i) के अंतर्गत निर्यात पारक किस प्रपत्र में निर्गत किया जाएगा?

प्रपत्र EL-2 () में।

नियम 4(i) के अंतर्गत निर्यात पारक की वैधता अवधि कितनी होगी?

1 माह तक।

नियम 4(ii) के अंतर्गत परिवहन पारक कौन निर्गत करेगा?

मद्यनिषेध अधिकारी।

नियम 4(ii) के अंतर्गत मद्यनिषेध अधिकारी कहाँ प्रतिनियुक्त होगा?

विनिर्माण इकाई पर।

नियम 4(ii) के अंतर्गत परिवहन पारक कब निर्गत किया जाएगा?

परिवहन की तारीख को।

नियम 4(ii) के अंतर्गत परिवहन पारक का उद्देश्य क्या है?

विनिर्माता को गंतव्य तक मात्रा परिवहन के लिए अधिकृत करना।

नियम 4(ii) के अंतर्गत परिवहन पारक की वैधता अवधि किसके अंतर्गत होगी?

निर्यातादेश की अवधि के अंतर्गत।

नियम 4(iii) के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल का संचलन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?

जी०पी०एस० समर्थित डिजिटल रूप ताला बंद वाहन में।

नियम 4(iii) के अंतर्गत यह सुनिश्चित कौन करेगा?

उत्पाद अधिकारी।

नियम 4(iii) के अंतर्गत उत्पाद अधिकारी कहाँ प्रतिनियुक्त होगा?

विनिर्माण करने वाली इकाई पर।

नियम 4(iv) के अंतर्गत परिवहन पारक पर क्या शुल्क देय होगा?

कोई शुल्क देय नहीं होगा।

नियम 4(v) के अंतर्गत प्रक्रिया में बदलाव करने हेतु कौन सक्षम होगा?

आयुक्त उत्पाद।

नियम 4(v) के अंतर्गत प्रक्रिया में बदलाव कब किया जा सकता है?

विभाग के सम्यक अनुमोदन के पश्चात्।

नियम 4(v) के अंतर्गत प्रक्रिया में बदलाव किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?

प्रणाली को ऑनलाइन करने या किसी अन्य उद्देश्य हेतु।

नियम 5 का विषय क्या है?

प्रपत्र, प्रारूप आदि का संशोधन करने की शक्ति।

(Power to amend Forms, Formats etc.)

नियम 5 के अंतर्गत प्रपत्र, प्रारूप आदि को विहित/परिवर्तित/संशोधित/विलोपित करने की शक्ति किसके पास है?

आयुक्त उत्पाद के पास।

नियम 5 के अंतर्गत आयुक्त उत्पाद कब यह शक्ति प्रयोग कर सकता है?

विभाग के अनुमोदन के पश्चात्।

नियम 5 के अंतर्गत यह शक्ति किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है?

सम्पूर्ण मद्यनिषेध एवं उत्पाद शासन प्रणाली को ऑनलाइन करने या किसी अन्य उद्देश्य से।

नियम 5 के अंतर्गत आयुक्त उत्पाद किन-किन कार्यों के लिए सक्षम होगा?

प्रपत्र, प्रारूप आदि को विहित, परिवर्तित, संशोधित अथवा विलोपित करने हेतु पूर्णतः सक्षम होगा।

 

अध्याय-3

(CHAPTER-3)

अनाज आधारित आसवनियाँ

(Grain Based Distilleries)

अध्याय-3 का विषय क्या है?

अनाज आधारित आसवनियाँ।

(Grain Based Distilleries)

नियम 6 का विषय क्या है?

ई०एन०ए० और इथनॉल का उत्पादन करने वाली अनाज आधारित आसवनियाँ।

(ENA and Ethanol producing Grain Based Distilleries)

नियम 6 के अंतर्गत अनाज आधारित आसवनियाँ किन परिस्थितियों में शर्तों का पालन करेंगी?

जब वे ई०एन०ए० का उत्पादन करती हैं।

नियम 6(I) के अंतर्गत निर्माता कम्पनी/आसवनी क्या नहीं करेगी?

सरकार की मद्यनिषेध नीति के हित के विपरीत कार्य नहीं करेगी।

नियम 6(II) के अंतर्गत आसवनी क्या नहीं करेगी?

पेय अल्कोहल का निर्माण नहीं करेगी।

नियम 6(II) के अंतर्गत ई०एन०ए०/इथनॉल के संबंध में क्या प्रतिबंध है?

उसे पेय अल्कोहल में परिवर्तित नहीं करेगी।

नियम 6(III) के अंतर्गत माल/कच्चा पदार्थ/उत्पाद की ढुलाई कैसे होगी?

जी०पी०एस० युक्त डिजिटल रूप से तालाबंद वाहन द्वारा।

नियम 6(IV) के अंतर्गत निरीक्षण एवं नियमन हेतु नियुक्ति कौन करेगा?

आयुक्त उत्पाद।

नियम 6(IV) के अंतर्गत नियुक्ति किनकी की जाएगी?

उत्पाद पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की।

नियम 6(V) के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना किसके लिए बाध्यकारी है?

आसवनी के स्वत्वधारी के लिए।

नियम 6(V) के अंतर्गत निगरानी कितने समय के लिए होगी?

चौबीस घंटे।

नियम 6(V) के अंतर्गत डेटा कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा?

एक माह तक।

नियम 6(VI) के अंतर्गत रासायनिक विश्लेषण किसके आदेश से होगा?

समाहर्त्ता अथवा आयुक्त उत्पाद के आदेश से।

नियम 6(VI) के अंतर्गत गुणवत्ता की खामियों को कौन दूर करेगा?

निर्माता कम्पनी।

नियम 6(VII) के अंतर्गत प्रवाह/कचरा/अवशिष्ट के निष्पादन हेतु व्यवस्था कौन करेगा?

निर्माता कम्पनी।

नियम 6(VII) के अंतर्गत व्यवस्था किसके निर्देशानुसार होगी?

आयुक्त उत्पाद अथवा समाहर्त्ता द्वारा लिखित रूप में विहित।

नियम 6(VIII) के अंतर्गत नियमित लेखा कौन संधारित करेगा?

आसवक।

नियम 6(VIII)() के अंतर्गत लेखा में क्या प्रदर्शित होगा?

व्यवहृत पदार्थ की मात्रा और विवरण।

नियम 6(VIII)() के अंतर्गत लेखा में क्या प्रदर्शित होगा?

उत्पादित औद्योगिक अल्कोहल और धोवन की मात्रा।

नियम 6(VIII)() के अंतर्गत लेखा में क्या प्रदर्शित होगा?

व्यवहृत धोवन की मात्रा।

नियम 6(VIII)() के अंतर्गत लेखा में क्या प्रदर्शित होगा?

बाहर भेजे गये औद्योगिक अल्कोहल की मात्रा।

नियम 6(VIII)() के अंतर्गत लेखा में क्या प्रदर्शित होगा?

भंडार में औद्योगिक अल्कोहल और धोवन की मात्रा।

नियम 6(VIII)() के अंतर्गत लेखा में क्या प्रदर्शित होगा?

भंडार में उपोत्पाद यथा अशुद्ध स्प्रीट की मात्रा।

नियम 6(VIII)() के अंतर्गत लेखा में क्या प्रदर्शित होगा?

व्यवहृत और भंडार में विकृतिकारक की मात्रा।

नियम 6(IX) के अंतर्गत निर्माता कम्पनी किससे आबद्ध होगी?

सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये वचन से।

नियम 6(IX) के अंतर्गत क्या प्रतिबंध है?

