धारा 79 अध्याय 12 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

Download Android App    Download iOS App
Note: 1. Use ORG Code: XLVPGR For IOS and Web APP. 2. To Download the PDF it is necessary to download the App. 3. You can Use Only Sigle Device to access the Courses on App

Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

3अध्याय 12

कतिपय मामलों में मध्यवर्तियों का दायी होना

79. कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट-

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्यवर्ती, उसको उपलब्ध कराई गई या परपोषित की गई किसी अन्य व्यक्ति की सूचना, डाटा या संसूचना संपर्क के लिए दायी नहीं होगा।

(3. 2009 के अधिनियम सं० 10 द्वारा प्रतिस्थापित )

(2) उपधारा (1) के उपबंध तभी लागू होंगे, जब—

(क) मध्यवर्ती का कृत्य, किसी ऐसी संसूचना प्रणाली तक पहुंच उपलब्ध कराने तक सीमित है, जिस पर अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पारेषित की जाती है या अस्थायी रूप से भंडारित की जाती है या परपोषित की जाती है, या

(ख) मध्यवर्ती__

(i) पारेषण आरंभ नहीं करता है,

(ii) पारेषण के अभिग्राही का चयन नहीं करता है, और

(iii) पारेषण में अंतर्विष्ट सूचना का चयन या उपान्तरण नहीं करता है,

(ग) मध्यवर्ती, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक् तत्परता का अनुपालन करता है और ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी अनुपालन करता है, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि —

(क) मध्यवर्ती ने विधिविरुद्ध कार्य करने का षड्यंत्र या दुष्प्रेरण किया है या उसमें सहायता की है या उसके लिए उत्प्रेरित किया है, चाहे धमकी द्वारा या वचन द्वारा या अन्यथा,

(ख) वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर या समुचित सरकार अथवा उसके अभिकरण द्वारा यह अधिसूचित किए जाने पर कि मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान या उससे सम्बद्ध किसी सूचना, डाटा या संसूचना संपर्क का उपयोग विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए किया जा रहा है, मध्यवर्ती किसी भी रीति में साक्ष्य को दूषित किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री तक पहुंच को अविम्ब हटाने या उसे निर्योग्य बनाने में असफल रहता है

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अन्य व्यक्ति की सूचना " पद से किसी मध्यवर्ती द्वारा मध्यवर्ती की हैसियत से दी गई सूचना अभिप्रेत है ।

अध्याय 12-

इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक

79. केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षण अधिसूचित करना

केन्द्रीय सरकार, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य के बारे में विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य" से, प्रमाणक मूल्य की कोई सूचना अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रानिक रूप में भंडारित या पारेषित की जाती है और इसके अंतर्गत कंप्यूटर साक्ष्य अंकीय दृश्य अंकीय श्रव्य, सेलफोन, अंकीय फैक्स मशीन भी है।]

My Legal Consultants
Free Judiciary Coaching
Free Judiciary Notes
Free Judiciary Mock Tests
Bare Acts