Download Prevention of Food Adulteration Act 1954 MCQs Set - 3 PDF
1. धारा 9(1) के अनुसार स्थानीय क्षेत्र कौन सौंपेगा?
a. स्थानीय प्राधिकारी
b. समिति
c. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
d. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक
2. धारा 9(1) के परन्तुक का विषय क्या है?
a. खाद्य निरीक्षक के कर्तव्य
b. खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध
c. खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ
d. खाद्य निरीक्षक का वेतन
3. धारा 9(1) के परन्तुक के अनुसार किस व्यक्ति को खाद्य निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा?
a. जो सरकारी कर्मचारी न हो
b. जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में कोई वित्तीय हित हो
c. जो लोक विश्लेषक हो
d. जो निजी चिकित्सक हो
4. धारा 9(1) के परन्तुक के अनुसार खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन-सी अयोग्यता निर्धारित है?
a. पाँच वर्ष का अनुभव न होना
b. सरकारी सेवा में न होना
c. किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में वित्तीय हित होना
d. चिकित्सा डिग्री का अभाव
5. धारा 9(2) का विषय क्या है?
a. खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति
b. खाद्य निरीक्षक का लोक सेवक होना एवं अधीनस्थता
c. खाद्य निरीक्षक की अर्हताएँ
d. खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ
6. धारा 9(2) के अनुसार प्रत्येक खाद्य निरीक्षक क्या समझा जाएगा?
a. न्यायिक अधिकारी
b. राजपत्रित अधिकारी
c. लोक सेवक
d. लोक विश्लेषक
7. धारा 9(2) के अनुसार प्रत्येक खाद्य निरीक्षक किस धारा के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा?
a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 20
b. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28)] के अर्थ में
c. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3
d. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197
8. धारा 9(2) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किसके शासकीय रूप से अधीनस्थ होगा?
a. स्थानीय प्राधिकारी के
b. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक के
c. ऐसे प्राधिकारी के जिसे उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे
d. समिति के
9. धारा 9(2) के अनुसार खाद्य निरीक्षक का अधीनस्थ प्राधिकारी कौन विनिर्दिष्ट करेगा?
a. समिति
b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी
c. उसे नियुक्त करने वाली सरकार
d. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक
10. धारा 10 का विषय क्या है?
a. खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति
b. खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां
c. लोक विश्लेषकों की शक्तियां
d. खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियां
11. धारा 10(1) के अनुसार खाद्य निरीक्षक को क्या शक्तियां प्राप्त हैं?
a. केवल तलाशी की शक्ति
b. केवल गिरफ्तारी की शक्ति
c. धारा 10(1) में विनिर्दिष्ट शक्तियां
d. केवल नमूना भेजने की शक्ति
12. धारा 10(1)(क) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग कर सकता है?
a. खाद्य पदार्थ जब्त करने के लिए
b. खाद्य पदार्थ के नमूने लेने के लिए
c. लाइसेंस जारी करने के लिए
d. दण्ड लगाने के लिए
13. धारा 10(1)(क) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किन व्यक्तियों से खाद्य पदार्थ का नमूना ले सकता है?
a. केवल विक्रेता से
b. केवल परेषिती से
c. उपखण्ड (i), (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से
d. केवल निर्माता से
14. धारा 10(1)(क)(i) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किससे खाद्य पदार्थ का नमूना ले सकता है?
a. किसी न्यायिक अधिकारी से
b. ऐसे पदार्थ का विक्रय करने वाले किसी व्यक्ति से
c. केवल निर्माता से
d. केवल गोदाम प्रभारी से
15. धारा 10(1)(क)(i) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस पदार्थ का नमूना ले सकता है?
a. किसी भी वस्तु का
b. विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थ का
c. औषधि का
d. जल का
16. धारा 10(1)(क)(ii) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किससे खाद्य पदार्थ का नमूना ले सकता है?
a. केवल निर्माता से
b. ऐसे व्यक्ति से जो खाद्य पदार्थ को किसी क्रेता या परेषिती के पास पहुँचाने, परिदान करने या परिदान के लिए तैयार करने में लगा हो
c. केवल थोक व्यापारी से
d. केवल उपभोक्ता से
17. धारा 10(1)(क)(ii) के अनुसार खाद्य पदार्थ को किसके पास पहुँचाने वाले व्यक्ति से नमूना लिया जा सकता है?
a. न्यायालय के पास
b. किसी क्रेता या परेषिती के पास
c. केवल गोदाम के पास
d. केवल प्रयोगशाला के पास
18. धारा 10(1)(क)(ii) के अनुसार खाद्य पदार्थ को परिदान करने या परिदान के लिए तैयार करने वाले व्यक्ति से क्या लिया जा सकता है?
a. अनुज्ञप्ति
b. अभिलेख
c. खाद्य पदार्थ का नमूना
d. शुल्क
19. धारा 10(1)(क)(iii) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किससे खाद्य पदार्थ का नमूना ले सकता है?
a. केवल निर्माता से
b. ऐसे परेषिती से जिसे वह खाद्य पदार्थ परिदत्त हो गया हो
c. केवल विक्रेता से
d. केवल परिवहनकर्ता से
20. धारा 10(1)(ख) के अनुसार खाद्य निरीक्षक नमूने का क्या करेगा?
a. उसे सुरक्षित रखेगा
b. उसे न्यायालय भेजेगा
c. उसे विश्लेषणार्थ लोक विश्लेषक के पास भेजेगा
d. उसे नष्ट कर देगा
21. धारा 10(1)(ख) के अनुसार नमूना किस लोक विश्लेषक के पास भेजा जाएगा?