पेय अल्कोहल का निर्माण या औद्योगिक अल्कोहल को पेय अल्कोहल में परिवर्तित नहीं करेगी।

नियम 6(IX) के अंतर्गत अतिरिक्त क्या प्रतिबंध है?

पेय अल्कोहल के नवीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगी।

नियम 6(X) के अंतर्गत विधि उल्लंघन पर क्या होगा?

दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नियम 6(X) के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई किस अधिनियम के तहत होगी?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अध्याय VI के तहत।

नियम 6(XI) के अंतर्गत निर्माता कम्पनी किसके आदेशों का पालन करेगी?

आयुक्त उत्पाद के सामान्य/विशिष्ट आदेशों का।

 

अध्याय-4

(CHAPTER-4)

मादक द्रव्यों / ई०एन०ए०/ औद्योगिक अल्कोहल एवं खाली बोतलों का परिवहन

एवं पारगमन

(Transit and Transportation of Intoxicants, ENA/ Industrial Alcohol and empty bottles)

अध्याय-4 का विषय क्या है?

मादक द्रव्यों / ई०एन०ए०/ औद्योगिक अल्कोहल एवं खाली बोतलों का परिवहन एवं पारगमन।

(Transit And Transportation of Intoxicants, Ena/ Industrial Alcohol and Empty Bottles)

नियम 7 का विषय क्या है?

मादक द्रव्यों/ई०एन०ए०/औद्योगिक अल्कोहल का परिवहन एवं पारगमन।

(Transit and Transportation of Intoxicants, ENA/Industrial Alcohol)

नियम 7(1) के अंतर्गत पारेषण को किस मार्ग से गुजरना अनिवार्य है?

आयुक्त उत्पाद द्वारा घोषित प्रवेश बिन्दु अथवा निकास बिन्दु से।

धारा 7(1) के अंतर्गत यह प्रावधान कब लागू होगा?

जब बिहार राज्य से बाहर से बाहर किसी स्थान तक सड़क द्वारा पारेषण हो।

नियम 7(1) के अंतर्गत प्रवेश के समय कौन आवेदन देगा?

चालक अथवा वाहन का प्रभारी व्यक्ति।

नियम 7(1) के अंतर्गत आवेदन किस प्रपत्र में दिया जाएगा?

प्रपत्र EL-3 () में।

नियम 7(1) के अंतर्गत पारगमन पास किस प्रपत्र में प्राप्त होगा?

प्रपत्र EL-3 () में।

नियम 7(2) के अंतर्गत पारगमन पास कब प्रत्यर्पित किया जाएगा?

प्रथम प्रवेश के 24 घंटे के अंदर अंतिम निकास बिन्दु पर।

नियम 7(2) के अंतर्गत पारगमन पास कौन प्रत्यर्पित करेगा?

चालक अथवा वाहन का प्रभारी व्यक्ति।

नियम 7(2) के अंतर्गत प्रत्यर्पण में असफल होने पर क्या परिणाम होगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अध्याय-VI के अधीन दण्ड का भागी होगा।

नियम 7(3) के अंतर्गत वाहन में क्या लगवाना अनिवार्य है?

जी०पी०एस० समर्थित डिजिटल लॉक।

नियम 7(3) के अंतर्गत डिजिटल लॉक किसके खर्च पर लगाया जाएगा?

वाहन स्वामी के खर्च पर।

नियम 7(3) के अंतर्गत डिजिटल लॉक कब लगाया जाएगा?

पारगमन पारक निर्गत करने के समय।

नियम 7(3) के अंतर्गत डिजिटल लॉक हेतु क्या देय होगा?

यथाविहित फीस का भुगतान।

नियम 7(4) के अंतर्गत खाली बोतलों का परिवहन कैसे किया जाएगा?

डिजिटल लॉक युक्त वाहन से।

नियम 7(4) के अंतर्गत विफल होने पर क्या परिणाम होगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अध्याय-VI के अधीन दण्ड का भागी होगा।

नियम 7(5) के अंतर्गत परिवहन को अवरोधन करने की शक्ति किसके पास है?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 73 के अधीन अधिकारी के पास।

नियम 7(5) के अंतर्गत अधिकारी क्या मांग सकता है?

पारगमन पास और संबंधित कागजात।

नियम 7(5) के अंतर्गत संदेह होने पर अधिकारी क्या कर सकता है?

वाहन को रोककर पूछताछ एवं जांच कर सकता है।

नियम 7(5) के अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?

कागजात, सवारी, जानवर अथवा मादक द्रव्य को जब्त किया जा सकता है।

नियम 7(5) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई किसके तहत होगी?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अध्याय-VI के अधीन।

नियम 8 का विषय क्या है?

वहन या परिवहन में वाहनों का दुर्घटना या खराब होने के संबंध।

(Accidents or breakdown of vehicles ln transit or transport)

नियम 8(1) के अंतर्गत दुर्घटना या खराबी की स्थिति में सूचना कौन देगा?

चालक/वाहन प्रभारी/वाहन मालिक।

नियम 8(1) के अंतर्गत सूचना किसे दी जाएगी?

स्थानीय उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस अधिकारी को।

नियम 8(1) के अंतर्गत सूचना कब दी जाएगी?

शीघ्र ही।

नियम 8(1) के अंतर्गत विलम्ब होने पर क्या आवश्यक है?

संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा।

नियम 8(2) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को सूचना मिलने पर क्या करेगा?

स्थानीय मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिकारी को रिपोर्ट देगा।

नियम 8(2) के अंतर्गत उत्पाद अधिकारी सूचना मिलने पर क्या करेगा?

घटना स्थल का शीघ्र अवलोकन करेगा।

नियम 8(2) के अंतर्गत क्षति होने पर क्या किया जाएगा?

स्थल का फोटोग्राफ लेकर क्षति का विवरण तैयार किया जाएगा।

नियम 8(3) के अंतर्गत उत्पाद अधिकारी क्या तैयार करेगा?

विस्तृत वस्तु तालिका।

नियम 8(3) के अंतर्गत प्रतिवेदन किसे सुपूर्द किया जाएगा?

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को।

नियम 8(3) के अंतर्गत मादक द्रव्य का अंतरण संभव होने पर क्या होगा?

स्कंध को राज्यसात किया जाएगा।

नियम 8(3) के अंतर्गत राज्यसात स्कंध का क्या किया जाएगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016  के अनुसार विनष्ट किया जाएगा।

 

अध्याय-5

(CHAPTER-5)

औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण तथा ताला बंद करना

(Storage and Locking of Industrial Alcohol)

अध्याय-5 का विषय क्या है?

औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण तथा ताला बंद करना।

(Storage and Locking of Industrial Alcohol)

नियम 9 का विषय क्या है?

औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण।

(Storage of lndustrial Alcohol)

नियम 9(1) के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण कहाँ किया जाएगा?

भंडागार में।

नियम 9(1) के अंतर्गत भंडारण का निरीक्षण कौन करेगा?

अधिकृत उत्पाद पदाधिकारी।

नियम 9(1) के अंतर्गत निरीक्षण कैसे किया जाएगा?

नियमित रूप से।

नियम 9(II) के अंतर्गत भंडारण क्षमता में वृद्धि कब की जा सकती है?

आयुक्त उत्पाद की सम्यक् अनुमति के बाद।

नियम 9(II) के अंतर्गत भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है?

आयुक्त उत्पाद की।

नियम 10 का विषय क्या है?

औद्योगिक अल्कोहल के सैम्पल (नमूना) का संग्रहण।

(Collection of samples of industrial alcohol)

नियम 10(1) के अंतर्गत नमूना लेने के लिए कौन सक्षम होगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 6 में प्रावधानित अधिकारी।

नियम 10(1) के अंतर्गत नमूना किस उद्देश्य से लिया जाएगा?

