Download Prevention of Food Adulteration Act 1954 MCQs Set - 1 PDF
1. इस अधिनियम का नाम क्या है?
a. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
b. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
c. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
d. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अधिनियम संख्यांक क्या है?
a. 1954 का अधिनियम संख्यांक 27
b. 1954 का अधिनियम संख्यांक 37
c. 1954 का अधिनियम संख्यांक 47
d. 1954 का अधिनियम संख्यांक 57
3. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को राष्ट्रपति की स्वीकृति/अधिनियमित होने की तिथि क्या है?
a. 15 अगस्त, 1954
b. 26 जनवरी, 1955
c. 29 सितम्बर, 1954
d. 2 अक्टूबर, 1954
4. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उद्देश्य क्या है?
a. खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाना
b. खाद्य के अपमिश्रण के निवारणार्थ उपबन्ध बनाना
c. खाद्य उद्योग को प्रोत्साहन देना
d. कृषि उत्पादन बढ़ाना
5. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है?
a. राज्य सरकार द्वारा
b. राष्ट्रपति द्वारा
c. संसद् द्वारा
d. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
6. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 भारत गणराज्य के किस वर्ष में अधिनियमित किया गया?
a. तृतीय वर्ष में
b. चतुर्थ वर्ष में
c. पाँचवें वर्ष में
d. छठे वर्ष में
7. धारा 1 का विषय क्या है?
a. परिभाषाएँ
b. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
c. खाद्य की परिभाषा
d. केन्द्रीय समिति
8. धारा 1(1) के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
a. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
b. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
c. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
d. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
9. धारा 1(2) के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का विस्तार कहाँ तक है?
a. केवल भारत के राज्यों तक
b. केवल केन्द्र शासित प्रदेशों तक
c. सम्पूर्ण भारत पर
d. केवल महानगरों पर
10. धारा 1(3) के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 कब प्रवृत्त होगा?
a. राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि से
b. संसद द्वारा पारित होने की तिथि से
c. उस तारीख को जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे
d. अधिनियम के प्रकाशन के 30 दिन बाद
11. धारा 1(3) के अनुसार अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख कौन नियत करेगा?
a. राष्ट्रपति
b. संसद
c. केन्द्रीय सरकार
d. सर्वोच्च न्यायालय
12. धारा 1(3) के अनुसार अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख किस माध्यम से नियत की जाएगी?
a. संसद के संकल्प द्वारा
b. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
c. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. प्रेस विज्ञप्ति द्वारा
13. धारा 2 का विषय क्या है?
a. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
b. परिभाषाएं
c. खाद्य निरीक्षक
d. विश्लेषक
14. धारा 2(i) का विषय क्या है?
a. "खाद्य" की परिभाषा
b. "अपद्रव्य" की परिभाषा
c. "अपमिश्रित" की परिभाषा
d. "लेबल" की परिभाषा
15. धारा 2(i) के अनुसार "अपद्रव्य" से क्या अभिप्रेत है?
a. कोई भी खाद्य पदार्थ
b. कोई ऐसी सामग्री जिसके उपयोग अपमिश्रण के प्रयोजनों के लिए किया जाता है या किया जा सकता है
c. केवल रासायनिक पदार्थ
d. केवल कृत्रिम रंग
16. धारा 2(iक) का विषय क्या है?
a. "अपद्रव्य" की परिभाषा
b. "खाद्य" की परिभाषा
c. "अपमिश्रित" की परिभाषा
d. "लेबल" की परिभाषा
17. धारा 2(iक) के अनुसार कोई खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसका मूल्य अधिक हो
b. जब वह धारा 2(iक) में वर्णित किसी भी परिस्थिति को पूरा करता हो
c. जब उसका रंग बदल जाए
d. जब वह केवल पैक किया गया हो
18. धारा 2(iक)(क) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसका मूल्य अधिक हो
b. जब विक्रेता द्वारा विक्रीत पदार्थ ऐसा स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी का न हो जैसा क्रेता द्वारा मांगा गया है और वह उसके लिए हानिकर हो
c. जब वह अधिक मात्रा में बेचा जाए
d. जब वह पैक न हो
19. धारा 2(iक)(क) के अनुसार यदि विक्रीत खाद्य पदार्थ तात्पर्यित या व्यपदिष्ट स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी का न हो तो क्या वह अपमिश्रित होगा?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. हाँ
d. केवल यदि वह सस्ता हो
20. धारा 2(iक)(ख) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसमें कोई अन्य चीज हो जो उसके स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी को हानिकर रूप से प्रभावित करती हो
b. जब उसका मूल्य कम हो
c. जब वह बिना पैक के बेचा जाए
d. जब वह आयातित हो
21. धारा 2(iक)(ख) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ इस प्रकार प्रसंस्कृत हो कि उसका हानिकर प्रभाव पड़े तो क्या वह अपमिश्रित होगा?
a. नहीं
b. केवल निरीक्षक की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल यदि उसमें रंग मिलाया गया हो
22. धारा 2(iक)(ग) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसका मूल्य बढ़ा दिया जाए
b. जब उसके स्थान पर पूर्णतः या भागतः कोई घटिया या अपेक्षाकृत सस्ती चीज प्रतिस्थापित की गई हो जिससे उसके स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी पर हानिकर प्रभाव पड़ता हो
c. जब उसका वजन कम हो
d. जब उसका पैकेट बदल दिया जाए
23. धारा 2(iक)(ग) के अनुसार प्रतिस्थापित की गई वस्तु कैसी होनी चाहिए?
