Prevention of Food Adulteration Act 1954 MCQs Set-4

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

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1.  धारा 13(1) के अनुसार रिपोर्ट किस प्ररूप में दी जाएगी?

a. न्यायालय द्वारा निर्धारित प्ररूप में

b. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में

c. विहित प्ररूप में

d. किसी भी प्ररूप में

 

2.  धारा 13(2) के अनुसार स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी कब कार्यवाही करेगा?

a. जब खाद्य निरीक्षक अनुरोध करे

b. जब लोक विश्लेषक की रिपोर्ट यह दर्शाए कि खाद्य पदार्थ अपमिश्रित है

c. जब न्यायालय आदेश दे

d. जब विक्रेता स्वीकार कर ले

 

3.  धारा 13(2) के अनुसार स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी किसके विरुद्ध अभियोजन चलाएगा?

a. केवल विक्रेता के विरुद्ध

b. केवल निर्माता के विरुद्ध

c. उस व्यक्ति के जिससे नमूना लिया गया था तथा उस व्यक्ति के जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 14क के अधीन प्रकट की गई हों

d. केवल खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध

 

4.  धारा 13(2) के अनुसार अभियोजन चलाने के पश्चात् क्या भेजा जाएगा?

a. समन

b. विश्लेषण की रिपोर्ट की एक प्रति

c. नमूने का शेष भाग

d. निरीक्षण रिपोर्ट

 

5.  धारा 13(2) के अनुसार रिपोर्ट की प्रति किसे भेजी जाएगी?

a. केवल न्यायालय को

b. केवल लोक विश्लेषक को

c. संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को

d. केवल खाद्य निरीक्षक को

 

6.  धारा 13(2) के अनुसार रिपोर्ट की प्रति किस रीति से भेजी जाएगी?

a. न्यायालय के आदेशानुसार

b. विहित रीति से

c. मौखिक सूचना द्वारा

d. केवल ई-मेल द्वारा

 

7.  धारा 13(2) के अनुसार संबंधित व्यक्ति न्यायालय में कब तक आवेदन कर सकता है?

a. 7 दिन के भीतर

b. 10 दिन के भीतर

c. 15 दिन के भीतर

d. 30 दिन के भीतर

 

8.  धारा 13(2) के अनुसार न्यायालय में आवेदन किस उद्देश्य से किया जाएगा?

a. अभियोजन निरस्त कराने के लिए

b. नमूना वापस पाने के लिए

c. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से नमूने का विश्लेषण कराने के लिए

d. प्रतिकर प्राप्त करने के लिए

 

9.  धारा 13(2क) के अनुसार न्यायालय किससे नमूने के भाग मंगाएगा?

a. खाद्य निरीक्षक से

b. लोक विश्लेषक से

c. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से

d. केन्द्रीय सरकार से

 

10.  धारा 13(2क) के अनुसार स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी कितने समय में नमूने के भाग भेजेगा?

a. 3 दिन के भीतर

b. 5 दिन के भीतर

c. 7 दिन के भीतर

d. 10 दिन के भीतर

 

11.  धारा 13(2ख) के अनुसार न्यायालय सबसे पहले क्या अभिनिश्चित करेगा?

a. कि नमूना सही व्यक्ति से लिया गया है

b. कि चिह्न, मुहर या बंधन यथावत हैं तथा हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप बिगड़ी नहीं है

c. कि अभियोजन विधिसम्मत है

d. कि नमूना पर्याप्त मात्रा में है

 

12.  धारा 13(2ख) के अनुसार न्यायालय नमूने का एक भाग किसे भेजेगा?

a. लोक विश्लेषक को

b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को

c. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक को

d. खाद्य निरीक्षक को

 

13.  धारा 13(2ख) के अनुसार न्यायालय नमूने पर क्या लगाएगा?

a. लोक विश्लेषक की मुहर

b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की मुहर

c. अपनी मुहर

d. खाद्य निरीक्षक के हस्ताक्षर

 

14.  धारा 13(2ख) के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक कितने समय में प्रमाणपत्र भेजेगा?

a. 15 दिन के भीतर

b. 30 दिन के भीतर

c. नमूना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर

d. दो माह के भीतर

 

15.  धारा 13(2ख) के अनुसार प्रमाणपत्र किसे भेजा जाएगा?

a. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को

b. खाद्य निरीक्षक को

c. न्यायालय को

d. संबंधित अभियुक्त को

 

16.  धारा 13(2ख) के अनुसार प्रमाणपत्र किस प्ररूप में होगा?

a. न्यायालय द्वारा निर्धारित प्ररूप में

b. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में

c. विहित प्ररूप में

d. किसी भी प्ररूप में

 

17.  धारा 13(2ख) के अनुसार प्रमाणपत्र में क्या विनिर्दिष्ट होगा?

a. अभियोजन की स्थिति

b. नमूना लेने की तिथि

c. विश्लेषण का परिणाम

d. खाद्य निरीक्षक का नाम

 

18.  धारा 13(2ग) के अनुसार यदि दो भाग न्यायालय को भेजे गए हों तो शेष भाग का क्या किया जाएगा?

a. उसे नष्ट कर दिया जाएगा

b. उसे लोक विश्लेषक को भेजा जाएगा

c. उसे स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा

d. उसे अभियुक्त को लौटा दिया जाएगा

 

19.  धारा 13(2ग) के अनुसार शेष भाग को कब नष्ट किया जाएगा?

a. अभियोजन प्रारम्भ होने पर

b. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट मिलने पर

c. न्यायालय द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद

d. नमूना लेने के 30 दिन बाद

 

20.  धारा 13(2ग) के परन्तुक के अनुसार यदि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया भाग खो जाए या खराब हो जाए तो न्यायालय क्या करेगा?

