
जो कोई वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या संरक्षण को धारण करते हुए ऐसे वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्ण रूप से परित्याग करने के आशय से छोड़ता है, वह ऐसी अवधि से, जिसका विस्तार तीन मास तक हो सकेगा, किसी भाँति के कारावास से या जुर्माने से, जिसका विस्तार पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञोय और जमानतीय होगा।
(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध का संक्षिप्त रूप में विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।