a. महंगी
b. समान गुणवत्ता वाली
c. घटिया या अपेक्षाकृत सस्ती
d. आयातित
24. धारा 2(iक)(घ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसमें अतिरिक्त रंग मिलाया गया हो
b. जब उसके किसी घटक को पूर्णतः या भागतः निकाल लिया गया हो जिससे उसके स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी पर हानिकर प्रभाव पड़ता हो
c. जब उसका मूल्य बढ़ा दिया गया हो
d. जब उसका पैकेट बदल दिया गया हो
25. धारा 2(iक)(घ) के अनुसार किसके निकाल लेने से खाद्य पदार्थ अपमिश्रित हो सकता है?
a. उसके किसी घटक के पूर्णतः या भागतः निकाल लेने से
b. केवल उसके रंग निकाल लेने से
c. केवल उसकी गंध निकाल लेने से
d. केवल उसके पैकेट को हटाने से
26. धारा 2(iक)(ङ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसे अत्यधिक तापमान पर रखा गया हो
b. जब उसे अस्वच्छ परिस्थितियों में बनाया, पैदा किया या रखा गया हो जिससे वह संदूषित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया हो
c. जब उसका मूल्य अधिक हो
d. जब उसका पैकेट बदला गया हो
27. धारा 2(iक)(ङ) के अनुसार किन परिस्थितियों में बनाया, पैदा किया या रखा गया खाद्य पदार्थ अपमिश्रित होगा?
a. स्वच्छ परिस्थितियों में
b. नियंत्रित तापमान में
c. अस्वच्छ परिस्थितियों में
d. सरकारी गोदाम में
28. धारा 2(iक)(ङ) के अनुसार अस्वच्छ परिस्थितियों का परिणाम क्या होना चाहिए?
a. खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाना
b. खाद्य पदार्थ का वजन बढ़ जाना
c. खाद्य पदार्थ संदूषित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया हो
d. खाद्य पदार्थ का मूल्य कम हो जाना
29. धारा 2(iक)(च) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब वह केवल रंगहीन हो
b. जब वह पूर्णतः या भागतः गंदे, दूषित, सड़े-गले या रुग्ण पशुजन्य या वनस्पतिजन्य तत्त्व से बना हो
c. जब उसका पैकेट क्षतिग्रस्त हो
d. जब उसका मूल्य अधिक हो
30. धारा 2(iक)(च) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ कीटग्रस्त हो तो क्या वह अपमिश्रित होगा?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. हाँ
d. केवल परीक्षण के बाद
31. धारा 2(iक)(च) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ अन्यथा मानव उपयोग के अनुपयुक्त हो तो क्या वह अपमिश्रित होगा?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ
d. केवल विक्रेता की सहमति से
32. धारा 2(iक)(छ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब वह कृत्रिम रंग से युक्त हो
b. जब वह रुग्ण पशु से अभिप्राप्त हो
c. जब उसका मूल्य अधिक हो
d. जब वह पैक न किया गया हो
33. धारा 2(iक)(ज) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसमें केवल रंग मिलाया गया हो
b. जब उसमें कोई ऐसा विषैला या अन्य संघटक अन्तर्विष्ट हो जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर बना देता हो
c. जब उसमें चीनी की मात्रा अधिक हो
d. जब उसका वजन कम हो
34. धारा 2(iक)(ज) के अनुसार खाद्य पदार्थ में किस प्रकार का संघटक होने पर वह अपमिश्रित होगा?
a. केवल कृत्रिम रंग
b. केवल परिरक्षक
c. विषैला या अन्य ऐसा संघटक जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर बना दे
d. केवल सुगंधित पदार्थ
35. धारा 2(iक)(झ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसका आधान पूर्णतः या भागतः किसी ऐसे विषैले या हानिकारक तत्त्व से बना हो जो उसकी अन्तर्वस्तुओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बना देता हो
b. जब उसका आधान धातु का बना हो
c. जब उसका आधान प्लास्टिक का बना हो
d. जब उसका आधान कांच का बना हो
36. धारा 2(iक)(झ) के अनुसार आधान किस प्रकार के तत्त्व से बना होने पर खाद्य पदार्थ अपमिश्रित होगा?
a. कांच के तत्त्व से
b. प्लास्टिक के तत्त्व से
c. किसी विषैले या हानिकारक तत्त्व से
d. धातु के तत्त्व से
37. धारा 2(iक)(ञ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसमें प्राकृतिक रंग हो
b. जब उसमें उसके लिए विहित से भिन्न कोई रंजक द्रव्य विद्यमान हो
c. जब उसमें केवल परिरक्षक मिला हो
d. जब उसका रंग हल्का हो
38. धारा 2(iक)(ञ) के अनुसार यदि विहित रंजक द्रव्य मान्य भिन्नता की विहित सीमा के भीतर न हो तो क्या खाद्य पदार्थ अपमिश्रित होगा?
a. नहीं
b. केवल परीक्षण के बाद
c. हाँ
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
39. धारा 2(iक)(ञ) के अनुसार रंजक द्रव्य की मात्रा किस सीमा के भीतर होनी चाहिए?