a. नया नमूना लेने का आदेश देगा

b. अभियोजन समाप्त कर देगा

c. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से प्रतिधारित भाग मंगाएगा

d. लोक विश्लेषक से नई रिपोर्ट मांगेगा

 

21.  धारा 13(2ग) के परन्तुक के अनुसार प्रतिधारित भाग प्राप्त होने पर न्यायालय किस उपधारा के अनुसार कार्यवाही करेगा?

a. धारा 13(1) के अनुसार

b. धारा 13(2) के अनुसार

c. धारा 13(2क) के अनुसार

d. धारा 13(2ख) के अनुसार

 

22.  धारा 13(2घ) के अनुसार न्यायालय अभियोजन की कार्यवाही कब तक आगे नहीं बढ़ाएगा?

a. जब तक लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए

b. जब तक खाद्य निरीक्षक उपस्थित न हो जाए

c. जब तक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक का प्रमाणपत्र प्राप्त न हो जाए

d. जब तक अभियुक्त उपस्थित न हो जाए

 

23.  धारा 13(2ङ) के अनुसार स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी कब नमूना दूसरे लोक विश्लेषक को भेजेगा?

a. जब अभियुक्त आवेदन करे

b. जब न्यायालय आदेश दे

c. जब उसकी राय में प्रथम लोक विश्लेषक की रिपोर्ट गलत हो

d. जब खाद्य निरीक्षक अनुरोध करे

 

24.  धारा 13(2ङ) के अनुसार नमूने का भाग किसे भेजा जाएगा?

a. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक को

b. खाद्य निरीक्षक को

c. किसी अन्य लोक विश्लेषक को

d. स्थानीय प्राधिकारी को

 

25.  धारा 13(2ङ) के अनुसार यदि दूसरे लोक विश्लेषक की रिपोर्ट भी अपमिश्रण दर्शाए तो कौन-से उपबंध लागू होंगे?

a. केवल धारा 13(2)

b. केवल धारा 13(2ख)

c. धारा 13(2) से उपधारा (2घ) तक के उपबंध यावत्शक्य लागू होंगे

d. केवल धारा 13(3)

 

26.  धारा 13(3) के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक का प्रमाणपत्र किस रिपोर्ट को अतिष्ठित करेगा?

a. खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट को

b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की रिपोर्ट को

c. लोक विश्लेषक की धारा 13(1) के अधीन दी गई रिपोर्ट को

d. न्यायालय की रिपोर्ट को

 

27.  धारा 13(3) के अनुसार प्रमाणपत्र किस उपधारा के अधीन दिया जाता है?

a. धारा 13(1) के अधीन

b. धारा 13(2) के अधीन

c. धारा 13(2क) के अधीन

d. धारा 13(2ख) के अधीन

 

28.  धारा 13(4) के अनुसार यह उपधारा कब लागू होती है?

a. जब लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है

b. जब धारा 13(2ख) के अधीन प्राप्त केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक का प्रमाणपत्र किसी कार्यवाही में पेश किया जाता है

c. जब खाद्य निरीक्षक नमूना लेता है

d. जब अभियोजन प्रारम्भ होता है

 

29.  धारा 13(4) के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत होने पर किसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा?

a. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को

b. खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट को

c. विश्लेषणार्थ लिए गए खाद्य के नमूने के किसी भाग को

d. खाद्य निरीक्षक को

 

30.  धारा 13(4) के अनुसार यह उपबंध किन कार्यवाहियों पर लागू होता है?

a. केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कार्यवाहियों पर

b. केवल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 272 से 276 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों पर

c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अथवा IPC, 1860 की धारा 272 से 276 [BNS, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों पर

d. केवल सिविल न्यायालय की कार्यवाहियों पर

 

31.  धारा 13(5) के अनुसार लोक विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट कब साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है?

a. केवल न्यायालय की अनुमति से

b. जब तक वह धारा 13(3) के अधीन अतिष्ठित न हो गई हो

c. केवल अभियोजन प्रारम्भ होने से पूर्व

d. केवल केन्द्रीय सरकार की अनुमति से

 

32.  धारा 13(5) के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र किस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है?

a. केवल विशेषज्ञ राय के रूप में

b. केवल प्राथमिक साक्ष्य के रूप में

c. उसमें वर्णित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में

d. केवल अभिलेख के रूप में

 

33.  धारा 13(5) के अनुसार रिपोर्ट या प्रमाणपत्र किन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं?

a. केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कार्यवाहियों में

b. केवल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 272 से 276 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों में

c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 272 से 276 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों में

d. केवल सिविल न्यायालय की कार्यवाहियों में

 

34.  धारा 13(5) के परन्तुक के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक का प्रमाणपत्र कब अन्तिम और निश्चायक साक्ष्य होगा?

a. प्रत्येक मामले में

b. केवल न्यायालय के आदेश पर

c. जब वह धारा 16क(1क) के परन्तुक में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ के नमूने से संबंधित न हो

d. केवल अभियोजन की सहमति से

 

35.  धारा 13(5) के परन्तुक के अनुसार कौन-सा दस्तावेज अन्तिम और निश्चायक साक्ष्य होगा?

a. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

b. खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट

c. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र

d. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की रिपोर्ट

 

36.  धारा 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" में कौन सम्मिलित है?

a. केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक

b. केवल लोक विश्लेषक

c. वह अधिकारी जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त किसी खाद्य प्रयोगशाला का उस समय भारसाधक हो

d. केवल खाद्य निरीक्षक

 

37.  धारा 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या अधिकारी का पदनाम भिन्न होने पर भी वह "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" में सम्मिलित होगा?

a. नहीं

b. केवल अधिसूचना होने पर

c. हाँ, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो

d. केवल निदेशक पदनाम होने पर

 

38.  धारा 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार यह विस्तारित अर्थ किन धाराओं के प्रयोजनों के लिए है?

