धारा 84 से 85 अध्याय 13 विशेष न्यायालय

धारा 84 से 85 अध्याय 13 विशेष न्यायालय

अध्याय 13

विशेष न्यायालय

84. विशेष न्यायालय -

त्वरित विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

85. विशेष लोक अभियोजक -

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ऐसी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

 

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