a. किसी भी लोक विश्लेषक के पास
b. उस स्थानीय क्षेत्र के लोक विश्लेषक के पास जिसके भीतर नमूना लिया गया है
c. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक के पास
d. समिति के पास
22. धारा 10(1)(ख) के अनुसार नमूना किस प्रयोजन से भेजा जाएगा?
a. परीक्षणार्थ
b. भंडारणार्थ
c. विश्लेषणार्थ
d. अभिलेखीकरणार्थ
23. धारा 10(1)(ग) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किसका विक्रय प्रतिषिद्ध कर सकता है?
a. किसी औषधि का
b. किसी खाद्य पदार्थ का
c. किसी कृषि उपकरण का
d. किसी वाहन का
24. धारा 10(1)(ग) के अनुसार खाद्य पदार्थ का विक्रय किस हित में प्रतिषिद्ध किया जा सकता है?
a. व्यापारिक हित में
b. राजस्व हित में
c. सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में
d. निर्यात हित में
25. धारा 10(1)(ग) के अनुसार स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का अनुमोदन कैसा होना चाहिए?
a. पश्चात् अनुमोदन
b. मौखिक अनुमोदन
c. पूर्व अनुमोदन
d. न्यायालय का अनुमोदन
26. धारा 10(1)(ग) के अनुसार खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का अनुमोदन कैसा होना चाहिए?
a. पश्चात् अनुमोदन
b. लिखित सूचना
c. पूर्व अनुमोदन
d. न्यायालय की अनुमति
27. धारा 10(1)(ग) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किसके पूर्व अनुमोदन से विक्रय प्रतिषिद्ध कर सकता है?
a. केवल जिला मजिस्ट्रेट के
b. केवल केन्द्रीय सरकार के
c. सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से
d. केवल समिति के
28. धारा 10(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार "परेषिती" में कौन सम्मिलित नहीं है?
a. ऐसा व्यक्ति जिसे खाद्य पदार्थ परिदत्त किया गया हो
b. ऐसा व्यक्ति जो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता हो
c. जो व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ को अपने ही उपभोग के लिए क्रय करता है या प्राप्त करता है
d. ऐसा व्यक्ति जो खाद्य पदार्थ परिदान के लिए तैयार करता हो
29. धारा 10(2) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किन स्थानों में प्रवेश कर सकता है?
a. केवल न्यायालयों में
b. केवल गोदामों में
c. जहाँ खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य का विनिर्माण, भंडारण, प्रदर्शन या विक्रयार्थ अन्य खाद्य पदार्थ के विनिर्माण हेतु भंडारण किया जाता है
d. केवल कारखानों में
30. धारा 10(2) के अनुसार खाद्य निरीक्षक ऐसे स्थान पर क्या कर सकता है?
a. केवल तलाशी ले सकता है
b. केवल अभिलेख देख सकता है
c. प्रवेश, निरीक्षण तथा खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के नमूने ले सकता है
d. केवल लाइसेंस रद्द कर सकता है
31. धारा 10(2) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस उद्देश्य से नमूने ले सकता है?
a. विक्रय के लिए
b. भंडारण के लिए
c. विश्लेषण के लिए
d. निर्यात के लिए
32. धारा 10(2) के परन्तुक के अनुसार किस खाद्य पदार्थ का नमूना नहीं लिया जाएगा?
a. पैकेज्ड खाद्य पदार्थ का
b. आयातित खाद्य पदार्थ का
c. ऐसे प्राथमिक खाद्य पदार्थ का जो ऐसे खाद्य के रूप में विक्रय के लिए आशयित न हो
d. किसी भी प्राथमिक खाद्य पदार्थ का
33. धारा 10(3) के अनुसार नमूना लेने पर किसे मूल्य दिया जाएगा?
a. स्थानीय प्राधिकारी को
b. लोक विश्लेषक को
c. उस व्यक्ति को जिससे नमूना लिया गया है
d. खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
34. धारा 10(3) के अनुसार नमूने का मूल्य किस दर से दिया जाएगा?
a. बाजार मूल्य से अधिक
b. सरकार द्वारा निर्धारित दर से
c. जिस दर पर वह पदार्थ लोगों को प्रायः विक्रीत किया जाता है
d. लोक विश्लेषक द्वारा निर्धारित दर से
35. धारा 10(4) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किसी पदार्थ का अभिग्रहण कब कर सकता है?
a. जब वह महँगा हो
b. जब वह आयातित हो
c. जब वह खाद्य के लिए आशयित पदार्थ उसे अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला प्रतीत हो
d. जब विक्रेता अनुमति दे
36. धारा 10(4) के अनुसार अभिगृहीत पदार्थ का क्या किया जा सकता है?
a. केवल नष्ट किया जा सकता है
b. केवल न्यायालय भेजा जा सकता है
c. उसे ले जाया जा सकता है या विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है
d. केवल गोदाम में रखा जा सकता है
37. धारा 10(4) के अनुसार खाद्य निरीक्षक अभिगृहीत पदार्थ का नमूना किसे भेजेगा?
a. केन्द्रीय सरकार को
b. स्थानीय प्राधिकारी को
c. लोक विश्लेषक को
d. समिति को
38. धारा 10(4) के अनुसार अभिगृहीत पदार्थ का नमूना किस प्रयोजन से भेजा जाएगा?
a. परीक्षण हेतु
b. भंडारण हेतु
c. विश्लेषण के लिए
d. न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु
39. धारा 10(4) के परन्तुक के अनुसार विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में पदार्थ रखने पर खाद्य निरीक्षक क्या अपेक्षा कर सकता है?