a. केवल धारा 13 के लिए

b. केवल धारा 16(1)(च) के लिए

c. धारा 13 तथा धारा 16(1)(च) के प्रयोजनों के लिए

d. सम्पूर्ण अधिनियम के लिए

 

39.  धारा 13(4) का विषय क्या है?

a. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

b. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के प्रमाणपत्र का साक्ष्यात्मक प्रभाव

c. खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ

d. नमूना लेने की प्रक्रिया

 

40.  धारा 13(4) के अनुसार यह उपधारा कब लागू होती है?

a. जब लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है

b. जब धारा 13(2ख) के अधीन प्राप्त केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक का प्रमाणपत्र किसी कार्यवाही में पेश किया जाता है

c. जब खाद्य निरीक्षक नमूना लेता है

d. जब अभियोजन प्रारम्भ होता है

 

41.  धारा 13(4) के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत होने पर किसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा?

a. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

b. खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट

c. विश्लेषणार्थ लिए गए खाद्य के नमूने के किसी भाग को

d. खाद्य निरीक्षक को

 

42.  धारा 13(4) के अनुसार यह उपबंध किन कार्यवाहियों पर लागू होता है?

a. केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कार्यवाहियों पर

b. केवल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 272 से 276 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों पर

c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 272 से 276 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों पर

d. केवल सिविल न्यायालय की कार्यवाहियों पर

 

43.  धारा 13(5) के अनुसार लोक विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट कब साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है?

a. केवल न्यायालय की अनुमति से

b. जब तक वह धारा 13(3) के अधीन अतिष्ठित न हो गई हो

c. केवल अभियोजन प्रारम्भ होने से पूर्व

d. केवल केन्द्रीय सरकार की अनुमति से

 

44.  धारा 13(5) के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र किस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है?

a. केवल विशेषज्ञ राय के रूप में

b. केवल प्राथमिक साक्ष्य के रूप में

c. उसमें वर्णित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में

d. केवल अभिलेख के रूप में

 

45.  धारा 13(5) के अनुसार रिपोर्ट या प्रमाणपत्र किन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं?

a. केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कार्यवाहियों में

b. केवल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 272 से 276 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों में

c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 272 से 276 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से 278] के अधीन कार्यवाहियों में

d. केवल सिविल न्यायालय की कार्यवाहियों में

 

46.  धारा 13(5) के परन्तुक के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक का प्रमाणपत्र कब अन्तिम और निश्चायक साक्ष्य होगा?

a. प्रत्येक मामले में

b. केवल न्यायालय के आदेश पर

c. जब वह धारा 16क(1क) के परन्तुक में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ के नमूने से संबंधित न हो

d. केवल अभियोजन की सहमति से

 

47.  धारा 13(5) के परन्तुक के अनुसार कौन-सा दस्तावेज अन्तिम और निश्चायक साक्ष्य होगा?

a. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

b. खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट

c. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र

d. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की रिपोर्ट

 

48.  धारा 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" में कौन सम्मिलित है?

a. केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक

b. केवल लोक विश्लेषक

c. वह अधिकारी जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त किसी खाद्य प्रयोगशाला का उस समय भारसाधक हो

d. केवल खाद्य निरीक्षक

 

49.  धारा 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या अधिकारी का पदनाम भिन्न होने पर भी वह "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" में सम्मिलित होगा?

a. नहीं

b. केवल अधिसूचना होने पर

c. हाँ, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो

d. केवल निदेशक पदनाम होने पर

 

50.  धारा 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार यह विस्तारित अर्थ किन धाराओं के प्रयोजनों के लिए है?

a. केवल धारा 13 के लिए

b. केवल धारा 16(1)(च) के लिए

c. धारा 13 तथा धारा 16(1)(च) के प्रयोजनों के लिए

d. सम्पूर्ण अधिनियम के लिए

 

51.  धारा 14 का विषय क्या है?

a. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

b. विनिर्माताओं, वितरकों और व्यवहारियों द्वारा वारण्टी दिया जाना

c. खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ

d. खाद्य पदार्थों का आयात

 

52.  धारा 14 के अनुसार कौन विक्रेता को वारण्टी देने के लिए बाध्य है?

a. केवल खाद्य निरीक्षक

b. केवल स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी

c. खाद्य पदार्थ का विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी

d. केवल उपभोक्ता

 

53.  धारा 14 के अनुसार विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी खाद्य पदार्थ कब विक्रय करेगा?

a. जब खाद्य निरीक्षक अनुमति दे

b. जब वह पदार्थ की प्रकृति और क्वालिटी के बारे में विहित प्ररूप में लिखित वारण्टी विक्रेता को दे दे

c. जब न्यायालय आदेश दे

d. जब लोक विश्लेषक रिपोर्ट दे

 

54.  धारा 14 के अनुसार वारण्टी किस विषय में दी जाएगी?

a. खाद्य पदार्थ के मूल्य के बारे में

b. खाद्य पदार्थ की मात्रा के बारे में

c. खाद्य पदार्थ की प्रकृति और क्वालिटी के बारे में

d. विक्रेता की पहचान के बारे में

 

55.  धारा 14 के अनुसार वारण्टी किस प्ररूप में दी जाएगी?

a. मौखिक रूप में

b. शपथपत्र के रूप में

c. विहित प्ररूप में लिखित रूप में

d. न्यायालय द्वारा निर्धारित प्ररूप में

 

56.  धारा 14 के अनुसार वारण्टी किसे दी जाएगी?

a. लोक विश्लेषक को

b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को

c. विक्रेता को

d. न्यायालय को

 

57.  धारा 14 के परन्तुक के अनुसार कौन-सा दस्तावेज वारण्टी माना जाएगा?

a. केवल अनुज्ञप्ति

b. केवल परीक्षण रिपोर्ट

c. खाद्य पदार्थ के विक्रय के संबंध में दिया गया बिल, कैश मेमो या बीजक

d. केवल चालान

 

