
322. नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, टाउन एरिया या छावनी के बाहर के क्षेत्रों में ग्राम चौकीदार का यह कर्तव्य होगा कि वह गाँव सभा अध्यक्ष या उसको अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सचिव को शीघ्रतम अवसर पर पंचायत को समानुदेशित क्षेत्र में होने वाले किसी जन्म वा मरण की रिपोर्ट करें। यदि मृतक कोई सरकारी पेन्शनर या मरण की रिपोर्ट करे। यदि मृतक कोई सरकारी पेन्शनर या भारतीय सेना की नान कमीशन्ड अधिकारी या निजी अवकाश पर कोई व्यक्ति या विदेशी हो, उसके मरण की सूचना तत्काल अपने थानेदार को भौदेगा।
323. [विलुप्त]
324. [विलुप्त]
325. नगरपालिका सीमा के भीतर या बाहर के थाने का भारसाधक अधिकारी, किसी पेन्शनर की मृत्यु या उसके लापता हो जाने पर जनरल डायरी में रिपोर्ट प्रविष्ट करेगा और उस तथ्य की सूचना विना विलम्ब के तहसीलदार को देगा, जो उसका सत्यापन करने के लिये पग उठायेगा।
326. थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भारतीय नान कमीशन्ड अधिकारी या भारतीय सेना के छुट्टी पर होने वाले व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में चौकीदार या कान्सटेबिल से सूचना प्राप्त होने पर, अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को तत्काल इस तत्य की रिपोर्ट करेगा। ऐसी सूचना पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस रेजीमेन्ट के कमान्डिंग अधिकारी को, जिससे मृतक सम्बन्धित हो, बिना विलम्ब के संसूचित करेगा। मृतक के सम्बन्धियों द्वारा दिये गये किन्हीं शासकीय कागजों को उसी के साथ अग्रेषित किया जावेगा।
327. किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर धानेदार मृतक के समस्त विवरण, उसकी मृत्यु के कारण और उसकी राष्ट्रीयता अभिनिश्चित करेगा और अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा, जो इस सूचना को अपराध अन्वेषण विभाग को प्रेषित करेगा। पुलिस अधीक्षक को मृतक के अभिज्ञान के दस्तावेजों और रजिस्ट्री के कागजों को प्राप्त करने और मृतक की सम्पत्ति, निकटतम नातेदारों के पूरे विवरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये और दस्तावेजों और इस सूचना को अपराध अन्वेषण विभाग तक पहुंचा देना चाहिये।