विश्लेषण के लिए।

नियम 10(1) के अंतर्गत नमूने कितनी प्रतियों में लिए जाएंगे?

तीन प्रतियों में।

नियम 10(1) के अंतर्गत नमूने किसकी उपस्थिति में लिए जाएंगे?

अनुज्ञप्तिधारक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में।

नियम 10(1) के अंतर्गत नमूनों को कैसे सीलबंद किया जाएगा?

लेबल पर हस्ताक्षर कर सुरक्षित रूप से सीलबंद किया जाएगा।

नियम 10(1) के अंतर्गत एक नमूना किसे दिया जाएगा?

विनिर्माता या उसके प्रतिनिधि को।

नियम 10(1) के अंतर्गत दूसरा नमूना कहाँ भेजा जाएगा?

रसायन परीक्षक को विश्लेषण हेतु।

नियम 10(1) के अंतर्गत तीसरा नमूना कहाँ रखा जाएगा?

उत्पाद कार्यालय के भंडार में।

नियम 10(1) के अंतर्गत अनुपस्थिति या हस्ताक्षर से इन्कार की स्थिति में नमूना कौन लेगा?

उत्पाद अधिकारी।

नियम 10(1) के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लेबल पर हस्ताक्षर कौन करेगा?

उत्पाद अधिकारी।

नियम 10(1) के अंतर्गत इस स्थिति का उल्लेख कहाँ किया जाएगा?

अग्रसारण पत्र में टिप्पणी के रूप में।

नियम 10(2) के अंतर्गत नमूना विशिष्टियों को संपुष्ट करने पर क्या होगा?

विनिर्माता दण्डात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा।

नियम

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अध्याय VI के अधीन।

नियम 10(2) के अंतर्गत नमूना कब विनष्ट किया जाएगा?

छः माह के पश्चात्।

नियम 10(2) के अंतर्गत नमूना विनष्ट करने का आदेश कौन देगा?

आयुक्त उत्पाद।

नियम 10(2) के अंतर्गत नमूना विनष्ट करने की शर्त क्या है?

जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश हो।

 

                                                                                                  अध्याय-6

(CHAPTER-6)

छावनी क्षेत्र मामले

(Cantonment Area Matters)

अध्याय-6 का विषय क्या है?

छावनी क्षेत्र मामले।

(Cantonment Area Matters)

नियम 11 का विषय क्या है?

सी०एस०डी० (कैंटीन भंडार विभाग) कैंटीन हेतु सैनिक पारेषण।

(On Military Consignments to CSD (Canteen Stores Department Canteens etc.))

नियम 11(1) के अंतर्गत मादक द्रव्यों का परिवहन कैसे किया जाएगा?

सेना अनुरक्षण में।

नियम 11(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किन मादक द्रव्यों पर लागू होगा?

जो सी०एस०डी० कैंटीन के प्रयोजनार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं।

नियम 11(2) के अंतर्गत किन कैंटीनों को मादक द्रव्य भंडारण की स्वीकृति दी जाएगी?

जो अधिसूचित छावनी क्षेत्र/मिलिट्री स्टेशन/एयरफोर्स स्टेशन के भीतर स्थित हों।

नियम 11(2) के अंतर्गत छावनी क्षेत्र किस अधिनियम के अधीन अधिसूचित होगा?

छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन।

नियम 11(2) के अंतर्गत स्वीकृति किसके द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में दी जाएगी?

सक्षम अधिकारी द्वारा।

नियम 11(3) के अंतर्गत सैन्य कर्मी को कहाँ मदिरा उपभोग/रखने की अनुमति नहीं है?

छावनी क्षेत्र/मिलिट्री/एयरफोर्स स्टेशन के बाहर।

नियम 11(3) के अंतर्गत यह प्रतिबंध किन पर लागू है?

सैन्य बल के कर्मी एवं सेवानिवृत कर्मी पर।

नियम 11(4) के अंतर्गत दिशा-निर्देश कौन निर्गत करेगा?

विभाग।

नियम 11(4) के अंतर्गत दिशा-निर्देश किन विषयों के लिए होंगे?

परिवहन, संग्रहण और लेखा संधारण हेतु।

 

अध्याय-7

(CHAPTER-7)

अधिहरण तथा निपटारा

(Confiscation and Disposal)

धारा 12 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित

नियम 12 का विषय क्या है?

परिसरों को सीलबंद करना।

(Sealing of Premises:)

नियम 12(1) के अंतर्गत परिसर को कब सीलबंद किया जाएगा?

जब अधिनियम के अधीन अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो।

नियम 12(1) के अंतर्गत सीलबंदी कौन करेगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 73 के अधीन पदाधिकारी।

नियम 12(1) के अंतर्गत "तुरत" का क्या अभिप्राय है?

छापा के दौरान ही सीलबंद करना।

नियम 12(1) के अंतर्गत अधिकतम समय सीमा क्या है?

प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर।

नियम 12(2) के अंतर्गत सीलबंदी की सूचना किसे दी जाएगी?

कलक्टर को।

नियम 12(2) के अंतर्गत सूचना कब दी जाएगी?

24 घंटे के अंदर।

नियम 12(3) के अंतर्गत अस्थायी संरचना के मामले में क्या किया जाएगा?

कलक्टर के आदेश से ध्वस्त किया जाएगा।

नियम 12(3) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण कौन करेगा?

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी।

नियम 12(4) के अंतर्गत किन परिसरों को पूर्णतः सीलबंद किया जाएगा?

जहाँ मादक द्रव्य का विनिर्माण, भंडारण, विक्रय आदि होता हो।

नियम 12(5) के अंतर्गत निजी आवासीय परिसर में क्या सीलबंद होगा?

केवल वह भाग जो अपराध में प्रयुक्त हो।

नियम 12(6) के अंतर्गत किन परिसरों को अनिवार्य रूप से सीलबंद किया जाएगा?

जहाँ मादक द्रव्यों के सेवन की सुविधा दी जाती हो।

नियम 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार बहु-स्वामित्व परिसर में क्या सीलबंद होगा?

केवल वह इकाई जहाँ अपराध हुआ हो।

 

 

धारा 12  बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 12 का विषय क्या है?

शास्ति के भुगतान पर वाहनों, सवारी आदि को छोड़ना।

(Release of Vehicles, Conveyance etc. on Payment of

Penalty)

नियम 12(1) के अंतर्गत जब्त वाहन/सवारी को कौन छोड़ सकता है?

कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी।

नियम 12(1) के अंतर्गत आवेदन किस प्रपत्र में किया जाएगा?

प्रपत्र IV में।

नियम 12(1) के अंतर्गत वाहन/सवारी को छोड़ने की शर्त क्या है?

शास्ति का भुगतान।

नियम 12(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किस धारा के अधीन है?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 57() के निबंधनों के अनुसार।

नियम 12(1) के प्रावधान के अंतर्गत स्वामी का पता होने पर क्या होगा?

15 दिन प्रतीक्षा के बाद अधिहरण/नीलामी होगी।

नियम 12(1) के अंतर्गत प्रतीक्षा अवधि कितनी है?

15 दिन।

नियम 12(2) के अंतर्गत शास्ति कितनी होगी?

बीमाकृत मूल्य का 50 प्रतिशत।

नियम 12(2) के अंतर्गत बीमाकृत मूल्य क्या है?

बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य।

नियम 12(2) के अंतर्गत बीमाकृत मूल्य उपलब्ध होने पर क्या होगा?

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

नियम 12(2) के अंतर्गत वैकल्पिक मूल्य का कितना प्रतिशत शास्ति होगी?

