
अध्याय-5
औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण तथा ताला बंद करना
9. औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण-
(1) औद्योगिक अल्कोहल का भंडागार में भंडारण किया जाएगा तथा अधिकृत उत्पाद पदाधिकारी के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।
(2) भंडारण क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि केवल आयुक्त उत्पाद की सम्यक् अनुमति के बाद की जाएगी।
10. औद्योगिक अल्कोहल के सैम्पल (नमूना) का संग्रहण-
(1) अधिनियम की धारा 6 में प्रावधानित कोई अधिकारी विश्लेषण के लिए औद्योगिक अल्कोहल का नमूना (सैम्पल) लेने के लिये सक्षम होगा। नमूने तीन प्रतियों में अनुज्ञप्तिधारक या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लिए जाएंगे तथा ऐसे नमूने, विनिर्माता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में नमूने के लेबल पर उनके हस्ताक्षर से तात्कालिक रूप से और सुरक्षित रूप से सीलबंद किए जाएंगे। इस प्रकार संग्रहित नमूने का एक बोतल विनिर्माता को अथवा उसके प्रतिनिधि को हस्तगत करा दिया जाएगा, द्वितीय नमूने का बोतल रसायन परीक्षक को विश्लेषण के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा और तृतीय नमूना को उत्पाद कार्यालय के भंडार में रख लिया जाएगा।
जब अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो अथवा किसी कारण से लेबल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, उस स्थिति में नमूना उत्पाद अधिकारी द्वारा संग्रहित किया जाएगा एवं लेबल पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। इस आशय की टिप्पणी अग्रसारण पत्र में अंकित कर अग्रसारित किया जाएगा।
(2) जहाँ नमूना रासायनिक परीक्षण में विहित विशिष्टियों को संपुष्ट नहीं करता हो विनिर्माता अधिनियम के अध्याय VI के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा और जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश नहीं हो, छः माह के पश्चात् नमूना को आयुक्त उत्पाद द्वारा विर्निदिष्ट रीति से विनष्ट कर दिया जाएगा;