धारा 6 अध्याय 3 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021

धारा 6 अध्याय 3 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021

अध्याय-3

अनाज आधारित आसवनियाँ

6. ई०एन०ए० और इथनॉल का उत्पादन करने वाली अनाज आधारित आसवनियाँः-

यदि कोई अनाज आधारित आसवनी ई०एन०ए० का उत्पादन करती है, ऐसी आसवनियाँ निम्नलिखित शत्तों का पालन करेगी:-

(I) निर्माता कम्पनी/आसवनी किसी भी रीति से सरकार की मद्यनिषेध नीति के हित के विपरीत कार्य नही करेगी।

(II) आसवनी न तो पेय अल्कोहल का निर्माण करेगी और ना हीं ई०एन०ए० अथवा इथनॉल को पेय अल्कोहल में सम्परिवर्तित करेगी।

(III) आसवनी परिसर में अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले सभी माल, कच्चे पदार्थ या अन्तिम उत्पाद की जी०पी०एस० युक्त डिजिटल रूप से तालाबंद वाहन द्वारा ढुलाई किये जाऐगें।

(IV) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 और उसके अधीन गठित नियमावली के प्रावधानों और इसके अधीन निहित शर्तों का निरीक्षण एवं नियमन के लिये आयुक्त उत्पाद ऐसे उत्पाद पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति आसवनी में करेंगे जैसा कि वे उचित समझें।

(V) आसवनी से वाहनों के प्रवेश और निकासी के गतिविधियों की विडियोग्राफी के लिये आसवनी के परिसर एवं आस-पास क्षेत्रों की चौबीस घंटे निगरानी हेतु आसवनी के स्वत्वधारी को सी०सी०टी०भी० कैमरा स्थापित कराना बाध्यकारी होगा। निरीक्षी प्राधिकार के उपयोग हेतु संबंधित डाटा को एक माह तक सुरक्षित रखा जायेगा।

(VI) समाहर्त्ता अथवा आयुक्त उत्पाद के विशेष अथवा सामान्य आदेश के अधीन आसवनी द्वारा उत्पादित ई०एन०ए०/ इथनॉल का समय-समय पर रासायनिक विश्लेषण के अध्याधीन होगा और निर्माता कम्पनी को गुणवत्ता की खामियों को आयुक्त उत्पाद की संतुष्टि हेतु दूर करना होगा।

(VII) आसवनी के प्रवाह, कचरा और अवशिष्ट के निष्पादन के लिये आयुक्त उत्पाद अथवा समाहर्त्ता द्वारा यथा लिखित रूप में विहित व्यवस्था करने के लिये निर्माता कम्पनी आबद्ध होगी।

(VIII) आसवक प्रतिदिन का नियमित और परिशुद्ध लेखा संधारित करेगा जो-

(क) व्यवहृत पदार्थ की मात्रा और विवरण

(ख) उत्पादित औद्योगिक अल्कोहल और धोवन की मात्रा

(ग) व्यवहृत धोवन की मात्रा

(घ) बाहर भेजे गये औद्योगिक अल्कोहल की मात्रा

(ङ) भंडार में औद्योगिक अल्कोहल और धोवन की मात्रा

(च) भंडार में उपोत्पाद यथा अशुद्ध स्प्रीट की मात्रा

(छ) व्यवहृत और भंडार में विकृतिकारक की मात्रा, प्रदर्शित करेगा।

(IX) एस०एल०पी० (सी0) 16828- 16831/2017 में दिनांक 14.7.2017 के न्यायादेश में अभिलिखित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये निर्माता कम्पनी द्वारा वचन कि विनिर्माणशाला में न तो पेय अल्कोहल का निर्माण करेगी और ना हीं औद्योगिक अल्कोहल को पेय अल्कोहल में सम्परिवर्तित करेगी, से आवद्ध होगी, इसके अतिरिक्त विनिर्माणशाला पेय अल्कोहल के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगी।

(X) निर्माता कम्पनी/आसवनी अथवा उसके प्रतिनिधि, औद्योगिक अल्कोहल का निर्माण /उत्पादन संबंधी आयुक्त उत्पाद द्वारा विर्निदिष्ट शर्तें अथवा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 और अथवा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों और इसमें विर्निदिष्ट शर्तों का विधि भंग, विधि का उल्लंघन करने पर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अध्याय VI के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई के भागीदार होगी;

(XI) विनिर्माता कम्पनी आयुक्त उत्पाद के द्वारा समय-समय पर दिये गये सामान्य / विशिष्ट आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगी।

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