
1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) निरसित किया जाता है।
2. ऐसे निरसन के होते हुए भी, यदि उस तारीख से तत्काल पूर्व, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, कोई आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील लंबित है, तो ऐसा आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील, ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों के अधीन व्यौहार किया जाएगा, मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।