
(1) संदर्भित कोई दिव्यांगजन जो स्वयं उच्च सहायता की आवश्यकता समझता है या उसकी ओर से कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहायता प्रदान प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।
(3) निर्धारण बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले का ऐसी रीति में निर्धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहायता की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करके, अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा ।
(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित्त समुचित सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।