58.  धारा 14 के परन्तुक के अनुसार बिल, कैश मेमो या बीजक किसके द्वारा दिया जाना चाहिए?

a. खाद्य निरीक्षक द्वारा

b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा

c. विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी द्वारा

d. न्यायालय द्वारा

 

59.  धारा 14 के परन्तुक के अनुसार बिल, कैश मेमो या बीजक किसे दिया जाना चाहिए?

a. उपभोक्ता को

b. न्यायालय को

c. विक्रेता को

d. लोक विश्लेषक को

 

60.  धारा 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार "वितरक" शब्द के अन्तर्गत कौन सम्मिलित है?

a. थोक विक्रेता

b. खुदरा विक्रेता

c. कमीशन अभिकर्ता

d. उपभोक्ता

 

61.  धारा 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार "वितरक" का यह अर्थ किन धाराओं के प्रयोजनों के लिए है?

a. केवल धारा 14 के लिए

b. धारा 14, धारा 19(2) और धारा 20क के प्रयोजनों के लिए

c. केवल धारा 20क के लिए

d. सम्पूर्ण अधिनियम के लिए

 

62.  धारा 14क का विषय क्या है?

a. खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ

b. विक्रेता द्वारा उस व्यक्ति का नाम आदि प्रकट किया जाना जिससे खाद्य पदार्थ क्रय किया गया था

c. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

d. वारण्टी का प्रारूप

 

63.  धारा 14क के अनुसार खाद्य निरीक्षक की अपेक्षा पर जानकारी देने के लिए कौन बाध्य है?

a. केवल विनिर्माता

b. केवल वितरक

c. प्रत्येक खाद्य पदार्थ का विक्रेता

d. केवल उपभोक्ता

 

64.  धारा 14क के अनुसार विक्रेता किसका नाम प्रकट करेगा?

a. खाद्य निरीक्षक का

b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का

c. उस व्यक्ति का जिससे उसने खाद्य पदार्थ क्रय किया

d. उपभोक्ता का

 

65.  धारा 14क के अनुसार विक्रेता किसका पता प्रकट करेगा?

a. अपने गोदाम का

b. खाद्य निरीक्षक का

c. उस व्यक्ति का जिससे उसने खाद्य पदार्थ क्रय किया

d. उपभोक्ता का

 

66.  धारा 14क के अनुसार विक्रेता कौन-सी अन्य जानकारी प्रकट करेगा?

a. खाद्य पदार्थ का मूल्य

b. खाद्य पदार्थ की मात्रा

c. उस व्यक्ति की अन्य विशिष्टियाँ जिससे उसने खाद्य पदार्थ क्रय किया

d. विक्रय की तिथि

 

67.  धारा 14क के अनुसार यह जानकारी किसे प्रकट की जाएगी?

a. न्यायालय को

b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को

c. खाद्य निरीक्षक को

d. लोक विश्लेषक को

 

68.  धारा 14क के अनुसार विक्रेता यह जानकारी कब प्रकट करेगा?

a. प्रत्येक विक्रय के समय

b. अभियोजन प्रारम्भ होने के बाद

c. जब खाद्य निरीक्षक द्वारा उससे इसकी अपेक्षा की जाए

d. केवल न्यायालय के आदेश पर

 

69.  धारा 15 का विषय क्या है?

a. खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ

b. खाद्य विषाक्तता की अधिसूचना

c. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

d. वारण्टी का प्रावधान

 

70.  धारा 15 के अनुसार खाद्य विषाक्तता की अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास है?

a. केवल केन्द्रीय सरकार

b. केवल राज्य सरकार

c. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास

d. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पास

 

71.  धारा 15 के अनुसार अधिसूचना किस माध्यम से जारी की जाएगी?

a. प्रेस विज्ञप्ति द्वारा

b. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

c. समाचार पत्र द्वारा

d. न्यायालय के आदेश द्वारा

 

72.  धारा 15 के अनुसार अधिसूचना किन व्यक्तियों के संबंध में जारी की जा सकती है?

a. खाद्य निरीक्षकों के संबंध में

b. लोक विश्लेषकों के संबंध में

c. ऐसे चिकित्सा व्यवसायियों के संबंध में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में अपनी वृत्ति कर रहे हों

d. केवल अस्पतालों के संबंध में

 

73.  धारा 15 के अनुसार चिकित्सा व्यवसायियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है?

a. खाद्य पदार्थों का विश्लेषण करें

b. खाद्य निरीक्षण करें

c. वे अपने संज्ञान में आने वाली खाद्य विषाक्तता की घटनाओं की रिपोर्ट दें

d. अभियोजन प्रारम्भ करें

 

74.  धारा 15 के अनुसार चिकित्सा व्यवसायी किन घटनाओं की रिपोर्ट देंगे?

a. सभी संक्रामक रोगों की

b. केवल महामारी की

c. अपने संज्ञान में आने वाली खाद्य विषाक्तता की घटनाओं की

d. केवल मृत्यु की घटनाओं की

 

75.  धारा 15 के अनुसार खाद्य विषाक्तता की रिपोर्ट किसे दी जाएगी?

a. न्यायालय को

b. खाद्य निरीक्षक को

c. अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकारी को

d. लोक विश्लेषक को

 

76.  धारा 15 के अनुसार चिकित्सा व्यवसायी किस स्थानीय क्षेत्र में अपनी वृत्ति कर रहे होने चाहिए?

a. किसी भी स्थानीय क्षेत्र में

b. राज्य की राजधानी में

c. अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में

d. केवल नगर निगम क्षेत्र में

 

77.  धारा 16 का विषय क्या है?

a. खाद्य निरीक्षकों की शक्तियाँ

b. शास्तियां

c. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट

d. खाद्य विषाक्तता की अधिसूचना

 