a. विक्रेता द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर
b. मान्य भिन्नता की विहित सीमा के भीतर
c. किसी भी सीमा के भीतर
d. केवल प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर
40. धारा 2(iक)(ट) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसमें प्राकृतिक परिरक्षी हो
b. जब उसमें कोई प्रतिषिद्ध परिरक्षी हो
c. जब उसमें विटामिन मिलाए गए हों
d. जब उसमें केवल नमक मिला हो
41. धारा 2(iक)(ट) के अनुसार यदि अनुज्ञात परिरक्षी विहित सीमा से अधिक हो तो क्या खाद्य पदार्थ अपमिश्रित होगा?
a. नहीं
b. केवल परीक्षण के बाद
c. हाँ
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
42. धारा 2(iक)(ट) के अनुसार परिरक्षी की मात्रा किस सीमा के भीतर होनी चाहिए?
a. विक्रेता द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर
b. विहित सीमा के भीतर
c. किसी भी सीमा के भीतर
d. प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर
43. धारा 2(iक)(ठ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसकी क्वालिटी या शुद्धता विहित मान से कम हो या उसके घटक मान्य भिन्नता की विहित सीमा के भीतर न हों और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर बन जाता हो
b. जब उसका मूल्य अधिक हो
c. जब उसका रंग बदल जाए
d. जब उसका पैकेट खुला हो
44. धारा 2(iक)(ठ) के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी किस मान से कम होने पर वह अपमिश्रित होगा?
a. बाजार मान से कम होने पर
b. विक्रेता द्वारा निर्धारित मान से कम होने पर
c. विहित मान से कम होने पर
d. उपभोक्ता की अपेक्षा से कम होने पर
45. धारा 2(iक)(ठ) के अनुसार घटकों का परिमाण किस सीमा के भीतर होना चाहिए?
a. विक्रेता द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर
b. मान्य भिन्नता की विहित सीमा के भीतर
c. किसी भी सीमा के भीतर
d. प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर
46. धारा 2(iक)(ठ) के अनुसार स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनने पर क्या खाद्य पदार्थ अपमिश्रित होगा?
a. नहीं
b. केवल परीक्षण के बाद
c. हाँ
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
47. धारा 2(iक)(ड) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित समझा जाएगा?
a. जब उसकी क्वालिटी या शुद्धता विहित मान से कम हो या उसके घटक मान्य भिन्नता की विहित सीमा के भीतर न हों, यद्यपि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो
b. केवल जब वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो
c. केवल जब उसमें प्रतिषिद्ध परिरक्षी हो
d. केवल जब उसका रंग बदल गया हो
48. धारा 2(iक)(ड) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो, तब भी वह कब अपमिश्रित होगा?
a. जब उसका मूल्य अधिक हो
b. जब उसकी क्वालिटी या शुद्धता विहित मान से कम हो या उसके घटक मान्य भिन्नता की विहित सीमा के भीतर न हों
c. जब उसका पैकेट खुला हो
d. जब उसका रंग हल्का हो
49. धारा 2(iक)(ड) के परन्तुक के अनुसार प्राथमिक खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित नहीं समझा जाएगा?
a. जब उसमें कृत्रिम पदार्थ मिलाया गया हो
b. जब उसकी क्वालिटी या शुद्धता में कमी अथवा घटकों की मात्रा में भिन्नता केवल प्राकृतिक कारणों से हो और मानवीय नियंत्रण के बाहर हो
c. जब उसका मूल्य कम हो
d. जब उसका पैकेट क्षतिग्रस्त हो
50. धारा 2(iक)(ड) के परन्तुक के अनुसार प्राथमिक खाद्य पदार्थ में कमी का कारण क्या होना चाहिए?
a. मानवीय लापरवाही
b. कृत्रिम कारण
c. केवल प्राकृतिक कारण
d. परिवहन संबंधी कारण
51. धारा 2(iक)(ड) के परन्तुक के अनुसार प्राथमिक खाद्य पदार्थ में कमी किसके बाहर होनी चाहिए?
a. न्यायालय के नियंत्रण के बाहर
b. विक्रेता के नियंत्रण के बाहर
c. मानवीय नियंत्रण के बाहर
d. उपभोक्ता के नियंत्रण के बाहर
52. धारा 2 स्पष्टीकरण (i) के अनुसार दो या अधिक प्राथमिक खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना खाद्य पदार्थ कब अपमिश्रित नहीं समझा जाएगा?
a. जब उसमें कृत्रिम रंग मिलाया गया हो
b. जब वह ऐसे नाम से भंडार में रखा जाए, विक्रय या वितरण किया जाए जिससे उसके संघटकों का द्योतक हो तथा वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो
c. जब उसका मूल्य कम हो
d. जब वह बिना लेबल के विक्रय किया जाए
53. धारा 2 स्पष्टीकरण (i)(क) के अनुसार मिश्रित खाद्य पदार्थ किस नाम से भंडार में रखा, विक्रय या वितरित किया जाना चाहिए?
a. ऐसे नाम से जिससे उसके निर्माता का द्योतक हो
b. ऐसे नाम से जिससे उसके मूल्य का द्योतक हो
c. ऐसे नाम से जिससे उसके संघटकों का द्योतक होता हो
d. किसी भी नाम से
54. धारा 2 स्पष्टीकरण (i)(ख) के अनुसार मिश्रित खाद्य पदार्थ के अपमिश्रित न माने जाने की दूसरी शर्त क्या है?
a. उसका मूल्य कम हो
b. वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो
c. वह केवल पैक किया गया हो
d. उसका रंग प्राकृतिक हो
55. धारा 2 (ii) का विषय क्या है?
a. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला
b. अपमिश्रित
c. समिति
d. खाद्य
56. धारा 2 (ii) के अनुसार "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला" से क्या अभिप्रेत है?
a. राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई प्रयोगशाला
b. निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला
c. धारा 4 के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट कोई प्रयोगशाला या संस्थान
d. किसी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला
57. धारा 2(iii) का विषय क्या है?
a. "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला" की परिभाषा
b. "समिति" की परिभाषा
c. "अपद्रव्य" की परिभाषा
d. "अपमिश्रित" की परिभाषा
58. धारा 2(iii) के अनुसार "समिति" से क्या अभिप्रेत है?
a. राज्य खाद्य सलाहकार समिति
b. जिला खाद्य समिति
c. धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय खाद्य मानक समिति
d. केन्द्रीय स्वास्थ्य समिति
59. धारा 2(iv) का विषय क्या है?
a. "समिति" की परिभाषा
b. "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" की परिभाषा
c. "खाद्य निरीक्षक" की परिभाषा
d. "विश्लेषक" की परिभाषा
60. धारा 2(iv) के अनुसार "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" से क्या अभिप्रेत है?
a. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति
b. जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त व्यक्ति
c. केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति
d. खाद्य निरीक्षक द्वारा नियुक्त व्यक्ति
61. धारा 2(iv) के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक की नियुक्ति कौन करता है?
a. राज्य सरकार
b. उच्च न्यायालय
c. केन्द्रीय सरकार
d. समिति
62. धारा 2(iv) के अनुसार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक की नियुक्ति किस माध्यम से की जाती है?
a. कार्यपालिका आदेश द्वारा
b. न्यायालय के आदेश द्वारा
c. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. परिपत्र द्वारा
63. धारा 2(iv) के अनुसार "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" की परिभाषा में और कौन सम्मिलित है?
a. केवल राज्य खाद्य विश्लेषक
b. केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी रीति से नियुक्त वह व्यक्ति जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन निदेशक के सभी या किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो
c. केवल खाद्य निरीक्षक
d. केवल समिति का अध्यक्ष
64. धारा 2(iv) के अनुसार निदेशक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
a. राज्य सरकार द्वारा
b. समिति द्वारा
c. केन्द्रीय सरकार द्वारा
d. न्यायालय द्वारा
65. धारा 2(iv) के अनुसार निदेशक के कृत्यों का पालन करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति किस रीति से की जाती है?
a. कार्यालय आदेश द्वारा
b. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
c. अनुबंध द्वारा
d. विभागीय परिपत्र द्वारा
66. धारा 2(iv) के परन्तुक के अनुसार किस व्यक्ति को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा?
a. जिसने सरकारी सेवा की हो
b. जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में किसी प्रकार का वित्तीय हित हो
c. जो खाद्य विज्ञान का विशेषज्ञ हो
d. जो सरकारी अधिकारी हो
67. धारा 2(iv) के परन्तुक के अनुसार निदेशक नियुक्ति के लिए कौन-सी अयोग्यता निर्धारित है?
a. 60 वर्ष से अधिक आयु होना
b. किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में वित्तीय हित होना
c. सरकारी सेवा में न होना
d. खाद्य विज्ञान की डिग्री न होना
68. धारा 2(v) का विषय क्या है?
a. "अपमिश्रित" की परिभाषा
b. "खाद्य" की परिभाषा
c. "समिति" की परिभाषा
d. "अपद्रव्य" की परिभाषा
69. धारा 2(v) के अनुसार "खाद्य" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल पेय पदार्थ
b. केवल औषधि
c. औषधि और जल से भिन्न ऐसा कोई पदार्थ जो खाद्य या पेय के रूप में मानव उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है
d. केवल जल
70. धारा 2(v) के अनुसार "खाद्य" की परिभाषा से कौन-सी वस्तुएँ अपवर्जित हैं?
a. दूध और घी
b. फल और सब्जियाँ
c. औषधि और जल
d. मसाले और तेल
71. धारा 2(v) के अनुसार कोई पदार्थ "खाद्य" कब माना जाएगा?
a. जब वह केवल विक्रय के लिए रखा गया हो
b. जब वह खाद्य या पेय के रूप में मानव उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता हो
c. जब वह केवल निर्यात के लिए हो
d. जब वह केवल पैक किया गया हो
72. धारा 2(v)(क) के अनुसार "खाद्य" में कौन-सा पदार्थ सम्मिलित है?
a. केवल कृत्रिम रंग
b. ऐसा कोई पदार्थ जो मानवखाद्य की रचना या निर्माण में सामान्यतः मिश्रित होता है या उपयोग में लाया जाता है
c. केवल औषधीय पदार्थ
d. केवल पैकेजिंग सामग्री
73. धारा 2(v)(क) के अनुसार कौन-सा पदार्थ मानवखाद्य की रचना या निर्माण में सामान्यतः मिश्रित या उपयोग में लाया जाता है?
a. केवल जल
b. केवल परिरक्षी
c. ऐसा कोई पदार्थ जो मानवखाद्य की रचना या निर्माण में सामान्यतः मिश्रित होता है या उपयोग में लाया जाता है
d. केवल पैकेजिंग सामग्री
74. धारा 2(v)(ख) के अनुसार "खाद्य" में कौन-से पदार्थ सम्मिलित हैं?
