
राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, -
(क) राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी मादक द्रव्य के आयात या निर्यात का प्रतिषेध कर सकेगी;
(ख) किसी भी मादक द्रव्य के परिवहन का प्रतिषेध कर सकेगी;
(ग) मुहआ (बेसिया लेटीफोलिया तथा बेसिया लाजीफोलिया) या किसी भी अन्य आधार के, जो मदिरा के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता हो या लाया जा सके, प्रभावी नियंत्रण के लिए यथोचित उपबंध कर सकेगी।
राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन, -
(क) किसी भी ऐसे शुल्क के, जिसके कि वह, इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हो संदाय के पश्चात् या ऐसे संदाय के लिये बन्धनामे के निष्पादन के पश्चात्ः और
(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शर्तों का अनुपालन करने पर, ही किया जायेगा।
ऐसी मात्रा से अधिक जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा साधारणतया या किसी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विहित करे, किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन इस अधिनियम के प्रयोजनों के अधीन जारी किये गये / समझे गये पास के अधीन किया जायगा अन्यथा नहीं।
(1) मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास कलेक्टर द्वारा मंजूर किये जा सकेंगे:
परन्तु ऐसे मादक द्रव्यों के, जिन्हें कि आबकारी आयुक्त समय-समय पर अवधारित करे, आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास केवल आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर किये आयेंगे।
(2) ऐसे पास निश्चित कालावधियों तथा मादक द्रव्यों के प्रकारों के लिये या तो सामान्य होंगे या केवल विनिर्दिष्ट अवसरों तथा विशिष्ट परेषणों के लिये विशेष होंगे।
आबकारी आयुक्त, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) के अध्यधीन रहते हुये जिन्हें वह अधिरोपित करे, यह निर्देश दे सकेगा कि भारत में किसी भी प्राधिकारी द्वारा मूंजर किया गया पास इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए पास समझा जायेगा।