78.  धारा 16(1) के अनुसार यह उपधारा किन उपबंधों के अधीन है?

a. धारा 15 के उपबंधों के अधीन

b. धारा 16(1क) के उपबंधों के अधीन

c. धारा 17 के उपबंधों के अधीन

d. धारा 20 के उपबंधों के अधीन

 

79.  धारा 16(1)(क) के अनुसार कौन-से कार्य दण्डनीय हैं?

a. केवल अपमिश्रित खाद्य का विक्रय

b. केवल मिथ्या छाप वाले खाद्य का आयात

c. अपमिश्रित, मिथ्या छाप वाले अथवा प्रतिषिद्ध खाद्य पदार्थ का आयात, विक्रयार्थ विनिर्माण, भंडारकरण, विक्रय या वितरण

d. केवल प्रतिषिद्ध खाद्य का वितरण

 

80.  धारा 16(1)(क)(i) के अनुसार किन खाद्य पदार्थों के संबंध में अपराध होता है?

a. केवल अपमिश्रित खाद्य के संबंध में

b. केवल मिथ्या छाप वाले खाद्य के संबंध में

c. धारा 2 के अनुसार अपमिश्रित, मिथ्या छाप वाले अथवा जिनका विक्रय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, नियमों या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के आदेश से प्रतिषिद्ध हो

d. केवल आयातित खाद्य के संबंध में

 

81.  धारा 16(1)(क)(ii) के अनुसार किन खाद्य पदार्थों के संबंध में अपराध होता है?

a. केवल अपमिश्रित खाद्य के संबंध में

b. केवल मिथ्या छाप वाले खाद्य के संबंध में

c. खण्ड 16(1)(क)(i) से भिन्न ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 या नियमों का उल्लंघन किया गया हो

d. केवल आयातित खाद्य के संबंध में

 

82.  धारा 16(1)(ख) के अनुसार कौन-सा अपद्रव्य दण्डनीय है?

a. प्रत्येक अपद्रव्य

b. केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अपद्रव्य

c. ऐसा अपद्रव्य जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है और जिसका आयात, विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण किया जाए

d. केवल आयातित अपद्रव्य

 

83.  धारा 16(1)(ग) के अनुसार कौन-सा कार्य दण्डनीय है?

a. खाद्य निरीक्षक को सूचना देना

b. खाद्य निरीक्षक को विधिपूर्वक नमूना लेने से रोकना

c. नमूना प्रस्तुत करना

d. वारण्टी देना

 

84.  धारा 16(1)(घ) के अनुसार कौन-सा कार्य दण्डनीय है?

a. खाद्य निरीक्षक को सहयोग करना

b. खाद्य निरीक्षक को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग से रोकना

c. रिपोर्ट प्राप्त करना

d. विश्लेषण कराना

 

85.  धारा 16(1)(ङ) के अनुसार खाद्य पदार्थ का विनिर्माता कब दण्डनीय होगा?

a. जब वह अपमिश्रित खाद्य का विक्रय करे

b. जब वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न होने वाले अपद्रव्य को अपने कब्जे या अधिभोगाधीन परिसर में रखे

c. जब वह वारण्टी दे

d. जब वह नमूना प्रस्तुत करे

 

86.  धारा 16(1)(च) के अनुसार कौन-सा कार्य दण्डनीय है?

a. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त करना

b. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक या लोक विश्लेषक की रिपोर्ट अथवा प्रमाणपत्र का विज्ञापन के लिए उपयोग करना

c. रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना

d. प्रमाणपत्र प्राप्त करना

 

87.  धारा 16(1)(छ) के अनुसार कौन-सा कार्य दण्डनीय है?

a. वारण्टी न देना

b. विक्रय किए गए खाद्य पदार्थ के संबंध में मिथ्या वारंटी देना

c. बिल न देना

d. खाद्य निरीक्षक को सूचना देना

 

88.  धारा 16(1) के अनुसार सामान्य दण्ड क्या है?

a. अधिकतम एक वर्ष का कारावास और ₹500 जुर्माना

b. न्यूनतम छह माह से अधिकतम तीन वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम एक हजार रुपए का जुर्माना

c. केवल जुर्माना

d. अधिकतम छह माह का कारावास

 

89.  धारा 16(1) के अनुसार यह दण्ड किसके अतिरिक्त है?

a. भारतीय दण्ड संहिता के दण्ड के अतिरिक्त

b. धारा 6 के अधीन दण्ड के अतिरिक्त

c. सीमाशुल्क अधिनियम के दण्ड के अतिरिक्त

d. धारा 15 के अधीन दण्ड के अतिरिक्त

 

90.  धारा 16(1) के प्रथम परन्तुक (i) के अनुसार कम दण्ड कब दिया जा सकता है?

a. प्रत्येक मामले में

b. जब अपराध प्राथमिक खाद्य के प्राकृतिक कारणों से अपमिश्रित होने या धारा 2(ix)(ट) के अर्थ में मिथ्या छाप वाले खाद्य से संबंधित हो

c. केवल प्रथम अपराध पर

d. केवल अभियुक्त के स्वीकार करने पर

 

91.  धारा 16(1) के प्रथम परन्तुक (i) के अनुसार अपमिश्रण किस कारण से होना चाहिए?

a. विनिर्माता की लापरवाही से

b. विक्रेता की गलती से

c. मानवीय नियंत्रण के बाहर के कारणों से

d. परिवहन की त्रुटि से

 

92.  धारा 16(1) के प्रथम परन्तुक (ii) के अनुसार कम दण्ड कब दिया जा सकता है?

a. जब अपराध धारा 16(1)(क)(i) के अधीन हो

b. जब अपराध धारा 16(1)(क)(ii) के अधीन हो और धारा 23(1)(क), 23(1)(छ) या धारा 24(2)(ख) के नियमों के उल्लंघन से संबंधित न हो

c. प्रत्येक तकनीकी उल्लंघन में

d. केवल प्रथम अपराध में

 

