Environment Protection Act, 1986 MCQs Set - 2

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

 

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1.  धारा 9(3) के अनुसार ब्याज किस अवधि के लिए देय होगा?

a. दुर्घटना की तारीख से

b. उद्योग की स्थापना की तारीख से

c. व्ययों की मांग की तारीख से उनके संदाय की तारीख तक

d. न्यायालय के निर्णय की तारीख से

 

2.  धारा 10 का विषय क्या है?

a. पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना

b. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां

c. पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन

d. अपील का अधिकार

 

3.  धारा 10(1) के अनुसार किसे प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार होगा?

a. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को

b. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किसी सदस्य को

c. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को

d. केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को

 

4.  धारा 10(1) के अनुसार सशक्त व्यक्ति कब किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा?

a. केवल दिन के समय

b. केवल कार्यालय समय में

c. सभी युक्तियुक्त समयों पर

d. केवल न्यायालय की अनुमति से

 

5.  धारा 10(1) के अनुसार सशक्त व्यक्ति किसके साथ प्रवेश कर सकेगा?

a. केवल पुलिस बल के साथ

b. केवल मजिस्ट्रेट के साथ

c. ऐसी सहायता के साथ जिसे वह आवश्यक समझे

d. केवल स्थानीय अधिकारी के साथ

 

6.  धारा 10(1)(क) के अनुसार सशक्त व्यक्ति किस प्रयोजन से प्रवेश कर सकेगा?

a. उद्योग का अधिग्रहण करने के लिए

b. उसे सौंपे गए केन्द्रीय सरकार के कृत्यों में से किसी का पालन करने के लिए

c. कर निर्धारण करने के लिए

d. उद्योग का पंजीकरण करने के लिए

 

7.  धारा 10(1)(ख) के अनुसार सशक्त व्यक्ति किस बात का अवधारण करने के लिए प्रवेश कर सकेगा?

a. उद्योग की आय का निर्धारण करने के लिए

b. कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए

c. क्या कृत्यों का पालन किया जाना है, किस रीति से किया जाना है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, नियमों, सूचना, आदेश, निदेश या प्राधिकार का पालन किया जा रहा है या किया गया है

d. उद्योग की उत्पादन क्षमता का आकलन करने के लिए

 

8.  धारा 10(1)(ग) के अनुसार सशक्त व्यक्ति किनकी जांच या परीक्षा कर सकेगा?

a. केवल औद्योगिक संयंत्र की

b. केवल अभिलेखों की

c. उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान् पदार्थ की

d. केवल दस्तावेजों की

 

9.  धारा 10(1)(ग) के अनुसार सशक्त व्यक्ति कब किसी भवन की तलाशी ले सकेगा?

a. केवल न्यायालय के आदेश पर

b. केवल रात्रि में

c. जब उसे विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है

d. केवल उद्योग के अनुरोध पर

 

10.  धारा 10(1)(ग) के अनुसार सशक्त व्यक्ति किन वस्तुओं का अभिग्रहण कर सकेगा?

a. केवल अभिलेखों का

b. केवल औद्योगिक संयंत्र का

c. उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान् पदार्थ का

d. केवल रसायनों का

 

11.  धारा 10(1)(ग) के अनुसार अभिग्रहण कब किया जा सकेगा?

a. केवल न्यायालय के आदेश पर

b. जब उससे अपराध का साक्ष्य मिलने का विश्वास हो या पर्यावरण प्रदूषण का निवारण अथवा उपशमन करने के लिए अभिग्रहण आवश्यक हो

c. केवल उद्योग बंद होने पर

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

12.  धारा 10(2) के अनुसार किन व्यक्तियों पर सहायता देने का दायित्व है?

a. केवल सरकारी अधिकारियों पर

b. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर

c. उद्योग चलाने वाले, संक्रिया या प्रक्रिया करने वाले अथवा परिसंकटमय पदार्थ हथालने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर

d. केवल स्थानीय निकायों पर

 

13.  धारा 10(2) के अनुसार सहायता किसे दी जाएगी?

a. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को

b. धारा 10(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को

c. केवल पुलिस अधिकारी को

d. केवल न्यायालय को

 