a. केवल परिरक्षी
b. केवल रंग
c. वासक या स्वादवर्धक द्रव्य
d. केवल औषधियाँ
75. धारा 2(v)(ग) के अनुसार "खाद्य" में कौन-सा अन्य पदार्थ सम्मिलित है?
a. केवल औषधियाँ
b. ऐसा अन्य पदार्थ जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रयोजनों के लिए खाद्य घोषित करे
c. केवल जल
d. केवल पैकेजिंग सामग्री
76. धारा 2(v)(ग) के अनुसार किसी अन्य पदार्थ को "खाद्य" घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
a. राज्य सरकार
b. खाद्य निरीक्षक
c. केन्द्रीय सरकार
d. समिति
77. धारा 2(v)(ग) के अनुसार किसी अन्य पदार्थ को "खाद्य" किस माध्यम से घोषित किया जाता है?
a. विभागीय आदेश द्वारा
b. न्यायालय के आदेश द्वारा
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. परिपत्र द्वारा
78. धारा 2(v)(ग) के अनुसार केन्द्रीय सरकार किसी पदार्थ को "खाद्य" घोषित करते समय किन बातों का ध्यान रखती है?
a. केवल उसके मूल्य का
b. केवल उसके रंग का
c. उसके उपयोग, स्वरूप, उसकी अन्तर्वस्तु और उसकी क्वालिटी का
d. केवल उसके निर्माता का
79. धारा 2(vi) का विषय क्या है?
a. "खाद्य" की परिभाषा
b. "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की परिभाषा
c. "खाद्य निरीक्षक" की परिभाषा
d. "खाद्य विश्लेषक" की परिभाषा
80. धारा 2(vi) के अनुसार "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल जिला कलेक्टर
b. किसी राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक या स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक मुख्य अधिकारी, चाहे वह किसी भी पदनाम से ज्ञात हो
c. केवल खाद्य निरीक्षक
d. केवल नगर आयुक्त
81. धारा 2(vi) के अनुसार किसी राज्य में "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" कौन होता है?
a. जिला कलेक्टर
b. पुलिस अधीक्षक
c. चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक या स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक मुख्य अधिकारी
d. नगर पालिका अध्यक्ष
82. धारा 2(vi) के अनुसार क्या पदनाम भिन्न होने पर भी अधिकारी "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" हो सकता है?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. हाँ, चाहे वह किसी भी पदनाम से ज्ञात हो
d. केवल केन्द्रीय सरकार की अनुमति से
83. धारा 2(vi) के अनुसार "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की परिभाषा में और कौन सम्मिलित है?
a. केवल खाद्य निरीक्षक
b. केवल खाद्य विश्लेषक
c. ऐसा अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए सशक्त करे
d. केवल जिला चिकित्सा अधिकारी
84. धारा 2(vi) के अनुसार "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारी को कौन सशक्त कर सकता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार
b. केवल राज्य सरकार
c. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
d. केवल समिति
85. धारा 2(vi) के अनुसार अधिकारी को किस माध्यम से सशक्त किया जाता है?
a. कार्यालय आदेश द्वारा
b. परिपत्र द्वारा
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
86. धारा 2(vi) के अनुसार अधिकारी को किस उद्देश्य से सशक्त किया जाता है?
a. केवल खाद्य निरीक्षण करने के लिए
b. केवल नमूने लेने के लिए
c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए
d. केवल अभियोजन चलाने के लिए
87. धारा 2(vi) के अनुसार अधिसूचना में क्या विनिर्दिष्ट किया जा सकता है?
a. केवल अधिकारी का वेतन
b. केवल अधिकारी का पदनाम
c. वह स्थानीय क्षेत्र जिसके संबंध में अधिकारी को सशक्त किया जाता है
d. केवल अधिकारी का कार्यकाल
88. धारा 2(vii) का विषय क्या है?
a. "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की परिभाषा
b. "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा
c. "खाद्य" की परिभाषा
d. "समिति" की परिभाषा
89. धारा 2(vii) के अनुसार "स्थानीय क्षेत्र" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल नगरीय क्षेत्र
b. केवल ग्राम्य क्षेत्र
c. कोई नगरीय या ग्राम्य क्षेत्र
d. केवल औद्योगिक क्षेत्र
90. धारा 2(vii) के अनुसार "स्थानीय क्षेत्र" किस प्रकार का क्षेत्र हो सकता है?
a. केवल महानगर
b. केवल ग्रामीण क्षेत्र
c. नगरीय या ग्राम्य क्षेत्र
d. केवल औद्योगिक क्षेत्र
91. धारा 2(vii) के अनुसार किसी क्षेत्र को "स्थानीय क्षेत्र" कौन घोषित कर सकता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार
b. केवल राज्य सरकार
c. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
d. केवल जिला कलेक्टर
92. धारा 2(vii) के अनुसार किसी क्षेत्र को "स्थानीय क्षेत्र" किस माध्यम से घोषित किया जाता है?
a. कार्यालय आदेश द्वारा
b. विभागीय परिपत्र द्वारा
c. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
93. धारा 2(vii) के अनुसार किसी क्षेत्र को "स्थानीय क्षेत्र" किस प्रयोजन के लिए घोषित किया जाता है?
a. केवल राजस्व वसूली के लिए
b. केवल नगर नियोजन के लिए
c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रयोजनों के लिए
d. केवल चुनाव कराने के लिए
94. धारा 2(viii) का विषय क्या है?