a. केवल लिखित आश्वासन
b. पदार्थ के मूल्य के बराबर धनराशि के लिए एक या अधिक प्रतिभुओं सहित बन्धपत्र
c. बैंक गारंटी
d. सुरक्षा शुल्क
40. धारा 10(4) के परन्तुक के अनुसार बन्धपत्र किस धनराशि के लिए होगा?
a. आधे मूल्य के बराबर
b. बाजार मूल्य से अधिक
c. पदार्थ के मूल्य के बराबर धनराशि के लिए
d. सरकार द्वारा निर्धारित राशि के लिए
41. धारा 10(4) के परन्तुक के अनुसार बन्धपत्र में कितने प्रतिभू हो सकते हैं?
a. केवल एक
b. केवल दो
c. एक या अधिक
d. तीन
42. धारा 10(4) के परन्तुक के अनुसार क्या विक्रेता बन्धपत्र देने के लिए बाध्य होगा?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. हाँ
d. केवल राज्य सरकार के आदेश पर
43. धारा 10(4क) के अनुसार अभिगृहीत खाद्य पदार्थ कब नष्ट कराया जा सकता है?
a. जब उसका विक्रय रुक जाए
b. जब वह विनश्वर प्रकृति का हो और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि वह मानव उपभोग के योग्य नहीं रहा
c. जब विक्रेता अनुमति दे
d. जब लोक विश्लेषक निर्देश दे
44. धारा 10(4क) के अनुसार विनश्वर खाद्य पदार्थ को नष्ट कराने की शक्ति किसके पास है?
a. खाद्य निरीक्षक
b. लोक विश्लेषक
c. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी
d. केन्द्रीय सरकार
45. धारा 10(4क) के अनुसार खाद्य पदार्थ नष्ट कराने से पूर्व क्या दिया जाएगा?
a. मौखिक सूचना
b. समाचार पत्र में सूचना
c. विक्रेता को लिखित सूचना
d. न्यायालय का आदेश
46. धारा 10(5) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस पैकेज को तोड़कर खोल सकता है?
a. किसी भी पैकेज को
b. केवल आयातित पैकेज को
c. ऐसे पैकेज को जिसमें कोई खाद्य पदार्थ अन्तर्विष्ट हो
d. केवल सरकारी पैकेज को
47. धारा 10(5) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किन परिसरों के द्वार को तोड़कर खोल सकता है?
a. केवल गोदाम के
b. केवल कारखाने के
c. ऐसे परिसरों के द्वार को जहाँ कोई खाद्य पदार्थ विक्रयार्थ रखा हो
d. केवल निजी निवास के
48. धारा 10(5) के अनुसार पैकेज को तोड़कर खोलने की शक्ति कब प्रयोग की जाएगी?
a. जब पैकेज बंद हो
b. जब खाद्य निरीक्षक चाहे
c. जब पैकेज का स्वामी या उसका भारसाधक पैकेज खोलने से इन्कार करे
d. जब पैकेज पुराना हो
49. धारा 10(5) के अनुसार द्वार को तोड़कर खोलने की शक्ति कब प्रयोग की जाएगी?
a. जब परिसर बंद हो
b. जब परिसर का अधिभोगी या वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्ति द्वार खोलने से इन्कार करे
c. जब निरीक्षक को संदेह हो
d. केवल रात्रि में
50. धारा 10(5) के प्रथम परन्तुक के अनुसार पैकेज या द्वार तोड़कर खोलने से पूर्व क्या आवश्यक है?
a. न्यायालय की अनुमति
b. स्थानीय प्राधिकारी की अनुमति
c. पैकेज या द्वार खोलने के लिए कहना
d. पुलिस को बुलाना
51. धारा 10(5) के प्रथम परन्तुक के अनुसार पैकेज या द्वार तोड़कर खोलने से पूर्व खाद्य निरीक्षक क्या अभिलिखित करेगा?
a. गवाहों के नाम
b. पैकेज का विवरण
c. ऐसा करने के कारण
d. खाद्य पदार्थ का मूल्य
52. धारा 10(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रवेश एवं निरीक्षण करते समय खाद्य निरीक्षक किस संहिता के उपबंधों का अनुसरण करेगा?
a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
b. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
c. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के उपबंधों का
d. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
53. धारा 10(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार किन उपबंधों का यावत्साध्य अनुसरण किया जाएगा?
a. गिरफ्तारी से संबंधित उपबंधों का
b. जमानत से संबंधित उपबंधों का
c. तलाशी वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित उपबंधों का
d. आरोप गठन से संबंधित उपबंधों का
54. धारा 10(6) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस अपद्रव्य का अभिग्रहण कर सकता है?
a. किसी भी अपद्रव्य का
b. केवल आयातित अपद्रव्य का
c. ऐसा अपद्रव्य जो खाद्य पदार्थ के विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी के कब्जे में या उसके अधिभोगाधीन परिसर में पाया जाए
d. केवल प्रयोगशाला में पाए गए अपद्रव्य का
55. धारा 10(6) के अनुसार अपद्रव्य का अभिग्रहण कब किया जा सकता है?
a. जब अपद्रव्य पुराना हो
b. जब उसके कब्जे का समाधानप्रद लेखा-जोखा खाद्य निरीक्षक को न दिया जा सके
c. जब विक्रेता अनुमति दे
d. जब लोक विश्लेषक निर्देश दे
56. धारा 10(6) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किन लेखाबहियों एवं दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकता है?
a. केवल बिक्री रजिस्टर का
b. केवल लाइसेंस का
c. जो उसके कब्जे या नियंत्रण में हों और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों
d. केवल कर अभिलेखों का
57. धारा 10(6) के अनुसार लेखाबहियों एवं दस्तावेजों का अभिग्रहण किस उद्देश्य से किया जा सकता है?