14.  धारा 10(2) के अनुसार सहायता न देने का परिणाम क्या होगा?

a. केवल चेतावनी दी जाएगी

b. केवल आर्थिक दण्ड लगेगा

c. युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना सहायता न देने वाला व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अपराध का दोषी होगा

d. उद्योग का लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जाएगा

 

15.  धारा 10(3) के अनुसार कौन व्यक्ति अपराध का दोषी होगा?

a. जो उद्योग का पंजीकरण न कराए

b. जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को उसके कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलम्ब करेगा या बाधा पहुँचाएगा

c. जो पर्यावरण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करे

d. जो निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहे

 

16.  धारा 10(3) के अनुसार किस कार्य को अपराध माना गया है?

a. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहना

b. उद्योग का विस्तार करना

c. सशक्त व्यक्ति के कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलम्ब करना या बाधा पहुँचाना

d. उत्पादन बढ़ाना

 

17.  धारा 10(4) के अनुसार इस धारा के अधीन तलाशी या अभिग्रहण पर किस संहिता के उपबंध लागू होंगे?

a. भारतीय न्याय संहिता, 2023

b. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

c. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के उपबंध, जहाँ तक हो सके

d. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

 

18.  धारा 10(4) के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के उपबंध किस प्रकार लागू होंगे?

a. जैसे वे गिरफ्तारी के मामलों में लागू होते हैं

b. जैसे वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 94 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 97) के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार से की गई तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होते हैं

c. जैसे वे जमानत के मामलों में लागू होते हैं

d. जैसे वे अपील के मामलों में लागू होते हैं

 

19.  धारा 11 का विषय क्या है?

a. पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन

b. नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

c. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां

d. पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना

 

20.  धारा 11(1) के अनुसार विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नमूने लेने की शक्ति किसे होगी?

a. केवल राज्य सरकार को

b. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

c. केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को

d. केवल न्यायालय को

 

21.  धारा 11(1) के अनुसार नमूने कहाँ से लिए जा सकते हैं?

a. केवल कारखाने से

b. केवल परिसर से

c. किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से

d. केवल प्रयोगशाला से

 

22.  धारा 11(1) के अनुसार किन पदार्थों के नमूने लिए जा सकते हैं?

a. केवल वायु के

b. केवल जल के

c. वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के

d. केवल मृदा के

 

23.  धारा 11(1) के अनुसार नमूने किस रीति से लिए जाएंगे?

a. केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार

b. वैज्ञानिक पद्धति से

c. विहित रीति से

d. न्यायालय के निर्देशानुसार

 

24.  धारा 11(2) के अनुसार नमूने के विश्लेषण का परिणाम विधिक कार्यवाही में कब ग्राह्य होगा?

a. जब केवल नमूना लिया गया हो

b. जब धारा 11(3) और (4) के उपबंधों का अनुपालन किया गया हो

c. जब राज्य सरकार अनुमति दे

d. जब न्यायालय अनुमति दे

 

25.  धारा 11(3)(क) के अनुसार नमूना लेने वाला व्यक्ति किसकी सूचना तुरन्त तामील करेगा?

a. निरीक्षण की सूचना

b. विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना

c. अभियोजन की सूचना

d. तलाशी की सूचना

 

26.  धारा 11(3)(क) के अनुसार सूचना किसे तामील की जाएगी?

a. केवल जिला मजिस्ट्रेट को

b. केवल पुलिस अधिकारी को

c. अधिष्ठाता, उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति को

d. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

 

27.  धारा 11(3)(क) के अनुसार सूचना किस प्ररूप में दी जाएगी?

a. लिखित प्रार्थना पत्र में

b. विहित प्ररूप में

c. मौखिक रूप में

d. शपथपत्र के रूप में

 

28.  धारा 11(3)(ख) के अनुसार नमूना किसकी उपस्थिति में लिया जाएगा?

a. केवल पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में

b. केवल सरकारी विश्लेषक की उपस्थिति में

c. अधिष्ठाता, उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति की उपस्थिति में

d. केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में

 

