
बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021
संख्या 11/उत्पाद नीति-01-03/2021.47.7.5. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः-
अध्याय-1
प्रारंभिक परिभाषायें
1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-
(1) यह नियमावली "बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. परिभाषाएँ-
इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-
(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016, (2016 का अधिनियम-20) (समय-समय पर यथा संशोधित);
(2) "ऐजेंसी अथवा ऐजेंट" से अभिप्रेत है उत्पाद होलोग्राम / चिपकनेवाले लेबल के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा चयनित वैयक्तिक फर्म / सरकारी संस्था / जी०पी० एस० युक्त डिजिटल लॉक के प्रयोजनार्थ:
(3) "बल्क लीटर" से अभिप्रेत है अंर्तवस्तु के बल्क अथवा मात्रा के प्रति संदर्भित लीटर;
(4) "रसायन परीक्षक" से अभिप्रेत है उत्पाद रासायनिक प्रयोगशाला, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रसायन परीक्षक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, एवं विभाग के अनुमोदन के पश्चात उत्पाद आयुक्त द्वारा अन्य अनुमोदित प्रयोगशाला के अतिरिक्त उपर्युक्त प्रयोगशालाओं के उप रसायन परीक्षक भी इसमें शामिल हैं;
(5) "विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागः
(6) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में विहित प्रपत्र;
(7) "नई उत्पाद नीति'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से बनाई गयी नीति और गजट अधिसूचना संख्या-3893 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशितः
(8) "व्यक्ति" में शामिल है व्यक्ति, हिंदु अविभक्त परिवार, भागीदारी फर्म, सहकारी सोसाइटी और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कंपनी;
(9) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धाराः
(10) "वर्ष" से अभिप्रेत है, पहली अप्रील तिथि से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला पश्चात्वर्ती वर्ष;