a. कर निर्धारण के लिए
b. लाइसेंस नवीनीकरण के लिए
c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के लिए
d. व्यापारिक लेखापरीक्षा के लिए
58. धारा 10(6) के अनुसार अभिगृहीत अपद्रव्य का क्या भेजा जा सकता है?
a. सम्पूर्ण अपद्रव्य
b. उसका एक नमूना
c. केवल उसकी रिपोर्ट
d. उसका लेबल
59. धारा 10(6) के अनुसार अभिगृहीत अपद्रव्य का नमूना किसे भेजा जाएगा?
a. केन्द्रीय सरकार को
b. न्यायालय को
c. लोक विश्लेषक को
d. समिति को
60. धारा 10(6) के अनुसार अभिगृहीत अपद्रव्य का नमूना किस प्रयोजन से भेजा जाएगा?
a. भंडारण के लिए
b. विक्रय के लिए
c. विश्लेषण के लिए
d. नष्ट करने के लिए
61. धारा 10(6) के परन्तुक के अनुसार खाद्य निरीक्षक लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण किसके पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा?
a. स्थानीय प्राधिकारी के
b. न्यायालय के
c. उस प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना जिसके वह शासकीय रूप से अधीनस्थ है
d. लोक विश्लेषक के
62. धारा 10(6) के परन्तुक के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस प्राधिकारी के अधीनस्थ होता है?
a. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के
b. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक के
c. उस प्राधिकारी के जिसे उसे शासकीय रूप से अधीनस्थ किया गया है
d. समिति के
63. धारा 10(7) के अनुसार खाद्य निरीक्षक कार्यवाही करते समय क्या करेगा?
a. केवल पुलिस को बुलाएगा
b. एक या अधिक व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए कहेगा
c. केवल स्थानीय प्राधिकारी को सूचना देगा
d. न्यायालय की अनुमति लेगा
64. धारा 10(7) के अनुसार किन उपधाराओं के अधीन कार्यवाही करने पर साक्षियों को बुलाया जाएगा?
a. केवल धारा 10(1)(क) के अधीन
b. केवल उपधारा (2) के अधीन
c. धारा 10(1)(क), उपधारा (2), उपधारा (4) तथा उपधारा (6) के अधीन
d. केवल उपधारा (6) के अधीन
65. धारा 10(7) के अनुसार उपस्थित व्यक्तियों से क्या कराया जाएगा?
a. उनका बयान दर्ज कराया जाएगा
b. उनके हस्ताक्षर कराए जाएंगे
c. उनसे शपथ दिलाई जाएगी
d. उनसे पहचान-पत्र लिया जाएगा
66. धारा 10(7क) के अनुसार अभिगृहीत लेखाबहियां या दस्तावेज कितने समय के भीतर लौटाए जाएंगे?
a. 15 दिन के भीतर
b. 21 दिन के भीतर
c. अभिग्रहण की तारीख से अधिकतम 30 दिन के भीतर
d. 60 दिन के भीतर
67. धारा 10(7क) के अनुसार लेखाबहियां या दस्तावेज किसे लौटाए जाएंगे?
a. न्यायालय को
b. लोक विश्लेषक को
c. उस व्यक्ति को जिससे उनका अभिग्रहण किया गया था
d. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
68. धारा 10(7क) के अनुसार लेखाबहियां या दस्तावेज लौटाने से पूर्व क्या किया जाएगा?
a. उन्हें न्यायालय भेजा जाएगा
b. उनकी फोटो ली जाएगी
c. उस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित उनकी प्रतियां या उद्धरण लिए जाएंगे
d. उन्हें सीलबंद किया जाएगा
69. धारा 10(7क) के अनुसार प्रतियां या उद्धरण किस रीति से प्रमाणित किए जाएंगे?
a. न्यायालय द्वारा
b. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
c. विहित रीति से
d. शपथपत्र द्वारा
70. धारा 10(7क) के परन्तुक के अनुसार यदि व्यक्ति प्रमाणित करने से इन्कार करे और उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जाए तो लेखाबहियां या दस्तावेज कब लौटाए जाएंगे?
a. अभियोजन प्रारम्भ होते ही
b. 30 दिन पूर्ण होने पर
c. जब न्यायालय द्वारा प्रमाणित उनकी प्रतियां या उद्धरण ले लिए गए हों
d. निर्णय पारित होने के बाद ही
71. धारा 10(7ख) के अनुसार अपद्रव्य अपमिश्रण के प्रयोजनों के लिए आशयित नहीं है, यह साबित करने का भार किस पर होगा?
a. खाद्य निरीक्षक पर
b. लोक विश्लेषक पर
c. उस व्यक्ति पर जिसके कब्जे से अपद्रव्य का अभिग्रहण किया गया था
d. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी पर
72. धारा 10(7ख) के अनुसार यह प्रमाण का भार कब उत्पन्न होता है?
a. जब खाद्य पदार्थ का नमूना लिया जाता है
b. जब धारा 10(6) के अधीन किसी अपद्रव्य का अभिग्रहण किया जाता है
c. जब अभियोजन प्रारम्भ होता है
d. जब रिपोर्ट प्राप्त होती है
73. धारा 10(8) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस उद्देश्य से पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है?
a. अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए
b. तलाशी वारंट जारी करने के लिए
c. उस व्यक्ति का सही नाम और निवास-स्थान अभिनिश्चित करने के लिए जिससे नमूना लिया गया है या खाद्य पदार्थ अभिगृहीत किया गया है
d. न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत करने के लिए
74. धारा 10(8) के अनुसार खाद्य निरीक्षक पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग किसके संबंध में कर सकता है?