93.  धारा 16(1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार कम दण्ड देने के लिए न्यायालय को क्या करना होगा?

a. अभियोजन की सहमति लेनी होगी

b. राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

c. पर्याप्त एवं विशेष कारण निर्णय में अभिलिखित करने होंगे

d. केवल जुर्माना लगाना होगा

 

94.  धारा 16(1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार कम दण्ड कितना हो सकता है?

a. अधिकतम एक वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 जुर्माना

b. न्यूनतम तीन माह से अधिकतम दो वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम पाँच सौ रुपए का जुर्माना

c. केवल ₹500 का जुर्माना

d. अधिकतम छह माह का कारावास

 

95.  धारा 16(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार और कम दण्ड कब दिया जा सकता है?

a. जब अपराध धारा 16(1)(क)(ii) के अधीन हो तथा धारा 23(1)(क), 23(1)(छ) या धारा 24(2)(ख) के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन से संबंधित हो

b. प्रत्येक अपराध में

c. केवल प्रथम अपराध में

d. केवल अपमिश्रित खाद्य के मामलों में

 

96.  धारा 16(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार न्यायालय को कम दण्ड देने के लिए क्या करना होगा?

a. अभियुक्त से शपथपत्र लेना होगा

b. राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी

c. पर्याप्त एवं विशेष कारण निर्णय में अभिलिखित करने होंगे

d. लोक विश्लेषक की अनुमति लेनी होगी

 

97.  धारा 16(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार दण्ड कितना हो सकता है?

a. अधिकतम छह माह का कारावास तथा ₹1,000 जुर्माना

b. न्यूनतम तीन माह का कारावास तथा ₹500 जुर्माना

c. अधिकतम तीन माह का कारावास तथा अधिकतम पाँच सौ रुपए का जुर्माना

d. केवल चेतावनी

 

98.  धारा 16(1क) के अनुसार यह उपधारा किन व्यक्तियों पर लागू होती है?

a. केवल विनिर्माता पर

b. केवल विक्रेता पर

c. ऐसे व्यक्ति पर जो स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कार्य करता है

d. केवल आयातक पर

 

99.  धारा 16(1क)(i) के अनुसार कौन-से खाद्य पदार्थ के संबंध में अपराध होता है?

a. केवल मिथ्या छाप वाले खाद्य पदार्थ

b. धारा 2 के खण्ड (iक) के उपखण्ड (ङ) से उपखण्ड (ठ) तक के अर्थ में अपमिश्रित खाद्य पदार्थ

c. केवल प्राथमिक खाद्य

d. केवल आयातित खाद्य

 

100.  धारा 16(1क)(ii) के अनुसार कौन-सा अपद्रव्य इस उपधारा के अधीन आता है?

a. प्रत्येक अपद्रव्य

b. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अपद्रव्य

c. केवल प्राकृतिक अपद्रव्य

d. केवल आयातित अपद्रव्य

 

101.  धारा 16(1क) के अनुसार कौन-कौन से कार्य दण्डनीय हैं?

a. केवल विक्रय

b. केवल आयात

c. भारत में आयात करना, विक्रयार्थ विनिर्माण करना, भंडारकरण करना, विक्रय करना या वितरण करना

d. केवल वितरण

 

102.  धारा 16(1क) के अनुसार यह दण्ड किसके अतिरिक्त है?

a. भारतीय न्याय संहिता के दण्ड के अतिरिक्त

b. धारा 6 के उपबंधों के अधीन दण्ड के अतिरिक्त

c. धारा 15 के दण्ड के अतिरिक्त

d. सीमाशुल्क अधिनियम के दण्ड के अतिरिक्त

 

103.  धारा 16(1क) के अनुसार सामान्य दण्ड क्या है?

a. न्यूनतम छह माह से अधिकतम तीन वर्ष का कारावास तथा ₹1,000 जुर्माना

b. न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम छह वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम ₹2,000 का जुर्माना

c. अधिकतम दो वर्ष का कारावास तथा ₹500 जुर्माना

d. केवल जुर्माना

 

104.  धारा 16(1क) के परन्तुक का विषय क्या है?

a. पुनरावृत्ति पर दण्ड

b. मृत्यु या घोर उपहति की सम्भावना होने पर शास्ति

c. जमानत का प्रावधान

d. अभियोजन की स्वीकृति

 

105.  धारा 16(1क) के परन्तुक के अनुसार कठोर दण्ड कब दिया जाएगा?

a. प्रत्येक अपराध में

b. जब ऐसे खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के उपभोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति होने की सम्भावना हो

c. केवल पुनरावृत्ति पर

d. केवल आयात के मामलों में

 

106.  धारा 16(1क) के परन्तुक के अनुसार "घोर उपहति" किस धारा के अर्थ में होगी?

a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 319

b. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 116]

c. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115

d. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323

 

107.  धारा 16(1क) के परन्तुक के अनुसार मृत्यु या घोर उपहति की सम्भावना होने पर न्यूनतम कारावास कितना होगा?

a. एक वर्ष

b. दो वर्ष

c. तीन वर्ष

d. पाँच वर्ष

 

108.  धारा 16(1क) के परन्तुक के अनुसार मृत्यु या घोर उपहति की सम्भावना होने पर अधिकतम कारावास कितना हो सकता है?

a. सात वर्ष

b. दस वर्ष

c. चौदह वर्ष

d. आजीवन कारावास

 

109.  धारा 16(1क) के परन्तुक के अनुसार मृत्यु या घोर उपहति की सम्भावना होने पर न्यूनतम जुर्माना कितना होगा?

a. ₹2,000

b. ₹3,000

c. ₹5,000

d. ₹10,000

 

110.  धारा 16(1कक) के अनुसार यह उपधारा किस पर लागू होती है?