29.  धारा 11(3)(ग) के अनुसार नमूने के आधान के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

a. नमूना खुले पात्र में रखा जाएगा

b. नमूना केवल चिह्नित किया जाएगा

c. नमूने को चिह्नित और सील बन्द आधान या आधानों में रखा जाएगा

d. नमूना बिना सील के प्रयोगशाला भेजा जाएगा

 

30.  धारा 11(3)(ग) के अनुसार चिह्नित और सील बन्द आधान पर कौन हस्ताक्षर करेंगे?

a. केवल नमूना लेने वाला व्यक्ति

b. केवल अधिष्ठाता

c. नमूना लेने वाला व्यक्ति तथा अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति

d. केवल सरकारी विश्लेषक

 

31.  धारा 11(3)(घ) के अनुसार नमूना किसे भेजा जाएगा?

a. राज्य सरकार की प्रयोगशाला को

b. धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को

c. केवल निजी प्रयोगशाला को

d. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

 

32.  धारा 11(3)(घ) के अनुसार नमूना कब भेजा जाएगा?

a. सात दिनों के भीतर

b. यथाशीघ्र

c. अविलम्ब

d. एक माह के भीतर

 

33.  धारा 11(4)(क) के अनुसार यदि अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहे तो क्या किया जाएगा?

a. नमूना नष्ट कर दिया जाएगा

b. नमूना पुनः लिया जाएगा

c. नमूना चिह्नित और सील बन्द आधान या आधानों में रखा जाएगा तथा उन पर केवल नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा

d. कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी

 

34.  धारा 11(4)(ख) के अनुसार यदि अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति हस्ताक्षर करने से इंकार करे तो चिह्नित और सील बन्द आधान पर कौन हस्ताक्षर करेगा?

a. केवल सरकारी विश्लेषक

b. केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट

c. नमूना लेने वाला व्यक्ति

d. केवल पुलिस अधिकारी

 

35.  धारा 11(4) के अनुसार ऐसी स्थिति में नमूना कहाँ भेजा जाएगा?

a. राज्य सरकार की प्रयोगशाला को

b. धारा 12 के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए

c. केवल निजी प्रयोगशाला को

d. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

 

36.  धारा 11(4) के अनुसार नमूना लेने वाला व्यक्ति सरकारी विश्लेषक को किस बात की लिखित जानकारी देगा?

a. केवल नमूना लेने की तिथि की

b. अधिष्ठाता, उसके अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति के जानबूझकर अनुपस्थित रहने अथवा आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने की

c. केवल विश्लेषण के परिणाम की

d. केवल उद्योग के नाम की

 

37.  धारा 11(4) के अनुसार सरकारी विश्लेषक किस धारा के अधीन नियुक्त या मान्यताप्राप्त होता है?

a. धारा 10 के अधीन

b. धारा 11 के अधीन

c. धारा 12 के अधीन

d. धारा 13 के अधीन

 

38.  धारा 12 का विषय क्या है?

a. सरकारी विश्लेषक

b. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

c. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां

d. पर्यावरण प्रदूषण का निवारण

 

39.  धारा 12(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना किस माध्यम से कर सकेगी?

a. संसद द्वारा अधिनियम पारित करके

b. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

d. राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा

 

40.  धारा 12(1)(क) के अनुसार केन्द्रीय सरकार क्या स्थापित कर सकेगी?

a. केवल एक पर्यावरण प्रयोगशाला

b. एक या अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाएं

c. केवल निजी प्रयोगशालाएं

d. केवल अनुसंधान संस्थान

 

41.  धारा 12(1)(ख) के अनुसार केन्द्रीय सरकार किन्हें पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दे सकेगी?

a. केवल विश्वविद्यालयों को

b. केवल सरकारी विभागों को

c. एक या अधिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों को

d. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

 

42.  धारा 12(1)(ख) के अनुसार प्रयोगशालाओं या संस्थानों को किस प्रयोजन के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी जा सकेगी?

a. केवल अनुसंधान कार्य करने के लिए

b. केवल प्रशिक्षण देने के लिए

c. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए

d. केवल वाणिज्यिक परीक्षण करने के लिए

 

43.  धारा 12(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार किस माध्यम से नियम बना सकेगी?

a. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

b. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

c. राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा

d. संसद के संकल्प द्वारा

 