a. "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा
b. "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा
c. "खाद्य" की परिभाषा
d. "समिति" की परिभाषा
95. धारा 2(viii) के अनुसार "स्थानीय प्राधिकारी" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल नगरपालिका बोर्ड
b. केवल जिला प्रशासन
c. स्थानीय क्षेत्र के प्रकार के अनुसार इस धारा में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी
d. केवल ग्राम पंचायत
96. धारा 2(viii)(1) के अनुसार यदि स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका है तो "स्थानीय प्राधिकारी" कौन होगा?
a. जिला कलेक्टर
b. ग्राम पंचायत
c. नगरपालिका बोर्ड या नगरपालिका निगम
d. छावनी प्राधिकारी
97. धारा 2(viii)(1)(क) के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र का स्थानीय प्राधिकारी कौन है?
a. जिला परिषद
b. नगरपालिका बोर्ड या नगरपालिका निगम
c. अधिसूचित क्षेत्र समिति
d. ग्राम पंचायत
98. धारा 2(viii)(1)(ख) के अनुसार यदि स्थानीय क्षेत्र छावनी है तो "स्थानीय प्राधिकारी" कौन होगा?
a. नगरपालिका बोर्ड
b. ग्राम पंचायत
c. छावनी प्राधिकारी
d. जिला कलेक्टर
99. धारा 2(viii)(1)(ग) के अनुसार यदि स्थानीय क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र है तो "स्थानीय प्राधिकारी" कौन होगा?
a. नगरपालिका निगम
b. अधिसूचित क्षेत्र समिति
c. जिला परिषद
d. ग्राम पंचायत
100. धारा 2(viii)(2) के अनुसार अन्य स्थानीय क्षेत्र की दशा में "स्थानीय प्राधिकारी" कौन होगा?
a. केवल जिला कलेक्टर
b. केवल ग्राम पंचायत
c. ऐसा प्राधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन विहित किया जाए
d. केवल नगरपालिका बोर्ड
101. धारा 2(viii)(2) के अनुसार अन्य स्थानीय क्षेत्र के लिए प्राधिकारी कौन विहित करेगा?
a. केवल जिला कलेक्टर
b. केवल स्थानीय निकाय
c. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
d. केवल उच्च न्यायालय
102. धारा 2(viiiक) का विषय क्या है?
a. "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा
b. "स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की परिभाषा
c. "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की परिभाषा
d. "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा
103. धारा 2(viiiक) के अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में "स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल जिला कलेक्टर
b. ऐसा अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उस क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक नियुक्त करे
c. केवल खाद्य निरीक्षक
d. केवल नगरपालिका आयुक्त
104. धारा 2(viiiक) के अनुसार "स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की नियुक्ति कौन कर सकता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार
b. केवल राज्य सरकार
c. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
d. केवल स्थानीय प्राधिकारी
105. धारा 2(viiiक) के अनुसार "स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की नियुक्ति किस माध्यम से की जाती है?
a. कार्यालय आदेश द्वारा
b. विभागीय परिपत्र द्वारा
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
106. धारा 2(viiiक) के अनुसार नियुक्त अधिकारी किसका भारसाधक होता है?
a. राजस्व प्रशासन का
b. पुलिस प्रशासन का
c. स्वास्थ्य प्रशासन का
d. नगर प्रशासन का
107. धारा 2(viiiक) के अनुसार नियुक्त अधिकारी किस क्षेत्र के संबंध में नियुक्त किया जाता है?
a. सम्पूर्ण भारत के संबंध में
b. सम्पूर्ण राज्य के संबंध में
c. अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के संबंध में
d. केवल जिला मुख्यालय के संबंध में
108. धारा 2(viiiक) के अनुसार अधिकारी किस पदनाम से नियुक्त किया जाता है?
a. केवल "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" के पदनाम से
b. केवल "स्वास्थ्य अधिकारी" के पदनाम से
c. ऐसे पदनाम से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए
d. केवल "जिला स्वास्थ्य अधिकारी" के पदनाम से
109. धारा 2(viiiख) का विषय क्या है?
a. "स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" की परिभाषा
b. "विनिर्माण" की परिभाषा
c. "खाद्य" की परिभाषा
d. "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा
110. धारा 2(viiiख) के अनुसार "विनिर्माण" के अन्तर्गत क्या सम्मिलित है?
a. केवल खाद्य पदार्थ का विक्रय
b. केवल खाद्य पदार्थ का भंडारण
c. किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण की प्रासंगिक या आनुषंगिक कोई प्रक्रिया
d. केवल खाद्य पदार्थ का परिवहन
111. धारा 2(ix) का विषय क्या है?
a. "अपमिश्रित" की परिभाषा
b. "मिथ्या छाप वाला" की परिभाषा
c. "विनिर्माण" की परिभाषा
d. "खाद्य" की परिभाषा
112. धारा 2(ix) के अनुसार कोई खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब वह केवल अपमिश्रित हो
b. जब वह धारा 2(ix) में वर्णित किसी भी परिस्थिति को पूरा करता हो
c. जब उसका मूल्य अधिक हो
d. जब उसका रंग बदल जाए
113. धारा 2(ix)(क) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब वह महंगा हो
b. जब वह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की नकल हो, उसके स्थान पर प्रतिस्थापित हो या उससे इस प्रकार मिलता-जुलता हो कि धोखा हो जाए
c. जब वह विदेशी हो
d. जब उसका वजन कम हो
114. धारा 2(ix)(क) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ का असली रूप स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से लेबल द्वारा उपदर्शित न किया गया हो तो क्या वह मिथ्या छाप वाला होगा?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. हाँ
d. केवल निरीक्षक के आदेश पर
115. धारा 2(ix)(क) के अनुसार असली रूप का लेबल कैसा होना चाहिए?