a. केवल खाद्य निरीक्षक पर

b. केवल विनिर्माता पर

c. उस व्यक्ति पर जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में धारा 10(4) के अधीन खाद्य पदार्थ रखा गया है

d. केवल लोक विश्लेषक पर

 

111.  धारा 16(1कक) के अनुसार कौन-सा कार्य दण्डनीय है?

a. खाद्य पदार्थ का परीक्षण कराना

b. खाद्य पदार्थ को बिगाड़ना या उसमें किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करना

c. खाद्य पदार्थ का निरीक्षण करना

d. खाद्य पदार्थ का नमूना देना

 

112.  धारा 16(1कक) के अनुसार न्यूनतम कारावास कितना है?

a. तीन मास

b. छह मास

c. एक वर्ष

d. दो वर्ष

 

113.  धारा 16(1कक) के अनुसार अधिकतम कारावास कितना है?

a. एक वर्ष

b. दो वर्ष

c. तीन वर्ष

d. पाँच वर्ष

 

114.  धारा 16(1कक) के अनुसार न्यूनतम जुर्माना कितना है?

a. ₹500

b. ₹1,000

c. ₹2,000

d. ₹5,000

 

115.  धारा 16(1ख) के अनुसार यह उपधारा किस पर लागू होती है?

a. केवल खाद्य निरीक्षक पर

b. केवल विनिर्माता पर

c. उस व्यक्ति पर जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में धारा 10(4) के अधीन खाद्य पदार्थ रखा गया है

d. केवल लोक विश्लेषक पर

 

116.  धारा 16(1ख) के अनुसार कौन-सा कार्य दण्डनीय है?

a. खाद्य पदार्थ का नमूना लेना

b. ऐसे खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करना जिसे मजिस्ट्रेट ने धारा 2(iक)(ज) के अर्थ में अपमिश्रित पाया हो

c. खाद्य पदार्थ का परीक्षण कराना

d. खाद्य पदार्थ का भंडारण करना

 

117.  धारा 16(1ख) के अनुसार कठोर शास्ति कब लागू होगी?

a. प्रत्येक मामले में

b. केवल पुनरावृत्ति पर

c. जब ऐसे खाद्य पदार्थ के उपभोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति होने की सम्भावना हो

d. केवल आयात के मामलों में

 

118.  धारा 16(1ख) के अनुसार "घोर उपहति" किस धारा के अर्थ में होगी?

a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 319

b. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 116]

c. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115

d. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323

 

119.  धारा 16(1ख) के अनुसार न्यूनतम कारावास कितना है?

a. एक वर्ष

b. दो वर्ष

c. तीन वर्ष

d. पाँच वर्ष

 

120.  धारा 16(1ख) के अनुसार अधिकतम कारावास कितना है?

a. सात वर्ष

b. दस वर्ष

c. चौदह वर्ष

d. आजीवन कारावास

 

121.  धारा 16(1ख) के अनुसार न्यूनतम जुर्माना कितना है?

a. ₹1,000

b. ₹2,000

c. ₹5,000

d. ₹10,000

 

122.  धारा 16(1ख) के अनुसार यह उपधारा किस उपधारा के होते हुए भी लागू होगी?

a. धारा 16(1) के होते हुए भी

b. धारा 16(1क) के होते हुए भी

c. धारा 16(1कक) के होते हुए भी

d. धारा 16(2) के होते हुए भी

 

123.  धारा 16(1ग) के अनुसार कौन-सा उल्लंघन दण्डनीय है?

a. केवल धारा 14 का उल्लंघन

b. केवल धारा 14क का उल्लंघन

c. धारा 14 या धारा 14क के उपबंधों का उल्लंघन

d. केवल धारा 15 का उल्लंघन

 

124.  धारा 16(1ग) के अनुसार अधिकतम कारावास कितना है?

a. तीन मास

b. छह मास

c. एक वर्ष

d. दो वर्ष

 

125.  धारा 16(1ग) के अनुसार न्यूनतम जुर्माना कितना है?

a. ₹250

b. ₹500

c. ₹1,000

d. ₹2,000

 

126.  धारा 16(1घ) के अनुसार न्यायालय अनुज्ञप्ति कब रद्द कर सकता है?

a. प्रथम अपराध पर

b. जब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन सिद्धदोष व्यक्ति पुनः वैसा ही अपराध करे

c. केवल न्यायालय की इच्छा से

d. जब खाद्य निरीक्षक अनुशंसा करे

 

127.  धारा 16(1घ) के अनुसार न्यायालय किस अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है?

a. आयात अनुज्ञप्ति

b. व्यापार अनुज्ञप्ति

c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को

d. नगरपालिका अनुज्ञप्ति

 

128.  धारा 16(1घ) के अनुसार अनुज्ञप्ति रद्द होने का प्रभाव क्या होगा?

a. वह केवल एक वर्ष के लिए निलंबित होगी

b. वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 या नियमों के किसी उपबंध के होते हुए भी रद्द हो जाएगी

c. उसे राज्य सरकार पुनः बहाल करेगी

d. वह केवल न्यायालय की अनुमति से प्रभावी होगी

 

129.  धारा 16(2) के अनुसार न्यायालय किन परिस्थितियों में प्रकाशन का आदेश दे सकता है?

a. प्रत्येक दोषसिद्धि पर

b. जब सिद्धदोष व्यक्ति पुनः वैसा ही अपराध करे

c. केवल प्रथम अपराध पर

d. केवल अभियोजन के आवेदन पर

 

130.  धारा 16(2) के अनुसार किन विवरणों का प्रकाशन कराया जा सकता है?

a. केवल अपराधी का नाम

b. केवल अधिरोपित शास्ति

c. अपराधी का नाम, निवास-स्थान, अपराध तथा अधिरोपित शास्ति

d. केवल न्यायालय का निर्णय

 