44.  धारा 12(2)(क) के अनुसार नियम किसके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के संबंध में

b. पर्यावरण प्रयोगशाला के कृत्यों के संबंध में

c. उद्योगों के पंजीकरण के संबंध में

d. पर्यावरण कर के संबंध में

 

45.  धारा 12(2)(ख) के अनुसार नियम किन विषयों के संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. केवल प्रयोगशाला भवन के निर्माण के संबंध में

b. केवल कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में

c. विश्लेषण या परीक्षण के लिए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने प्रयोगशाला को भेजने की प्रक्रिया, प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्ररूप तथा ऐसी रिपोर्ट के लिए संदेय फीस

d. केवल उपकरणों की खरीद के संबंध में

 

46.  धारा 12(2)(ग) के अनुसार नियम किन अन्य विषयों के संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. केवल प्रयोगशाला भवन के रख-रखाव के संबंध में

b. केवल कर्मचारियों के वेतन के संबंध में

c. ऐसे विषय जो पर्यावरण प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक या समीचीन हों

d. केवल उपकरणों के आयात के संबंध में

 

47.  धारा 13 का विषय क्या है?

a. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

b. सरकारी विश्लेषक

c. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां

d. पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन

 

48.  धारा 13 के अनुसार सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति या मान्यता कौन करेगा?

a. राज्य सरकार

b. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

c. केन्द्रीय सरकार

d. राष्ट्रीय हरित अधिकरण

 

49.  धारा 13 के अनुसार सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति या मान्यता किस माध्यम से की जाएगी?

a. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

b. संसद के संकल्प द्वारा

c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

d. राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा

 

50.  धारा 13 के अनुसार किन व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक नियुक्त या मान्यता दी जा सकेगी?

a. किसी भी स्नातक व्यक्ति को

b. केवल सरकारी कर्मचारियों को

c. ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे और जिनके पास विहित अर्हताएं हों

d. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को

 

51.  धारा 13 के अनुसार सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति या मान्यता किस प्रयोजन के लिए की जाएगी?

a. उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए

b. धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिए

c. पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए

d. नियम बनाने के लिए

 

52.  धारा 13 के अनुसार सरकारी विश्लेषक किन नमूनों का विश्लेषण करेगा?

a. केवल वायु के नमूनों का

b. केवल जल के नमूनों का

c. वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूनों का

d. केवल मृदा के नमूनों का

 

53.  धारा 13 के अनुसार नमूने किस प्रयोगशाला को भेजे गए होने चाहिए?

a. किसी भी मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशाला को

b. केवल राज्य सरकार की प्रयोगशाला को

c. धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को

d. केवल विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को

 

54.  धारा 14 का विषय क्या है?

a. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

b. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट

c. सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति

d. नमूने लेने की शक्ति

 

55.  धारा 14 के अनुसार सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट का क्या महत्व है?

a. वह केवल प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोगी होगी

b. उसका पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन किसी कार्यवाही में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा

c. वह केवल विभागीय अभिलेख के रूप में प्रयुक्त होगी

d. उसका उपयोग केवल न्यायालय की अनुमति से होगा

 

56.  धारा 14 के अनुसार किस दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा?

a. किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज

b. केवल प्रयोगशाला की रिपोर्ट

c. ऐसी दस्तावेज का जिसका किसी सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्यत है

d. केवल निरीक्षण प्रतिवेदन

 

57.  धारा 14 के अनुसार सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का उपयोग किस कार्यवाही में किया जा सकेगा?

a. केवल सिविल वाद में

b. केवल आपराधिक वाद में

c. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन किसी कार्यवाही में

d. केवल विभागीय जांच में

 

58.  धारा 14 के अनुसार सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट किसके साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी?

a. केवल नमूना लेने की प्रक्रिया के साक्ष्य के रूप में

b. केवल प्रयोगशाला की स्थापना के साक्ष्य के रूप में

c. उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में

d. केवल निरीक्षण रिपोर्ट के साक्ष्य के रूप में

 

59.  धारा 15 का विषय क्या है?

a. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट

b. अधिनियम तथा नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति

c. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

d. नमूने लेने की शक्ति

 