50 प्रतिशत।

नियम 12(2) के अंतर्गत अधिकतम प्रतीक्षा अवधि कितनी है?

15 दिन।

नियम 12(2) के अंतर्गत भुगतान होने पर क्या होगा?

अधिहरण/नीलामी की कार्यवाही होगी।

नियम 12(3) के अंतर्गत वाहन छोड़ने का आधार क्या है?

लोक हित में होना।

नियम 12(3) के अंतर्गत ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा?

अधिहरण एवं नीलामी/निपटान।

नियम 12(4) के अंतर्गत मूल्यांकन संभव होने पर क्या किया जाएगा?

उचित जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

नियम 12(4) के अंतर्गत जुर्माना निर्धारित करते समय किन बातों पर विचार होगा?

आर्थिक स्थिति, संलिप्तता, मादक द्रव्य की मात्रा।

नियम 12(5) के अंतर्गत शास्ति की वापसी कब नहीं होगी?

विचारण के परिणाम की परवाह किए बिना।

नियम 12(6) के अंतर्गत वाहन स्वामी का क्या दायित्व है?

आवश्यकता पर वाहन प्रस्तुत करना।

नियम 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार लंबित मामलों में क्या अवसर दिया जाएगा?

शास्ति भुगतान कर वाहन मुक्त कराने का अवसर।

नियम 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार संतुष्टि होने पर क्या होगा?

अधिहरण/नीलामी की कार्यवाही बंद कर वाहन मुक्त किया जाएगा।

 

धारा 12  बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 12 का विषय क्या है?

शास्ति के भुगतान पर परिसर को छोड़ा जाना।

(Release of Premises on Payment of Penalty)

नियम 12(1) के अंतर्गत परिसर को कौन छोड़/सीलमुक्त कर सकता है?

कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी।

नियम 12(1) के अंतर्गत आवेदन किस प्रपत्र में किया जाएगा?

प्रपत्र V में।

नियम 12(1) के अंतर्गत परिसर को छोड़ने की शर्त क्या है?

शास्ति का भुगतान।

नियम 12(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किस धारा के अधीन है?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 57 (2) के निबंधनों के अनुसार।

नियम 12(1) के अंतर्गत स्वामी का पता होने पर क्या होगा?

15 दिन प्रतीक्षा के बाद अधिहरण की कार्यवाही।

नियम 12(1) के अंतर्गत प्रतीक्षा अवधि कितनी है?

15 दिन।

नियम 12(2) के अंतर्गत जुर्माना निर्धारित करते समय किन बातों पर विचार होगा?

आर्थिक स्थिति, संलिप्तता, परिसर की अवस्थिति, मादक द्रव्यों की मात्रा।

नियम 12(2) के अंतर्गत न्यूनतम जुर्माना कितना होगा?

एक लाख रुपये।

नियम 12(2) के अंतर्गत अधिकतम प्रतीक्षा अवधि कितनी है?

15 दिन।

नियम 12(2) के अंतर्गत भुगतान होने पर क्या होगा?

जब्ती/नीलामी की कार्यवाही।

नियम 12(3) के अंतर्गत परिसर छोड़ने का आधार क्या है?

लोक हित में होना।

नियम 12(3) के अंतर्गत ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा?

अधिहरण एवं नीलामी/निपटान।

नियम 12(4) के अंतर्गत शास्ति की वापसी कब नहीं होगी?

विचारण के परिणाम की परवाह किए बिना।

नियम 12(5) के अंतर्गत परिसर स्वामी का क्या दायित्व है?

निरीक्षण की अनुमति देना।

नियम 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार लंबित मामलों में क्या अवसर दिया जाएगा?

शास्ति भुगतान कर परिसर मुक्त कराने का अवसर।

नियम 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार संतुष्टि होने पर क्या होगा?

अधिहरण/नीलामी की कार्यवाही बंद कर परिसर मुक्त किया जाएगा।

 

धारा 13 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित

नियम 13 का विषय क्या है?

परिसर/वाहनों आदि की जब्ती जब शास्ति पर नहीं छोड़ा जाय।

(Confiscation of Premises/Vehicles etc. when not

released on penalty)

नियम 13 के अंतर्गत वाहन/परिसर को कब नहीं छोड़ा जाएगा?

जब शास्ति पर छोड़ना उचित या संभव हो।

नियम 13 के अंतर्गत शास्ति भुगतान में विफलता की समय सीमा क्या है?

दो सप्ताह के अंदर।

नियम 13 के अंतर्गत शास्ति जमा करने पर क्या होगा?

अधिहरण और नीलामी की कार्यवाही होगी।

नियम 13 के अंतर्गत अधिहरण/नीलामी किसके अनुसार होगी?

नियम 13, 13 और 14 के निबंधनों के अनुसार।

नियम 13 के अंतर्गत निर्णय कौन करेगा कि छोड़ना उचित है या नहीं?

कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी।

 

धारा 13  बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 13 का विषय क्या है?

वाहन/सवारी आदि के अधिहरण की प्रक्रिया।

(Procedure of confiscation of vehicle/conveyance etc.)

नियम 13(1) के अंतर्गत अधिहरण कार्यवाही कब प्रारंभ होगी?

जब शास्ति पर छोड़ना विनिश्चित हो या शास्ति का भुगतान हो।

नियम 13(1) के अंतर्गत अधिहरण प्रस्ताव कौन भेजेगा?

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी।

नियम 13(1) के अंतर्गत अधिहरण प्रस्ताव कब तक भेजा जाएगा?

जब्ती की तिथि से 30 दिनों के अंदर।

नियम 13(1) के अंतर्गत विलंब होने पर क्या आवश्यक है?

विलंब का स्पष्टीकरण देना होगा।

नियम 13(2) के अंतर्गत अधिहरण प्रस्ताव मिलने पर क्या किया जाएगा?

स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

नियम 13(2) के अंतर्गत किनको अतिरिक्त नोटिस दिया जाएगा?

जिला परिवहन पदाधिकारी और रसायन परीक्षक को।

नियम 13(3) के अंतर्गत नोटिस का तामिला कैसे होगा?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)के अनुसार

नियम 13(3) के अंतर्गत किनकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी?

जिला परिवहन पदाधिकारी/प्राधिकृत प्राधिकारी और रासायनिक परीक्षक।

नियम 13(3) के अंतर्गत रासायनिक रिपोर्ट कब तक ली जाएगी?

जब्ती के 30 दिनों के अंदर।

नियम 13(4) के अंतर्गत स्वामी को क्या अवसर दिया जाएगा?

सुनवाई का समुचित अवसर।

नियम 13(4) के अंतर्गत सुनवाई में किसे भाग लेने का अवसर मिलेगा?

अन्वेषक/जाँच पदाधिकारी।

नियम 13(5) के अंतर्गत अनुपस्थिति पर क्या होगा?

एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा।

नियम 13(5) के अंतर्गत कितनी तिथियों पर अनुपस्थिति आवश्यक है?

लगातार दो तिथियों पर।

नियम 13(6) के अंतर्गत पदाधिकारी कब आदेश पारित करेगा?

अपराध सिद्ध होने पर।

नियम 13(6) के अंतर्गत आदेश किस संबंध में होगा?

जब्त वाहन/बर्तन/सवारी के संबंध में।

नियम 13(7) के अंतर्गत अधिहरण आदेश कब तक पारित होगा?

जब्ती के 90 दिनों के भीतर।

नियम 13(8) के अंतर्गत अपील कौन कर सकता है?

कलक्टर के आदेश से व्यथित व्यक्ति।

नियम 13(8) के अंतर्गत अपील कैसे की जाएगी?

नियमों में विहित रीति से।

 

धारा 13 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 13 का विषय क्या है?