a. रंगीन
b. बड़ा
c. स्पष्ट और सहजदृश्य
d. अंग्रेज़ी भाषा में
116. धारा 2(ix)(ख) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब उसका मूल्य अधिक हो
b. जब उसे मिथ्या रूप से किसी स्थान या देश की उपज कहा जाए
c. जब वह बिना पैकेट के बेचा जाए
d. जब उसका स्वाद बदल जाए
117. धारा 2(ix)(ग) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब उसे ऐसे नाम से विक्रीत किया जाए जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ का हो
b. जब उसका रंग बदल जाए
c. जब वह महंगा हो
d. जब वह आयातित हो
118. धारा 2(ix)(घ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब उसका वजन कम हो
b. जब उसे इस प्रकार रंजित, वासित, विलेपित, चूर्णकृत या पालिशकृत किया गया हो कि उसके खराब होने की बात छिप जाए
c. जब उसका मूल्य कम हो
d. जब वह बिना पैकिंग के हो
119. धारा 2(ix)(घ) के अनुसार यदि खाद्य पदार्थ वास्तव में जितना है उससे अधिक अच्छा और मूल्यवान प्रदर्शित किया जाए तो क्या वह मिथ्या छाप वाला होगा?
a. नहीं
b. केवल निरीक्षक के आदेश पर
c. हाँ
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
120. धारा 2(ix)(ङ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब उसके लेबल पर या अन्यथा उसके बारे में मिथ्या दावे किए जाएँ
b. जब वह महंगा हो
c. जब वह विदेशी हो
d. जब उसका स्वाद अच्छा हो
121. धारा 2(ix)(च) के अनुसार मोहरबन्द या तैयार पैकेजों में विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाले होंगे?
a. जब पैकेज का रंग अलग हो
b. जब पैकेज की अन्तर्वस्तुओं का सहजदृश्य और सही कथन मान्य भिन्नताओं के भीतर पैकेज पर न किया गया हो
c. जब पैकेज बड़ा हो
d. जब पैकेज विदेशी हो
122. धारा 2(ix)(च) के अनुसार पैकेज किसके द्वारा या किसके कहने पर मोहरबन्द या तैयार होना चाहिए?
a. विक्रेता द्वारा
b. खाद्य निरीक्षक द्वारा
c. विनिर्माता या उत्पादक द्वारा या उसके कहने पर
d. उपभोक्ता द्वारा
123. धारा 2(ix)(च) के अनुसार पैकेज पर किसका नाम और पता होना चाहिए?
a. विक्रेता का
b. खाद्य निरीक्षक का
c. विनिर्माता या उत्पादक का
d. वितरक का
124. धारा 2(ix)(छ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब पैकेज या उसके लेबल में संघटकों या तत्वों के बारे में कोई मिथ्या या भुलावा देने वाला कथन, डिजाइन या अभिलक्षण हो
b. जब पैकेज छोटा हो
c. जब उसका रंग बदल जाए
d. जब उसका मूल्य अधिक हो
125. धारा 2(ix)(छ) के अनुसार यदि पैकेज अपनी अन्तर्वस्तुओं के बारे में धोखा देने वाला हो तो क्या खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप वाला होगा?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. हाँ
d. केवल निरीक्षक के आदेश पर
126. धारा 2(ix)(ज) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब पैकेज या उसके लेबल में विनिर्माता या उत्पादक के रूप में किसी कल्पित व्यक्ति या कम्पनी का नाम हो
b. जब उस पर मूल्य अंकित न हो
c. जब उसका रंग बदल जाए
d. जब वह विदेशी हो
127. धारा 2(ix)(झ) के अनुसार विशेष आहार के रूप में उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब उसका मूल्य अधिक हो
b. जब उसके लेबल पर विहित जानकारी न दी गई हो जिससे उसके गुणों के बारे में क्रेता को पर्याप्त सूचना मिल सके
c. जब वह आयातित हो
d. जब उसका स्वाद बदल जाए
128. धारा 2(ix)(झ) के अनुसार विशेष आहार संबंधी लेबल में किनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए?
a. केवल मूल्य
b. केवल निर्माता
c. विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्त्वों के बारे में
d. केवल निर्माण तिथि
129. धारा 2(ix)(ञ) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब उसमें कृत्रिम वासक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी घोषणात्मक लेबल के बिना या अधिनियम/नियमों की अपेक्षाओं के उल्लंघन में अन्तर्विष्ट हो
b. जब उसका रंग हल्का हो
c. जब उसका मूल्य अधिक हो
d. जब वह विदेशी हो
130. धारा 2(ix)(ञ) के अनुसार कृत्रिम वासक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी होने पर किस प्रकार का लेबल आवश्यक है?
a. रंगीन लेबल
b. मूल्य लेबल
c. उस तथ्य का कथन करने वाला घोषणात्मक लेबल
d. आयात लेबल
131. धारा 2(ix)(ट) के अनुसार खाद्य पदार्थ कब मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा?