60.  धारा 15(1) के अनुसार कौन दण्डनीय होगा?

a. केवल सरकारी अधिकारी

b. केवल उद्योग का स्वामी

c. जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों, निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों का पालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा

d. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

 

61.  धारा 15(1) के अनुसार प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास कितना है?

a. दो वर्ष तक

b. तीन वर्ष तक

c. पांच वर्ष तक

d. सात वर्ष तक

 

62.  धारा 15(1) के अनुसार प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना कितना है?

a. ₹50,000 तक

b. ₹75,000 तक

c. ₹1,00,000 तक

d. ₹2,00,000 तक

 

63.  धारा 15(1) के अनुसार यदि असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना कितना हो सकेगा?

a. प्रतिदिन ₹1,000 तक

b. प्रतिदिन ₹2,000 तक

c. प्रतिदिन ₹5,000 तक

d. प्रतिदिन ₹10,000 तक

 

64.  धारा 15(1) के अनुसार अतिरिक्त जुर्माना कब से देय होगा?

a. अपराध की तिथि से

b. नोटिस की तिथि से

c. प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जब तक असफलता या उल्लंघन चालू रहे

d. अभियोजन प्रारम्भ होने की तिथि से

 

65.  धारा 15(2) के अनुसार यदि असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष से आगे भी चालू रहता है तो अधिकतम कारावास कितना होगा?

a. पांच वर्ष तक

b. छह वर्ष तक

c. सात वर्ष तक

d. दस वर्ष तक

 

66.  धारा 15(2) के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान कब लागू होता है?

a. जब पहली बार उल्लंघन किया जाए

b. जब उल्लंघन छह माह तक जारी रहे

c. जब धारा 15(1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहे

d. जब जुर्माना अदा न किया जाए

 

67.  धारा 16 का विषय क्या है?

a. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट

b. कंपनियों द्वारा अपराध

c. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

d. अपराधों का संज्ञान

 

68.  धारा 16(1) के अनुसार यदि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो कौन दोषी समझे जाएंगे?

a. केवल कंपनी

b. केवल निदेशक

c. कंपनी तथा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए सीधे भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था

d. केवल प्रबंधक

 

69.  धारा 16(1) के अनुसार कंपनी के साथ कौन कार्यवाही और दंड का भागी होगा?

a. केवल कंपनी का अध्यक्ष

b. केवल कंपनी का सचिव

c. प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए सीधे भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था

d. केवल कंपनी का लेखापरीक्षक

 

70.  धारा 16(1) के परन्तुक के अनुसार भारसाधक व्यक्ति कब दंड का भागी नहीं होगा?

a. जब वह पद से त्यागपत्र दे दे

b. जब वह कंपनी का निदेशक न रहे

c. जब वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी

d. जब उसने केवल मौखिक आपत्ति की हो

 

71.  धारा 16(1) के अनुसार भारसाधक व्यक्ति कौन-से दो आधारों पर दायित्व से मुक्त हो सकता है?

a. त्यागपत्र देने अथवा अवकाश पर रहने के आधार पर

b. अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उसके निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी

c. कंपनी के विघटन अथवा विलय के आधार पर

d. केवल निदेशक न होने के आधार पर

 

72.  धारा 16(2) के अनुसार कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी कब दोषी समझा जाएगा?

a. जब वह कंपनी में नियुक्त हो

b. जब अपराध उसकी सहमति, मौनानुकूलता या उपेक्षा के कारण किया गया हो

c. जब कंपनी को लाभ हुआ हो

d. जब वह बैठक में उपस्थित रहा हो

 

73.  धारा 16(2) के अनुसार किन व्यक्तियों पर व्यक्तिगत दायित्व आरोपित किया जा सकता है?

a. केवल कंपनी पर

b. केवल भागीदारों पर

c. कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर

d. केवल कर्मचारियों पर

 

74.  धारा 16(2) के अनुसार निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी किस स्थिति में कार्यवाही और दंड का भागी होगा?

a. जब कंपनी को हानि हुई हो

b. जब अपराध उसकी सहमति, मौनानुकूलता या उपेक्षा के कारण किया गया हो

c. जब कंपनी का पंजीकरण रद्द हो जाए

d. जब कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया गया हो

 