परिसर के अधिहरण की प्रक्रिया।

(Procedure of confiscation of Premises)

नियम 13(1) के अंतर्गत अधिहरण कार्यवाही कब प्रारंभ होगी?

जब शास्ति पर छोड़ना विनिश्चित हो या शास्ति का भुगतान हो।

नियम 13(1) के अंतर्गत अधिहरण प्रस्ताव कौन भेजेगा?

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी।

नियम 13(1) के अंतर्गत अधिहरण प्रस्ताव कब तक भेजा जाएगा?

जब्ती/सीलबंदी की तिथि से 30 दिनों के अंदर।

नियम 13(1) के अंतर्गत विलंब होने पर क्या आवश्यक है?

विलंब का स्पष्टीकरण देना होगा।

नियम 13(2) के अंतर्गत अधिहरण प्रस्ताव मिलने पर क्या किया जाएगा?

स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

नियम 13(2) के अंतर्गत किनको अतिरिक्त नोटिस दिया जाएगा?

रसायन परीक्षक या राजस्व पदाधिकारी को।

नियम 13(3) के अंतर्गत नोटिस का तामिला कैसे होगा?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) के अनुसार।

नियम 13(4) के अंतर्गत स्वामी को क्या अवसर दिया जाएगा?

सुनवाई का समुचित अवसर।

नियम 13(4) के अंतर्गत सुनवाई में किसे भाग लेने का अवसर मिलेगा?

अन्वेषक/जाँच पदाधिकारी।

नियम 13(5) के अंतर्गत अनुपस्थिति पर क्या होगा?

एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा।

नियम 13(5) के अंतर्गत कितनी तिथियों पर अनुपस्थिति आवश्यक है?

लगातार दो तिथियों पर।

नियम 13(6) के अंतर्गत पदाधिकारी कब आदेश पारित करेगा?

संतुष्टि होने पर कि अपराध हुआ है या नहीं।

नियम 13(6) के अंतर्गत आदेश किस संबंध में होगा?

परिसर/संपत्ति के अधिहरण या सीलमुक्त करने के संबंध में।

नियम 13(7) के अंतर्गत अधिहरण आदेश कब तक पारित होगा?

जब्ती/सीलबंदी के 90 दिनों के भीतर।

नियम 13(8) के अंतर्गत अपील कौन कर सकता है?

कलक्टर के आदेश से व्यथित व्यक्ति।

नियम 13(8) के अंतर्गत अपील कैसे की जाएगी?

नियमों में विहित रीति से।

 

धारा 14 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 14 का विषय क्या है?

जब्त/अधिहृत वस्तुओं की नीलामी अथवा नष्टकरण।

(Auction or Destruction of Seized/Confiscated items)

नियम 14 के अंतर्गत जब्त/अधिहृत वस्तुओं का निपटान कैसे किया जाएगा?

नीलामी या नष्टकरण द्वारा।

नियम 14(1) के अंतर्गत वस्तु को कब नष्ट किया जा सकता है?

जब वह शीघ्र नष्ट होने योग्य, तुच्छ मूल्य की, दुरूपयोग योग्य या लोक सुरक्षा हेतु खतरा हो।

नियम 14(1) के अंतर्गत नष्ट करने का आदेश कौन देगा?

कलक्टर या प्राधिकृत पदाधिकारी।

नियम 14(1) के अंतर्गत नष्टकरण किस धारा के तहत होगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 57 एवं 57 के अधीन।

नियम 14(1) के अंतर्गत नष्टकरण कब किया जा सकता है?

अधिहरण आदेश से पूर्व किसी भी समय।

नियम 14(1) के अंतर्गत शराब के भंडारण के संबंध में क्या प्रावधान है?

लम्बे समय तक भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

नियम 14(1) के अंतर्गत शराब कब तक नष्ट की जाएगी?

जब्ती के 15 दिनों के अंदर।

नियम 14(1) के अंतर्गत शराब नष्ट करने की पूर्व शर्त क्या है?

रसायनज्ञ का रिपोर्ट प्राप्त होना।

नियम 14(2) के अंतर्गत अधिहृत वस्तुओं का क्या किया जाएगा?

सार्वजनिक नीलामी या सरकारी उपयोग में रखा जाएगा।

नियम 14(2) के अंतर्गत नीलामी कब की जाएगी?

परिसमाप्ति की तिथि से एक माह के अंदर।

नियम 14(2) के अंतर्गत नीलामी किसे दी जाएगी?

सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को।

नियम 14(3) के अंतर्गत नीलामी से पूर्व क्या किया जाएगा?

मूल्यांकन कराया जाएगा।

नियम 14(3) के अंतर्गत बोली कैसे आमंत्रित की जाएगी?

समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा।

नियम 14(3) के अंतर्गत पहली बार बोली मिलने पर क्या होगा?

पुनः बोली आमंत्रित की जाएगी।

नियम 14(3) के अंतर्गत कितने प्रयासों के बाद निपटान किया जाएगा?

तीन प्रयासों के बाद।

नियम 14(3) के अंतर्गत निपटान किस आधार पर होगा?

"जैसे है जहाँ है" आधार पर।

नियम 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार "परिसमाप्ति" का क्या अर्थ है?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 92 के अधीन आयुक्त के आदेश की तिथि।

 

 

धारा 14 परंतुक बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

द्वितीय संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 14 में संशोधन किस अधिसूचना द्वारा किया गया है?

दिनांक 5 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना द्वारा।

नियम 14 के स्पष्टीकरण के बाद क्या जोड़ा गया है?

एक परंतुक जोड़ा गया है।

नियम 14 के परंतुक () के अंतर्गत क्या प्रावधान है?

पर्याप्त सूचना के बावजूद व्यक्ति/मालिक अधिहरण कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ हो।

नियम 14 के परंतुक () में किसके समक्ष अनुपस्थिति आवश्यक है?

कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष।

नियम 14 के परंतुक () के अंतर्गत क्या शर्त है?

अधिहरण का आदेश एकपक्षीय पारित किया गया हो।

नियम 14 के परंतुक () के अंतर्गत क्या समय-सीमा निर्धारित है?

वस्तु की जब्ती के 90 दिन बीत चुके हों।

नियम 14 के परंतुक () में अतिरिक्त क्या शर्त है?

व्यक्ति/मालिक ने कलक्टर, प्राधिकृत पदाधिकारी या आयुक्त उत्पाद से संपर्क स्थापित नहीं किया हो।

नियम 14 के परंतुक के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार किसे है?

आयुक्त उत्पाद को।

नियम 14 के परंतुक के अनुसार आयुक्त उत्पाद किसके प्रतिवेदन पर कार्य करेगा?

कलक्टर के प्रतिवेदन पर।

नियम 14 के परंतुक के अंतर्गत आयुक्त उत्पाद किसे निर्देश देगा?

कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को।

नियम 14 के परंतुक के अंतर्गत निर्देश का उद्देश्य क्या है?

सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही करना।

नियम 14 के परंतुक के अनुसार सार्वजनिक नीलामी किन मामलों में की जाएगी?

जहाँ परंतुक (), () और () की सभी शर्तें पूर्ण हों।

 

अध्याय-8

(CHAPTER-8)

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी भूमिका

(Bihar State Beverages Corporation Limited and its role)

अध्याय-8 का विषय क्या है?

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी भूमिका।

(Bihar State Beverages Corporation Limited and its role)

नियम 15 का विषय क्या है?

बी०एस०बी०सी०एल० (बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड)

(BSBCL (Bihar State Beverages Corporation Limited))

नियम 15 के अंतर्गत बी०एस०बी०सी०एल० क्या है?