a. किसी भी व्यक्ति के संबंध में
b. केवल विक्रेता के संबंध में
c. उस व्यक्ति के संबंध में जिससे नमूना लिया गया है या खाद्य पदार्थ अभिगृहीत किया गया है
d. केवल लोक विश्लेषक के संबंध में
75. धारा 10(8) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा?
a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अधीन
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 39 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 42) के अधीन
c. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अधीन
d. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अधीन
76. धारा 10(9) के अनुसार यह उपधारा किस पर लागू होती है?
a. केवल लोक विश्लेषक पर
b. केवल खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी पर
c. ऐसे खाद्य निरीक्षक पर जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करता है
d. केवल केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक पर
77. धारा 10(9)(क) के अनुसार खाद्य निरीक्षक कब अपराध का दोषी होगा?
a. जब वह किसी भी खाद्य पदार्थ का नमूना ले
b. जब वह तंग करने के लिए और संदेह के किसी युक्तियुक्त आधार के बिना किसी खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य का अभिग्रहण करेगा
c. जब वह लोक विश्लेषक को नमूना भेजे
d. जब वह निरीक्षण करे
78. धारा 10(9)(क) के अनुसार किस प्रकार का अभिग्रहण दण्डनीय है?
a. न्यायालय के आदेश से किया गया अभिग्रहण
b. लोक विश्लेषक के निर्देश पर किया गया अभिग्रहण
c. तंग करने के लिए तथा युक्तियुक्त संदेह के आधार के बिना किया गया अभिग्रहण
d. सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में किया गया अभिग्रहण
79. धारा 10(9)(ख) के अनुसार खाद्य निरीक्षक कब अपराध का दोषी होगा?
a. जब वह किसी व्यक्ति को नोटिस दे
b. जब वह किसी व्यक्ति को क्षतिकर कोई अन्य कार्य यह विश्वास करने का कारण हुए बिना करेगा कि वह कार्य उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है
c. जब वह नमूना विश्लेषण हेतु भेजे
d. जब वह अभिलेखों की जांच करे
80. धारा 10(9)(ख) के अनुसार खाद्य निरीक्षक के लिए किस प्रकार का कार्य दण्डनीय है?
a. विधि के अनुसार किया गया कार्य
b. ऐसा क्षतिकर कार्य जिसके लिए उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है
c. लोक विश्लेषक के निर्देश पर किया गया कार्य
d. स्थानीय प्राधिकारी के आदेश पर किया गया कार्य
81. धारा 10(9) के अनुसार ऐसे खाद्य निरीक्षक को किस प्रकार दण्डित किया जाएगा?
a. कारावास से
b. सेवा से बर्खास्त करके
c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अपराध का दोषी मानकर जुर्माने से
d. केवल चेतावनी देकर
82. धारा 10(9) के अनुसार न्यूनतम जुर्माना कितना है?
a. ₹100
b. ₹250
c. ₹500
d. ₹1000
83. धारा 10(9) के अनुसार अधिकतम जुर्माना कितना है?
a. ₹500
b. ₹750
c. ₹1000
d. ₹5000
84. धारा 11 का विषय क्या है?
a. खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति
b. खाद्य निरीक्षकों द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया
c. लोक विश्लेषकों की शक्तियाँ
d. खाद्य नमूनों का भंडारण
85. धारा 11(1) के अनुसार यह प्रक्रिया कब अपनाई जाएगी?
a. जब खाद्य निरीक्षक निरीक्षण करता है
b. जब खाद्य निरीक्षक विश्लेषण के लिए खाद्य का नमूना लेता है
c. जब खाद्य निरीक्षक अभियोजन प्रारम्भ करता है
d. जब खाद्य निरीक्षक रिपोर्ट प्राप्त करता है
86. धारा 11(1)(क) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किस बात की लिखित सूचना देगा?
a. निरीक्षण की तिथि की
b. नमूने का विश्लेषण कराने के अपने आशय की
c. अभियोजन की
d. लाइसेंस निरस्तीकरण की
87. धारा 11(1)(क) के अनुसार लिखित सूचना किसे दी जाएगी?
a. केवल स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
b. केवल लोक विश्लेषक को
c. उस व्यक्ति को जिससे नमूना लिया गया है
d. केवल न्यायालय को
88. धारा 11(1)(क) के अनुसार लिखित सूचना और किसे दी जाएगी?
a. केवल खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
b. उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 14क के अधीन प्रकट की गई हैं
c. केवल केन्द्रीय सरकार को
d. केवल स्थानीय प्राधिकारी को
89. धारा 11(1)(क) के अनुसार लिखित सूचना कब और कहाँ दी जाएगी?
a. अगले दिन कार्यालय में
b. न्यायालय में
c. उसी समय और वहीं
d. विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद
90. धारा 11(1)(ख) के अनुसार विशेष मामलों को छोड़कर खाद्य निरीक्षक नमूने के कितने भाग करेगा?
a. दो
b. तीन
c. चार
d. पाँच
91. धारा 11(1)(ख) के अनुसार नमूने के प्रत्येक भाग के साथ क्या किया जाएगा?
a. केवल उस पर लेबल लगाया जाएगा
b. उसे उसकी प्रकृति के अनुकूल रीति से चिह्नित और मुहरबन्द किया जाएगा या बाँधा जाएगा
c. उसे केवल पैक किया जाएगा
d. उसे न्यायालय भेजा जाएगा
92. धारा 11(1)(ख) के अनुसार खाद्य निरीक्षक किसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेगा?
a. स्थानीय प्राधिकारी के
b. लोक विश्लेषक के
c. उस व्यक्ति के जिससे नमूना लिया गया है
d. न्यायिक अधिकारी के
93. धारा 11(1)(ख) के अनुसार हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप किस प्रकार ली जाएगी?