131.  धारा 16(2) के अनुसार प्रकाशन का व्यय कौन वहन करेगा?

a. राज्य सरकार

b. स्थानीय प्राधिकारी

c. अपराधी

d. न्यायालय

 

132.  धारा 16(2) के अनुसार प्रकाशन किन माध्यमों से कराया जा सकता है?

a. केवल राजपत्र में

b. केवल समाचारपत्र में

c. न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समाचारपत्रों तथा अन्य रीति से

d. केवल रेडियो द्वारा

 

133.  धारा 16(2) के अनुसार प्रकाशन का व्यय किसका भाग माना जाएगा?

a. अभियोजन व्यय का

b. न्यायालय शुल्क का

c. दोषसिद्धि पर होने वाले खर्च का

d. प्रशासनिक व्यय का

 

134.  धारा 16(2) के अनुसार प्रकाशन का व्यय किस प्रकार वसूल किया जाएगा?

a. राजस्व बकाया की भाँति

b. दीवानी डिक्री की भाँति

c. जुर्माने की भाँति

d. न्यायालय शुल्क की भाँति

 

135.  धारा 16क का विषय क्या है?

a. न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति

b. शास्तियां

c. अपराधों का संज्ञान और विचारण

d. सम्पत्ति का समपहरण

 

136.  धारा 16क के अनुसार यह धारा किस संहिता में किसी बात के होते हुए भी लागू होती है?

a. भारतीय न्याय संहिता, 2023

b. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

c. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) में किसी बात के होते हुए भी

d. दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

 

137.  धारा 16क के अनुसार किन अपराधों का संक्षेपतः विचारण किया जाएगा?

a. धारा 16 के सभी अपराधों का

b. धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन सभी अपराधों का

c. केवल धारा 16(1क) के अपराधों का

d. केवल धारा 14 के अपराधों का

 

138.  धारा 16क के अनुसार संक्षिप्त विचारण कौन करेगा?

a. केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

b. केवल सत्र न्यायालय

c. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट

d. कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट

 

139.  धारा 16क के अनुसार प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को कौन विशेष रूप से सशक्त करेगा?

a. उच्च न्यायालय

b. केन्द्रीय सरकार

c. राज्य सरकार

d. जिला न्यायाधीश

 

140.  धारा 16क के अनुसार संक्षिप्त विचारण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की कौन-सी धाराएँ यावत्शक्य लागू होंगी?

a. धारा 154 से 173 तक

b. धारा 190 से 210 तक

c. धारा 262 से धारा 265 तक (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तत्स्थानी उपबंध)

d. धारा 300 से 320 तक

 

141.  धारा 16क के प्रथम परन्तुक के अनुसार संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कितनी अवधि का कारावास दिया जा सकता है?

a. छह माह

b. एक वर्ष

c. दो वर्ष

d. तीन वर्ष

 

142.  धारा 16क के द्वितीय परन्तुक के अनुसार मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कब नहीं करेगा?

a. जब अभियुक्त अनुरोध करे

b. जब उसे प्रतीत हो कि एक वर्ष से अधिक कारावास का दण्डादेश देना पड़ सकता है या किसी अन्य कारण से संक्षिप्त विचारण करना अवांछनीय है

c. जब अभियोजन अनुपस्थित हो

d. जब मामला जमानती हो

 

143.  धारा 16क के द्वितीय परन्तुक के अनुसार संक्षिप्त विचारण छोड़ने से पूर्व मजिस्ट्रेट क्या करेगा?

a. निर्णय सुनाएगा

b. अभियोजन बंद करेगा

c. पक्षकारों को सुनेगा

d. मामला स्थानांतरित करेगा

 

144.  धारा 16क के द्वितीय परन्तुक के अनुसार संक्षिप्त विचारण छोड़ने पर मजिस्ट्रेट क्या अभिलिखित करेगा?

a. दोषसिद्धि का आदेश

b. बरी करने का आदेश

c. उस आशय का आदेश

d. अंतिम निर्णय

 

145.  धारा 16क के द्वितीय परन्तुक के अनुसार संक्षिप्त विचारण छोड़ने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा?

a. अभियोजन समाप्त करेगा

b. जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो ऐसे किसी भी साक्षी को पुनः बुलाएगा

c. अभियुक्त को रिहा करेगा

d. मामला उच्च न्यायालय को भेजेगा

 

146.  धारा 16क के द्वितीय परन्तुक के अनुसार इसके बाद मामले की सुनवाई किस प्रकार होगी?

a. केवल लिखित साक्ष्य के आधार पर

b. सत्र विचारण की रीति से

c. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) द्वारा उपबंधित रीति से सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा

d. केवल लोक अभियोजक की दलीलों पर

 

147.  धारा 17 का विषय क्या है?

a. शास्तियां

b. कम्पनियों द्वारा अपराध

c. अभियोजन की स्वीकृति

d. खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति

 

148.  धारा 17(1) के अनुसार यह धारा कब लागू होती है?

a. जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपराध करे

b. जब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो

c. केवल सरकारी कम्पनी द्वारा अपराध होने पर

d. केवल आयात के मामलों में

 

149.  धारा 17(1)(क)(i) के अनुसार कम्पनी के अपराध के लिए कौन दोषी समझा जाएगा?

a. कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी

b. कम्पनी का प्रत्येक अंशधारक

c. धारा 17(2) के अधीन नामनिर्देशित उत्तरदायी व्यक्ति

d. केवल कम्पनी का अध्यक्ष

 

150.  धारा 17(1)(क)(ii) के अनुसार यदि कोई उत्तरदायी व्यक्ति नामनिर्देशित न हो तो कौन दोषी समझा जाएगा?

a. केवल कम्पनी का अध्यक्ष

b. प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कम्पनी के कारबार के संचालन का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था

c. केवल निदेशक मंडल

d. केवल प्रबन्धक