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संरक्षण में निगमित एक कम्पनी।

नियम 15 के अनुसार बी०एस०बी०सी०एल० किस अधिनियम के अधीन गठित है?

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन।

नियम 15 के अनुसार बी०एस०बी०सी०एल० का मुख्य उद्देश्य क्या है?

संपूर्ण मद्यनिषेध को बढ़ावा देना।

नियम 15 के अनुसार बी०एस०बी०सी०एल० का एक अन्य उद्देश्य क्या है?

मद्यनिषेध को प्रोत्साहन प्रदान करना।

नियम 15 के अनुसार बी०एस०बी०सी०एल० का एक अन्य कार्य क्या है?

सुविधाएं शुरू करना।

नियम 15 के अनुसार बी०एस०बी०सी०एल० किन अन्य कार्यों के लिए गठित है?

विभाग से संबंधित अन्य कार्यों के लिए।

नियम 16 का विषय क्या है?

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिका।

(Role of Bihar State Beverages Corporation Limited)

नियम 16(1) के अंतर्गत बी०एस०बी०सी०एल० की क्या भूमिका है?

संपूर्ण मद्यनिषेध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना।

नियम 16(2) के अंतर्गत बी०एस०बी०सी०एल० किसके लिए जिम्मेदार है?

पूर्ण मद्यनिषेध के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रवर्तन आधारभूत संरचना को क्रियान्वित एवं मजबूत करना।

नियम 16(3) के अंतर्गत बी०एस०बी०सी०एल० किसे सहायता प्रदान करेगा?

स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों को।

नियम 16(3) के अंतर्गत सहायता किन स्थानों पर दी जाएगी?

जहाँ राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया जाए।

नियम 16(4) के अंतर्गत बी०एस०बी०सी०एल० क्या प्रोत्साहित करेगा?

राज्य में स्वैच्छिक मद्यनिषेध को।

नियम 16(4) के अंतर्गत किन्हें इनाम दिया जाएगा?

संगठनों, स्वयं सेवा संस्थाओं, व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं एवं महिला समूहों को।

नियम 16(4) के अनुसार इनाम किसके प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा?

नई उत्पाद नीति, 2015 के प्रावधानों के अनुसार।

नियम 16(4) के अंतर्गत बी०एस०बी०सी०एल० की एक अन्य जिम्मेदारी क्या है?

जागरूकता अभियान चलाना।

नियम 16(4) के अंतर्गत विज्ञापन संबंधी क्या जिम्मेदारी है?

स्वैच्छिक मद्यनिषेध हेतु बढ़ावा देने वाले विज्ञापन की जिम्मेदारी लेना।

नियम 16(4) के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता हेतु क्या कार्य किया जाएगा?

नशा की बुराइयों के प्रति विभिन्न स्तर के कार्यक्रम आयोजित करना।

नियम 16(5) के अंतर्गत बी०एस०बी०सी०एल० किसे समर्थन एवं सहायता देगा?

समाहर्त्ता को।

नियम 16(5) के अंतर्गत सहायता के लिए कौन-कौन से साधन उपलब्ध कराए जाएंगे?

चेक पोस्ट, बैरियर, हाजत, मालखाना, वाहन, सवारी, मानवशक्ति एवं आई०टी० उपकरण।

नियम 16(5) के अंतर्गत अन्य किस प्रकार की सहायता दी जाएगी?

समाहर्त्ता की अपेक्षा अनुसार अन्य आवश्यक सहायता।

नियम 16(5) के अंतर्गत सहायता का उद्देश्य क्या है?

मद्यनिषेध शासन प्रणाली का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करना।

 

अध्याय-9

(CHAPTER-9)

इनाम और प्रोत्साहन

(Rewards and Incentives)

अध्याय-9 का विषय क्या है?

इनाम और प्रोत्साहन।

(Rewards and Incentives)

नियम 17 का विषय क्या है?

नकद इनाम।

(Rewards)

नियम 17(1) के अंतर्गत नकद इनाम किसे दिया जाएगा?

विभाग के कर्मी (सरकारी सेवक) को।

नियम 17(1) के अनुसार नकद इनाम किस आधार पर दिया जाएगा?

जिन्होंने मद्यनिषेध शासन प्रणाली के प्रवर्तन में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो।

नियम 17(1) के अनुसार नकद इनाम कौन देगा या घोषित करेगा?

विभाग अपनी निधि से।

नियम 17(2) का विषय क्या है?

सूचक को नकद इनाम।

नियम 17(2) के अंतर्गत इनाम किसे दिया जा सकता है?

ऐसे सामान्य नागरिकों (सूचक) को।

नियम 17(2) के अनुसार इनाम किस कार्य के लिए दिया जाएगा?

मादक द्रव्य/अवैध शराब की अच्छी जब्ती सुनिश्चित करने में मदद करने पर।

नियम 17(2) के अनुसार इनाम देने का प्रावधान किसके द्वारा किया जाएगा?

विभाग द्वारा।

नियम 17(3) का विषय क्या है?

मद्यनिषेध पदक।

नियम 17(3) के अंतर्गत मद्यनिषेध पदक किसे दिया जा सकता है?

पुलिस या मद्यनिषेध अधिकारी को।

नियम 17(3) के अनुसार मद्यनिषेध पदक किस आधार पर दिया जाएगा?

अच्छे कार्य के लिए।

नियम 17(3) के अनुसार मद्यनिषेध पदक देने की घोषणा कौन करेगा?

विभाग।

नियम 17(4) के अंतर्गत विभाग क्या करेगा?

मद्यनिषेध पदक तथा नकद इनाम देने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

 

अध्याय-10

(CHAPTER-10)

गिरफ्तारी एवं अभियोजन की प्रक्रिया।

(Procedure for Arrest and prosecution)

धारा 18 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित

नियम 18 का विषय क्या है?

शराब के उपभोग के लिए गिरफ्तारी और जाँच आदि।

(Arrest and Enquiry etc. for consumption of liquor)

नियम 18(1) के अंतर्गत किस स्थिति में व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अधीन पहली बार गिरफ्तारी होने पर।

नियम 18(1) के अनुसार अभियुक्त को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा?

सम्यक् रूप से प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष।

नियम 18(1) के अनुसार अभियुक्त को कौन प्रस्तुत करेगा?

पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी।

नियम 18(2) के अंतर्गत जाँच कौन करेगा?

सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी।

नियम 18(2) के अनुसार रिपोर्ट किस प्रपत्र में समर्पित की जाएगी?

प्रपत्र VI में।

नियम 18(2) के अंतर्गत जाँच के दौरान क्या निर्धारित किया जाएगा?

अभियुक्त की पहचान एवं पहचान-पत्र आदि।

नियम 18(2) के अंतर्गत क्या उल्लेख किया जाएगा?

क्या अभियुक्त ने गिरफ्तारी के दौरान सहयोग किया।

नियम 18(2) के अंतर्गत क्या अन्य तथ्य दर्ज किए जाएंगे?

चिकित्सीय जाँच या श्वसन विश्लेषण हेतु समर्पण किया या नहीं।

नियम 18(2) के अंतर्गत क्या व्यवहार संबंधी तथ्य दर्ज होगा?

क्या अभियुक्त सार्वजनिक उपद्रव या उग्र व्यवहार करते हुए पाया गया।

नियम 18(3) के अनुसार निर्णय किस आधार पर होगा?

प्रपत्र VI की रिपोर्ट एवं प्रपत्र VI में अभियुक्त के बयान के आधार पर।

नियम 18(3) के अंतर्गत जुर्माने की न्यूनतम राशि क्या है?

2000 रुपये।

नियम 18(3) के अंतर्गत जुर्माने की अधिकतम राशि क्या है?