a. जब उस पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार लेबल न लगाया गया हो
b. जब वह विदेशी हो
c. जब उसका मूल्य कम हो
d. जब उसका रंग बदल जाए
132. धारा 2(x) का विषय क्या है?
a. "लेबल" की परिभाषा
b. "पैकेज" की परिभाषा
c. "खाद्य" की परिभाषा
d. "विनिर्माण" की परिभाषा
133. धारा 2(x) के अनुसार "पैकेज" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल प्लास्टिक की थैली
b. केवल बोतल
c. ऐसी वस्तु जिसमें खाद्य पदार्थ रखा या पैक किया जाता है
d. केवल धातु का डिब्बा
134. धारा 2(x) के अनुसार "पैकेज" के अन्तर्गत कौन-कौन सी वस्तुएँ आती हैं?
a. केवल बक्सा और बोतल
b. केवल बोरी और थैला
c. केवल डिब्बा और पात्र
d. बक्सा, बोतल, संदूकची, टिन, बैरल, डिब्बा, पात्र, बोरी, थैला, रैपर या कोई अन्य वस्तु
135. धारा 2(xi) का विषय क्या है?
a. "पैकेज" की परिभाषा
b. "परिसर" की परिभाषा
c. "लेबल" की परिभाषा
d. "खाद्य" की परिभाषा
136. धारा 2(xi) के अनुसार "परिसर" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल गोदाम
b. केवल कारखाना
c. कोई ऐसी दुकान, स्टाल या स्थान
d. केवल बाजार
137. धारा 2(xi) के अनुसार "परिसर" में कौन-कौन से स्थान सम्मिलित हैं?
a. केवल दुकान
b. केवल स्टाल
c. केवल गोदाम
d. दुकान, स्टाल या अन्य स्थान
138. धारा 2(xi) के अनुसार कौन-सा स्थान "परिसर" कहलाता है?
a. जहाँ कोई खाद्य पदार्थ विक्रीत किया जाता है
b. जहाँ केवल कपड़े बेचे जाते हैं
c. जहाँ केवल दवाइयाँ रखी जाती हैं
d. जहाँ केवल वाहन खड़े किए जाते हैं
139. धारा 2(xi) के अनुसार कौन-सा स्थान "परिसर" कहलाता है?
a. जहाँ केवल खाद्य पदार्थ का परिवहन किया जाता है
b. जहाँ कोई खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए विनिर्मित किया जाता है
c. जहाँ केवल खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया जाता है
d. जहाँ केवल पैकेज बनाए जाते हैं
140. धारा 2(xi) के अनुसार कौन-सा स्थान "परिसर" कहलाता है?
a. जहाँ केवल खाद्य पदार्थ का विज्ञापन किया जाता है
b. जहाँ केवल खाद्य पदार्थ का आयात किया जाता है
c. जहाँ कोई खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए भंडार में रखा जाता है
d. जहाँ केवल खाद्य पदार्थ का परिवहन किया जाता है
141. धारा 2(xii) का विषय क्या है?
a. "प्राथमिक खाद्य" की परिभाषा
b. "विहित" की परिभाषा
c. "परिसर" की परिभाषा
d. "पैकेज" की परिभाषा
142. धारा 2(xii) के अनुसार "विहित" से क्या अभिप्रेत है?
a. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित
b. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
c. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित
d. न्यायालय द्वारा निर्धारित
143. धारा 2(xiiक) का विषय क्या है?
a. "पैकेज" की परिभाषा
b. "परिसर" की परिभाषा
c. "प्राथमिक खाद्य" की परिभाषा
d. "विहित" की परिभाषा
144. धारा 2(xiiक) के अनुसार "प्राथमिक खाद्य" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
b. ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में कृषि या बागवानी की उपज है
c. केवल पैकेज्ड खाद्य पदार्थ
d. केवल आयातित खाद्य पदार्थ
145. धारा 2(xiiक) के अनुसार "प्राथमिक खाद्य" किस रूप में होता है?
a. कृत्रिम रूप में
b. प्रसंस्कृत रूप में
c. प्राकृतिक रूप में
d. पैकेज्ड रूप में
146. धारा 2(xiiक) के अनुसार "प्राथमिक खाद्य" किसकी उपज होता है?
a. केवल उद्योग की उपज
b. केवल पशुपालन की उपज
c. कृषि या बागवानी की उपज
d. केवल मत्स्य पालन की उपज
147. धारा 2(xiii) का विषय क्या है?
a. "प्राथमिक खाद्य" की परिभाषा
b. "विक्रय" की परिभाषा
c. "पैकेज" की परिभाषा
d. "परिसर" की परिभाषा
148. धारा 2(xiii) के अनुसार "विक्रय" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल थोक विक्रय
b. केवल फुटकर विक्रय
c. मानव उपभोग, उपयोग या विश्लेषण के लिए किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय
d. केवल निर्यात
149. धारा 2(xiii) के अनुसार खाद्य पदार्थ का विक्रय किन प्रयोजनों के लिए हो सकता है?
a. केवल मानव उपभोग के लिए
b. केवल विश्लेषण के लिए
c. केवल उपयोग के लिए
d. मानव उपभोग, उपयोग या विश्लेषण के लिए
150. धारा 2(xiii) के अनुसार क्या नकद पर किया गया विक्रय "विक्रय" के अन्तर्गत आता है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ
d. केवल थोक विक्रय में