a. मौखिक सहमति से
b. ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए
c. केवल रजिस्टर पर
d. केवल वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा
94. धारा 11(1)(ख) के परन्तुक के अनुसार यदि व्यक्ति हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लगाने से इन्कार करे तो खाद्य निरीक्षक क्या करेगा?
a. नमूना वापस कर देगा
b. न्यायालय जाएगा
c. एक या अधिक साक्षियों को बुलाएगा
d. पुलिस को बुलाएगा
95. धारा 11(1)(ख) के परन्तुक के अनुसार हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के स्थान पर किसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ली जाएगी?
a. खाद्य निरीक्षक के
b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के
c. साक्षी या साक्षियों के
d. लोक विश्लेषक के
96. धारा 11(1)(ग)(i) के अनुसार नमूने का एक भाग किसे भेजा जाएगा?
a. न्यायालय को
b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
c. लोक विश्लेषक को
d. केन्द्रीय सरकार को
97. धारा 11(1)(ग)(i) के अनुसार नमूने का एक भाग किस प्रयोजन से भेजा जाएगा?
a. भंडारण के लिए
b. परीक्षण हेतु सुरक्षित रखने के लिए
c. विश्लेषण के लिए
d. विक्रय के लिए
98. धारा 11(1)(ग)(i) के अनुसार लोक विश्लेषक को नमूना भेजते समय किसे सूचना दी जाएगी?
a. न्यायालय को
b. केन्द्रीय सरकार को
c. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
d. खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
99. धारा 11(1)(ग)(ii) के अनुसार नमूने के शेष कितने भाग स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को भेजे जाएंगे?
a. एक भाग
b. दो भाग
c. तीन भाग
d. चार भाग
100. धारा 11(1)(ग)(ii) के अनुसार शेष दो भाग किस प्रयोजन के लिए स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को भेजे जाएंगे?
a. केवल अभिलेख हेतु
b. केवल भंडारण हेतु
c. धारा 11(2) तथा धारा 13 की उपधारा (2क) और (2ङ) के प्रयोजनों के लिए
d. केवल न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए
101. धारा 11(2) के अनुसार नमूने का दूसरा भाग कब भेजा जाएगा?
a. जब अभियोजन प्रारम्भ हो
b. जब लोक विश्लेषक को भेजा गया भाग खो जाए या खराब हो जाए
c. जब न्यायालय आदेश दे
d. जब विक्रेता अनुरोध करे
102. धारा 11(2) के अनुसार नमूने का दूसरा भाग किसे भेजा जाएगा?
a. न्यायालय को
b. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला को
c. लोक विश्लेषक को
d. खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
103. धारा 11(2) के अनुसार नमूने का दूसरा भाग कौन भेजेगा?
a. खाद्य निरीक्षक
b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी
c. केन्द्रीय सरकार
d. मजिस्ट्रेट
104. धारा 11(2) के अनुसार नमूने का दूसरा भाग किसकी अध्यपेक्षा पर भेजा जाएगा?
a. केवल खाद्य निरीक्षक की
b. केवल स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की
c. लोक विश्लेषक या खाद्य निरीक्षक की अध्यपेक्षा पर
d. केवल मजिस्ट्रेट की
105. धारा 11(2) के अनुसार दूसरा भाग किस प्रयोजन से भेजा जाएगा?
a. अभिलेख हेतु
b. सुरक्षित रखने हेतु
c. विश्लेषण के लिए
d. विक्रय हेतु
106. धारा 11(3) के अनुसार यह उपधारा किन नमूनों पर लागू होती है?
a. केवल धारा 10(1) के अधीन लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूनों पर
b. केवल धारा 10(2) के अधीन लिए गए अपद्रव्य के नमूनों पर
c. धारा 10(1) या धारा 10(2) के अधीन लिए गए खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के नमूनों पर
d. केवल न्यायालय द्वारा लिए गए नमूनों पर
107. धारा 11(3) के अनुसार खाद्य निरीक्षक नमूना कब तक लोक विश्लेषक को भेजेगा?
a. 48 घंटे के भीतर
b. तीन दिन के भीतर
c. ठीक बाद के कार्य दिवस तक
d. सात दिन के भीतर
108. धारा 11(3) के अनुसार नमूना किसके पास भेजा जाएगा?
a. किसी भी लोक विश्लेषक के पास
b. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के पास
c. संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लोक विश्लेषक के पास
d. खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पास
109. धारा 11(3) के अनुसार नमूना किसके अनुसार भेजा जाएगा?
a. न्यायालय के निर्देशों के अनुसार
b. नमूनाकरण के लिए विहित नियमों के अनुसार
c. स्थानीय प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार
d. खाद्य निरीक्षक के विवेकानुसार
110. धारा 11(4) के अनुसार धारा 10(4) के अधीन अभिगृहीत खाद्य पदार्थ कब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा?
a. 24 घंटे के भीतर
b. यथासंभव शीघ्रता से तथा लोक विश्लेषक की रिपोर्ट मिलने के सात दिन के भीतर
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. 30 दिन के भीतर
111. धारा 11(4) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ धारा 10(4क) के अधीन नष्ट कर दिया गया हो तो क्या उसे प्रस्तुत किया जाएगा?
a. हाँ
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. नहीं
d. केवल लोक विश्लेषक के समक्ष
112. धारा 11(4) के अनुसार धारा 10(6) के अधीन अभिगृहीत अपद्रव्य कब प्रस्तुत किया जाएगा?