5000 रुपये।

नियम 18(3) के अंतर्गत जुर्माना देने पर क्या दंड है?

30 दिनों का साधारण कारावास।

नियम 18(3) के अंतर्गत आदेश-पत्र का प्रारूप किस प्रपत्र में है?

प्रपत्र VII में।

नियम 18(3) के परंतुक के अनुसार कब अभियुक्त को कारावास दिया जाएगा?

जब पदाधिकारी रिपोर्ट में जुर्माने पर छोड़ने का कारण बताए।

नियम 18(3) के परंतुक के अंतर्गत निर्णय किसकी संतुष्टि पर होगा?

कार्यपालक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर।

नियम 18(3) के परंतुक के अनुसार कारावास की अवधि क्या होगी?

30 दिनों का साधारण कारावास।

नियम 18(4) के अंतर्गत कब एक वर्ष का कारावास दिया जाएगा?

जब अभियुक्त पूर्व में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अधीन दोषसिद्ध हो चुका हो।

नियम 18(4) के अनुसार निर्णय कौन देगा?

कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

नियम 18(4) के अनुसार निर्णय किसके आधार पर होगा?

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर।

नियम 18(5) के अंतर्गत किस स्थिति में न्यायिक हिरासत दी जाएगी?

जब प्रथम दोषसिद्ध व्यक्ति तुरत जुर्माना भुगतान करने में असमर्थ हो।

नियम 18(5) के अनुसार हिरासत का उद्देश्य क्या है?

जुर्माने की राशि की व्यवस्था हेतु समय देना।

नियम 18(5) के अनुसार व्यक्ति कब तक हिरासत में रहेगा?

जब तक जुर्माने का भुगतान कर दे।

नियम 18(5) के अनुसार व्यक्ति को कब छोड़ा जाएगा?

जुर्माने का भुगतान होते ही।

नियम 18(6) के अनुसार शास्ति की प्रकृति क्या है?

विशेष न्यायालय के समक्ष वापसी योग्य नहीं होगी।

नियम 18(6) के अनुसार यह किससे अप्रभावित रहेगा?

विचारण के परिणाम से।

नियम 18(7) के अंतर्गत कब मादक द्रव्य नष्ट किया जा सकता है?

जब आरोपी नशे की अवस्था में शराब/मादक द्रव्य के साथ पाया जाए।

नियम 18(7) के अनुसार नष्ट करने का अधिकार किसे है?

कार्यपालक मजिस्ट्रेट को (कलक्टर द्वारा प्राधिकृत होने पर)

नियम 18(7) के अनुसार किस धाराओं के अधीन नष्ट किया जाएगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 57 और 57 के अधीन।

नियम 18(7) के अनुसार वाहन/परिसर का क्या होगा?

अधिनियम एवं नियमों के अनुसार शास्ति या अधिहरण के अधीन होगा।

 

धारा 18 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 18 का विषय क्या है?

विशेष न्यायालयों से धारा-37 के अधीन मामलों का अंतरण।

(Transfer of cases under Section-37 from Special Courts)

नियम 18(1) के अनुसार धारा-37 के अपराधों का निपटान अब कौन करेगा?

ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति से युक्त हों।

नियम 18(1) के अनुसार धारा-37 के मामले कहाँ दाखिल नहीं किए जाएंगे?

विशेष न्यायालयों में।

नियम 18(2) के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के लिए अनुशंसा कौन करेगा?

जिला मजिस्ट्रेट।

नियम 18(2) के अनुसार अनुशंसा किसके समक्ष की जाएगी?

राज्य सरकार के समक्ष।

नियम 18(2) के अनुसार राज्य सरकार क्या करेगी?

पटना उच्च न्यायालय को शक्तियाँ प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजेगी।

नियम 18(3) के अनुसार शक्तियाँ प्रदान होने पर लंबित मामलों को कौन ग्रहण करेगा?

जिला मजिस्ट्रेट।

नियम 18(3) के अनुसार ये मामले कहाँ लंबित होंगे?

विशेष न्यायालयों के समक्ष।

नियम 18(3) के अनुसार मामलों की सूची कौन तैयार करेगा?

जिला मजिस्ट्रेट।

नियम 18(3) के अनुसार सूची किसके परामर्श से बनाई जाएगी?

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से।

नियम 18(3) के अनुसार सूचीकरण और ग्रहण करने की समय-सीमा क्या है?

30 दिनों के भीतर।

नियम 18(4) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट मामलों को किसे वितरित करेगा?

पटना उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को।

नियम 18(5) के अनुसार अंतरित मामलों का निपटान कौन करेगा?

कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

नियम 18(5) के अनुसार यदि अभियुक्त 30 दिनों का कारावास भोग चुका हो तो क्या होगा?

समन जारी कर कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।

नियम 18(5) के अनुसार यदि अभियुक्त ने 30 दिन का कारावास पूरा नहीं किया हो तो क्या होगा?

समन जारी कर शास्ति राशि जमा कराने पर कार्यवाही बंद की जा सकती है।

नियम 18(6) के अनुसार शक्तियाँ प्रदान होने तक सुनवाई कौन करेगा?

विशेष न्यायालय।

नियम 18(6) के अनुसार यह सुनवाई किन वादों के लिए होगी?

01 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद दायर वादों के लिए।

नियम 18(6) के अनुसार विशेष न्यायालय किस प्रकार की शक्ति रखेगा?

नियम-18 के अनुसार शास्ति/दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति।

नियम 18(6) के अनुसार 01 अप्रैल, 2022 से पूर्व दायर वादों का निपटान कैसे होगा?

नियम-18 सह-पठित खंड-(5) के अनुसार।

नियम 18(6) के अनुसार यह व्यवस्था कब तक लागू रहेगी?

जब तक कार्यपालक दण्डाधिकारी प्रभार ग्रहण नहीं कर लेते।

 

धारा 18 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित

नियम 18 का विषय क्या है?

धारा-37 से भिन्न सभी मामलों के लिए गिरफ्तारी और अन्वेषण आदि।

(Arrest and investigation etc. for all cases other than

Section 37)

नियम 18 के अंतर्गत किन मामलों पर यह प्रावधान लागू होगा?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 को छोड़कर अन्य सभी मामलों पर।

नियम 18 के अनुसार किन परिस्थितियों में अन्य प्रावधान लागू होंगे?

जब बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016  और नियमों में अन्यथा उपबंधित हो।

नियम 18 के अनुसार कौन-कौन से अधिनियम लागू होंगे?

दंड प्रक्रिया संहिता1973,(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023); तथा बिहार पुलिस मैनुअल।

नियम 18 के अनुसार ये अधिनियम किन विषयों पर लागू होंगे?

गिरफ्तारी आदि से संबंधित मामलों पर।

 

अध्याय-11

(CHAPTER-11)

जमानतीय अपराधों में जमानत देने की प्रक्रिया

(Procedure for grant of ball in bailable offences)

धारा 19 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रथम संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित

नियम 19 का विषय क्या है?

धारा-54(2) के अधीन किए गए अपराध की दशा में जमानत।

(Bail in case of an offence committed under Section-54

(2) of the Act:)

नियम 19 के अंतर्गत जमानत किस स्थिति में लागू होगी?

धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन पहली बार किए गए अपराध की दशा में।

नियम 19 के अनुसार जमानत के लिए किस विधि का उपबंध लागू होगा?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 478)

नियम 19 के अनुसार जमानत पर छोड़े जाने के लिए क्या आवश्यक है?

पहचान स्थापित करना।

नियम 19 के अनुसार पहचान स्थापित करने हेतु क्या प्रस्तुत करना होगा?

विधिमान्य फोटो के साथ जमानतनामा।

नियम 19 के अनुसार जमानतनामा कौन प्रस्तुत करेगा?