a. 24 घंटे के भीतर
b. यथासंभव शीघ्रता से तथा लोक विश्लेषक की रिपोर्ट मिलने के सात दिन के भीतर
c. केवल अभियोजन प्रारम्भ होने पर
d. 30 दिन के भीतर
113. धारा 11(4) के परन्तुक के अनुसार मजिस्ट्रेट खाद्य निरीक्षक को क्या निर्देश दे सकता है?
a. नमूना नष्ट करने का
b. अभियोजन समाप्त करने का
c. अभिगृहीत खाद्य पदार्थ को निर्दिष्ट समय के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत करने का
d. नमूना वापस करने का
114. धारा 11(4) के परन्तुक के अनुसार ऐसा निर्देश कब दिया जा सकता है?
a. जब लोक विश्लेषक अनुरोध करे
b. जब खाद्य निरीक्षक चाहे
c. जब अभिग्रहण से प्रभावित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करे
d. जब स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी आदेश दे
115. धारा 11(5)(क) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला हो तो मजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है?
a. केवल जुर्माना लगाने का
b. केवल अभियोजन समाप्त करने का
c. उसे समपहृत करने, नष्ट करने, विशेष प्रकार से व्ययन करने या शर्तों सहित स्वामी को लौटाने का
d. केवल नमूना सुरक्षित रखने का
116. धारा 11(5)(क)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ किसके पक्ष में समपहृत किया जा सकता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार के पक्ष में
b. केवल राज्य सरकार के पक्ष में
c. केवल स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में
d. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में
117. धारा 11(5)(क)(ii) के अनुसार खाद्य पदार्थ किसके खर्चे पर नष्ट किया जा सकता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार के खर्चे पर
b. केवल स्थानीय प्राधिकारी के खर्चे पर
c. स्वामी या उस व्यक्ति के खर्चे पर जिससे वह अभिगृहीत किया गया था
d. न्यायालय के खर्चे पर
118. धारा 11(5)(क)(ii) के अनुसार खाद्य पदार्थ किस उद्देश्य से नष्ट किया जाएगा?
a. ताकि उसका पुनः निर्यात किया जा सके
b. ताकि उसका मानव खाद्य के रूप में उपयोग न हो सके
c. ताकि उसका परीक्षण किया जा सके
d. ताकि उसे संग्रहालय में रखा जा सके
119. धारा 11(5)(क)(iii) के अनुसार खाद्य पदार्थ का व्ययन किस प्रकार किया जा सकता है?
a. इस प्रकार कि उसका निर्यात किया जा सके
b. इस प्रकार कि उसे प्रवंचक नाम से पुनः विक्रय या खाद्य के रूप में उपयोग न किया जा सके
c. इस प्रकार कि उसे तुरंत विक्रय किया जा सके
d. इस प्रकार कि उसका मूल्य बढ़ जाए
120. धारा 11(5)(क)(iv) के अनुसार किन परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ स्वामी को लौटाया जा सकता है?
a. जब स्वामी जुर्माना भर दे
b. जब उसे समुचित नाम से विक्रय किया जाना हो या पुनः प्रसंस्करण के बाद वह विहित मान के अनुरूप बनाया जा सके
c. जब लोक विश्लेषक अनुमति दे
d. जब अभियोजन समाप्त हो जाए
121. धारा 11(5)(क)(iv) के अनुसार पुनः प्रसंस्करण किसके पर्यवेक्षण में होगा?
a. लोक विश्लेषक के
b. खाद्य निरीक्षक के
c. आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण में
d. स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष के
122. धारा 11(5)(क)(iv) के अनुसार स्वामी को खाद्य पदार्थ लौटाने के लिए क्या आवश्यक हो सकता है?
a. केवल आवेदन
b. केवल शपथपत्र
c. प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र का निष्पादन
d. केवल शुल्क का भुगतान
123. धारा 11(5)(ख) के अनुसार अपद्रव्य कब समपहृत किया जा सकता है?
a. जब वह किसी भी प्रकार का रसायन हो
b. जब वह अपमिश्रण के प्रयोजन के लिए उपयोग योग्य प्रतीत हो तथा उसके कब्जे का समाधानप्रद लेखा-जोखा न दिया जा सके
c. जब उसका आयात किया गया हो
d. जब वह पुराना हो
124. धारा 11(5)(ख) के अनुसार अपद्रव्य किसके पक्ष में समपहृत किया जा सकता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार के पक्ष में
b. केवल राज्य सरकार के पक्ष में
c. केवल स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में
d. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में
125. धारा 11(6)(क) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब लौटाया जाएगा?
a. जब अभियोजन समाप्त हो जाए
b. जब लोक विश्लेषक अनुमति दे
c. जब मजिस्ट्रेट को प्रतीत हो कि वह अपमिश्रित नहीं है
d. जब स्वामी आवेदन करे
126. धारा 11(6)(ख) के अनुसार अपद्रव्य कब लौटाया जाएगा?
a. जब उसका परीक्षण पूरा हो जाए
b. जब मजिस्ट्रेट को प्रतीत हो कि वह वास्तव में अपद्रव्य नहीं है
c. जब खाद्य निरीक्षक अनुमति दे
d. जब न्यायालय का निर्णय हो जाए
127. धारा 11(6) के अनुसार प्रत्यावर्तन का हकदार कौन होगा?
a. लोक विश्लेषक
b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी
c. वह व्यक्ति जिसके कब्जे से खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य लिया गया था
d. खाद्य निरीक्षक
128. धारा 11(6) के अनुसार मजिस्ट्रेट प्रतिकर किस सीमा तक दिला सकता है?
a. वास्तविक हानि के दोगुने तक
b. ₹10,000 तक
c. वास्तविक हानि से अधिक नहीं
d. असीमित राशि तक
129. धारा 11(6) के अनुसार प्रतिकर किस निधि से दिया जाएगा?