सम्बद्ध व्यक्ति।

 

अध्याय-12

(CHAPTER-12)

अपील एवं पुनरीक्षण

(Appeal and Revision)

अध्याय-12 का विषय क्या है?

अपील एवं पुनरीक्षण।

(Appeal and Revision)

नियम 20 का विषय क्या है?

अपील एवं पुनरीक्षण।

(Appeal and Revislon)

नियम 20(1) के अनुसार अपील किसे संबोधित की जाएगी?

उस प्राधिकारी को जिसके पास अपील होगी।

नियम 20(1) के अनुसार अपील किस रूप में की जाएगी?

संक्षिप्त एवं बोधगम्य भाषा में तैयार अर्जी के रूप में।

नियम 20(1) के अनुसार अपील अर्जी पर किसका हस्ताक्षर होगा?

अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिवक्ता का।

नियम 20(2)() के अंतर्गत क्या विवरण दिया जाएगा?

अपीलार्थी का नाम, पिता का नाम, पेशा तथा आवासीय/व्यवसाय का पता।

नियम 20(2)() के अंतर्गत क्या उल्लेख किया जाएगा?

जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसकी तिथि।

नियम 20(2)() के अंतर्गत क्या दिया जाएगा?

एक संक्षिप्त तथ्य-विवरण।

नियम 20(2)() के अंतर्गत क्या शामिल होगा?

आदेश के विरुद्ध आपत्ति के आधार।

नियम 20(3) के अनुसार अपील अर्जी के साथ क्या संलग्न किया जाएगा?

आदेश की मूल अभिप्रमाणित प्रति।

नियम 20(3) के अनुसार किस आदेश की प्रति संलग्न होगी?

जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो।

नियम 21 का विषय क्या है?

अपील सुनवाई।

(Hearing of appeal)

नियम 21(1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार क्या करेगा?

नियमित सुनवाई के लिए तिथि नियत करेगा।

नियम 21(1) के अनुसार तिथि निर्धारण के पश्चात क्या किया जाएगा?

नोटिस प्रेषित किया जाएगा।

नियम 21(2) के अंतर्गत अपीलार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति क्या है?

स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि पर उपस्थित होना।

नियम 21(2) के अनुसार अनुपस्थिति में क्या कार्यवाही की जाएगी?

अभिलेख के आधार पर एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

नियम 21(3) के अंतर्गत आदेश कब पारित किया जाएगा?

निर्धारित तिथि पर उपस्थिति की तिथि से 30 दिनों के भीतर।

नियम 21(3) के अनुसार आदेश की प्रकृति क्या होगी?

तार्किक (reasoned) आदेश।

नियम 21(3) के अनुसार आदेश कौन पारित करेगा?

अपीलीय प्राधिकार।

नियम 22 का विषय क्या है?

अपील की नामंजूरी।

(Rejection of appeal)

नियम 22(1) के अंतर्गत अपील कब नामंजूर की जा सकती है?

जब अपील अर्जी नियम 20 की अपेक्षाओं को पूरा करे।

नियम 22(1) के परंतुक के अनुसार अपील कब तक नामंजूर नहीं की जाएगी?

जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

नियम 22(1) के परंतुक के अनुसार सुनवाई का अवसर किसके अनुसार होगा?

अपीलीय प्राधिकार द्वारा उचित समझे अनुसार।

नियम 22(1) के परंतुक के अनुसार सुनवाई का उद्देश्य क्या है?

नियम 20 की अपेक्षाओं को पूरा करने का अवसर देना।

नियम 22(2) के अंतर्गत अपील किन आधारों पर नामंजूर की जा सकती है?

अन्य आधारों पर जिन्हें अपीलीय प्राधिकार लिखित रूप में व्यक्त करे।

नियम 22(2) के अनुसार आधार किस रूप में व्यक्त किए जाएंगे?

लिखित रूप में।

नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार नामंजूरी से पूर्व क्या आवश्यक है?

अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देना।

नियम 23 का विषय क्या है?

आदेश की प्रति का दिया जाना।

(Copy of order to be supplied)

नियम 23 के अनुसार अपील में पारित आदेश की प्रति किसे दी जाएगी?

अपीलकर्ता को।

नियम 23 के अनुसार अपीलकर्ता को प्रति किस प्रकार दी जाएगी?

मुफ्त में।

नियम 23 के अनुसार आदेश की अन्य प्रति किसे भेजी जाएगी?

उस अधिकारी को जिसका आदेश अपील का विषय हो।

नियम 23 के अनुसार किस आदेश की प्रति भेजी जाएगी?

अपील में पारित आदेश की प्रति।

 

नियम 24 का विषय क्या है?

पुनरीक्षण दाखिल करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

(Procedure to be followed for filing revision)

नियम 24 के अनुसार पुनरीक्षण पर कौन-सी प्रक्रिया लागू होगी?

अपील के लिए विहित प्रक्रिया।

नियम 24(i) के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास है?

विभागीय सचिव के पास।

नियम 24(ii) के अनुसार क्या किया जाएगा?

नियमित सुनवाई के लिए तिथि नियत की जाएगी।

नियम 24(iii) के अंतर्गत अनुपस्थिति की स्थिति क्या है?

पुनरीक्षण आवेदनकर्ता नियत तिथि पर उपस्थित हो।

नियम 24(iii) के अनुसार अनुपस्थिति में क्या होगा?

अभिलेख के आधार पर एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

नियम 24(iv) के अनुसार आदेश कब पारित किया जाएगा?

निर्धारित तिथि पर उपस्थिति की तिथि से 30 दिनों के भीतर।

नियम 24(iv) के अनुसार आदेश की प्रकृति क्या होगी?

तार्किक (reasoned) आदेश।

नियम 24(iv) के अनुसार आदेश कौन पारित करेगा?

पुनरीक्षण प्राधिकार।

 

अध्याय-13

(CHAPTER-13)

प्रकीर्ण

(Miscellaneous)

अध्याय-13 का विषय क्या है?

प्रकीर्ण।

(Miscellaneous)

नियम 25 का विषय क्या है?

निरसन एवं व्यावृति।

(Repeal and savings)

नियम 25(1) के अंतर्गत किन नियमावलियों को निरसित माना जाएगा?

अधिसूचना संख्या 470 एफ दिनांक 15 जनवरी, 1919; अधिसूचना संख्या 471 एफ दिनांक 15 जनवरी, 1919; बिहार मशालेदार देशी शराब नियमावली, 2007; बिहार बीयर (आयात और विक्रय) नियमावली, 2000; बिहार शराब (मूल्य निर्धारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1994

नियम 25(1) के अनुसार निरसन कब प्रभावी होगा?

जिस तिथि को यह नियमावली प्रवृत्त होगी उस तिथि से तात्कालिक प्रभाव से।

नियम 25(2) के अंतर्गत निरसन के बावजूद क्या प्रभाव रहेगा?

पूर्व नियमों के अधीन किए गए कार्य या कार्रवाई मान्य रहेंगे।

नियम 25(2) के अनुसार कौन-सी कार्रवाई मान्य मानी जाएगी?

जो बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021या बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 से असंगत हो।

नियम 25(2) के अनुसार पूर्व में दी गई क्या वस्तु मान्य रहेगी?

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)

नियम 25(2) के अनुसार ऐसे कार्य/कार्रवाई किसके अधीन माने जाएंगे?

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अधीन।

 

Download Bihar Prohibition and Excise Rule 2021 (Amendment 2022) One Liner Notes PDF

 

My Legal Consultants
Free Judiciary Coaching
Free Judiciary Notes
Free Judiciary Mock Tests
Bare Acts