a. स्थानीय प्राधिकारी की निधि से
b. केन्द्रीय सरकार की निधि से
c. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट निधि से
d. न्यायालय की निधि से
130. धारा 12 का विषय क्या है?
a. खाद्य निरीक्षकों की शक्तियाँ
b. क्रेता द्वारा खाद्य का विश्लेषण कराया जा सकना
c. लोक विश्लेषक की नियुक्ति
d. खाद्य पदार्थों का आयात
131. धारा 12 के अनुसार खाद्य पदार्थ का विश्लेषण कौन करा सकता है?
a. केवल खाद्य निरीक्षक
b. केवल स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी
c. ऐसा क्रेता जो खाद्य निरीक्षक न हो या मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम
d. केवल लोक विश्लेषक
132. धारा 12 के अनुसार क्या मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम विश्लेषण करा सकता है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
133. धारा 12 के अनुसार क्या क्रेता का मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम का सदस्य होना आवश्यक है?
a. हाँ
b. केवल विशेष मामलों में
c. नहीं
d. केवल लिखित अनुमति होने पर
134. धारा 12 के अनुसार खाद्य पदार्थ का विश्लेषण कराने के लिए क्या देना होगा?
a. प्रतिभू
b. शपथपत्र
c. विहित फीस
d. न्यायालय शुल्क
135. धारा 12 के अनुसार विहित फीस देकर क्रेता किससे खाद्य पदार्थ का विश्लेषण करा सकता है?
a. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से
b. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से
c. लोक विश्लेषक से
d. समिति से
136. धारा 12 के अनुसार विश्लेषण के उपरांत लोक विश्लेषक से क्या प्राप्त किया जा सकता है?
a. अभियोजन आदेश
b. विश्लेषण की रिपोर्ट
c. लाइसेंस
d. अधिसूचना
137. धारा 12 के अनुसार क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की कोई बात क्रेता को विश्लेषण कराने से रोकती है?
a. हाँ
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. नहीं
d. केवल न्यायालय की अनुमति के बिना
138. धारा 12 के प्रथम परन्तुक के अनुसार क्रेता या मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम को विक्रेता को क्या सूचना देनी होगी?
a. अभियोजन की सूचना
b. खाद्य पदार्थ का विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना
c. विक्रय निरस्त करने की सूचना
d. भुगतान की सूचना
139. धारा 12 के प्रथम परन्तुक के अनुसार यह सूचना कब दी जाएगी?
a. विश्लेषण के बाद
b. न्यायालय में
c. क्रय के समय
d. सात दिन के भीतर
140. धारा 12 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार धारा 11 की कौन-सी उपधाराएँ लागू होंगी?
a. केवल उपधारा (1)
b. केवल उपधारा (2)
c. केवल उपधारा (3)
d. उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)
141. धारा 12 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार धारा 11 के उपबंध किस पर लागू होंगे?
a. केवल खाद्य निरीक्षक पर
b. केवल लोक विश्लेषक पर
c. ऐसे क्रेता या मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम पर जो खाद्य पदार्थ का विश्लेषण कराना चाहता है
d. केवल स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी पर
142. धारा 12 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार धारा 11 के उपबंध किस प्रकार लागू होंगे?
a. संशोधनों सहित
b. आंशिक रूप से
c. यावत्साध्य वैसे ही जैसे वे विश्लेषणार्थ नमूना लेने वाले खाद्य निरीक्षक पर लागू होते हैं
d. केवल न्यायालय के निर्देशानुसार
143. धारा 12 के तृतीय परन्तुक के अनुसार क्रेता या मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम फीस के प्रतिदाय का हकदार कब होगा?
a. जब नमूना स्वीकार हो जाए
b. जब लोक विश्लेषक की रिपोर्ट यह दर्शाए कि खाद्य पदार्थ अपमिश्रित है
c. जब अभियोजन प्रारम्भ हो
d. जब विक्रेता सहमत हो
144. धारा 12 के तृतीय परन्तुक के अनुसार किस फीस का प्रतिदाय मिलेगा?
a. न्यायालय शुल्क का
b. लाइसेंस शुल्क का
c. इस धारा के अधीन दी गई फीस का
d. निरीक्षण शुल्क का
145. धारा 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार "मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम" से क्या अभिप्रेत है?
a. कोई भी उपभोक्ता समूह
b. केवल सरकारी संस्था
c. कंपनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम
d. केवल सहकारी समिति
146. धारा 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार "मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम" की परिभाषा किन धाराओं के प्रयोजनों के लिए है?
a. केवल धारा 12 के लिए
b. केवल धारा 20 के लिए
c. धारा 12 और धारा 20 के प्रयोजनों के लिए
d. सम्पूर्ण अधिनियम के लिए
147. धारा 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम किस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो सकता है?
a. केवल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन
b. केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन
c. कंपनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन
d. केवल सहकारी समिति अधिनियम के अधीन
148. धारा 13 का विषय क्या है?
a. खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ
b. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट
c. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला
d. खाद्य पदार्थों का आयात
149. धारा 13(1) के अनुसार लोक विश्लेषक किसकी रिपोर्ट देगा?
a. खाद्य निरीक्षक की कार्यवाही की रिपोर्ट
b. विश्लेषण के लिए भेजे गए खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट
c. अभियोजन की रिपोर्ट
d. निरीक्षण की रिपोर्ट
150. धारा 13(1) के अनुसार लोक विश्लेषक रिपोर्ट किसे देगा?
a. न्यायालय को
b. केन्द्रीय सरकार को
c. स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को
d. खाद्य निरीक्षक को