75.  धारा 16 के स्पष्टीकरण (क) के अनुसार "कंपनी" से क्या अभिप्रेत है?

a. केवल निगमित निकाय

b. केवल फर्म

c. कोई निगमित निकाय तथा इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम

d. केवल सरकारी कंपनी

 

76.  धारा 16 के स्पष्टीकरण (ख) के अनुसार फर्म के संबंध में "निदेशक" से क्या अभिप्रेत है?

a. फर्म का प्रबंधक

b. फर्म का सचिव

c. उस फर्म का भागीदार

d. फर्म का मुख्य कार्यपालक अधिकारी

 

77.  धारा 17 का विषय क्या है?

a. कंपनियों द्वारा अपराध

b. सरकारी विभागों द्वारा अपराध

c. अपराधों का संज्ञान

d. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

 

78.  धारा 17(1) के अनुसार यदि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है तो कौन दोषी समझा जाएगा?

a. संबंधित मंत्री

b. विभागाध्यक्ष

c. संबंधित कर्मचारी

d. मुख्य सचिव

 

79.  धारा 17(1) के अनुसार विभाग द्वारा किए गए अपराध के लिए कौन कार्यवाही और दंड का भागी होगा?

a. केवल संबंधित कर्मचारी

b. विभागाध्यक्ष

c. केवल विभाग का लेखाधिकारी

d. संबंधित जिला अधिकारी

 

80.  धारा 17(1) के परन्तुक के अनुसार विभागाध्यक्ष कब दंड का भागी नहीं होगा?

a. जब वह पद से सेवानिवृत्त हो गया हो

b. जब उसने लिखित चेतावनी जारी की हो

c. जब वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी

d. जब अपराध किसी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किया गया हो

 

81.  धारा 17(1) के अनुसार विभागाध्यक्ष किन दो आधारों पर दायित्व से मुक्त हो सकता है?

a. विभाग का स्थानांतरण अथवा पुनर्गठन होने पर

b. अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उसके निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी

c. अधीनस्थ कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा निलंबन पर

d. विभाग में रिक्त पद होने पर

 

82.  धारा 17(2) के अनुसार विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारी कब दोषी समझा जाएगा?

a. जब वह विभाग में कार्यरत हो

b. जब अपराध उसकी सहमति, मौनानुकूलता या उपेक्षा के कारण किया गया हो

c. जब विभागाध्यक्ष अनुपस्थित हो

d. जब विभाग के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो

 

83.  धारा 17(2) के अनुसार विभागाध्यक्ष से भिन्न कौन-सा अधिकारी कार्यवाही और दंड का भागी होगा?

a. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी

b. केवल वरिष्ठ अधिकारी

c. वह अधिकारी जिसकी सहमति, मौनानुकूलता या उपेक्षा के कारण अपराध किया गया हो

d. केवल विभाग का लेखाधिकारी

 

84.  धारा 17(2) के अनुसार विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारी पर व्यक्तिगत दायित्व कब आरोपित होगा?

a. जब विभागाध्यक्ष अवकाश पर हो

b. जब अपराध उसकी सहमति, मौनानुकूलता या उपेक्षा के कारण किया गया हो

c. जब विभाग को आर्थिक हानि हुई हो

d. जब अधिकारी का स्थानांतरण हो गया हो

 

85.  अध्याय 4 का विषय क्या है?

a. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

b. अपराध एवं दण्ड

c. प्रकीर्ण

d. सरकारी विश्लेषक

 

86.  धारा 18 का विषय क्या है?

a. सरकारी विभागों द्वारा अपराध

b. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

c. अपराधों का संज्ञान

d. पर्यावरण प्रयोगशालाएं

 

87.  धारा 18 के अनुसार किस प्रकार की कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है?

a. केवल न्यायालय के आदेश से की गई कार्रवाई के लिए

b. केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के लिए

c. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, इसके अधीन बनाए गए नियमों, निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित कार्रवाई के लिए

d. केवल विभागीय जांच के दौरान की गई कार्रवाई के लिए

 

88.  धारा 18 के अनुसार किनके विरुद्ध वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी?

a. केवल केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध

b. केवल राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध

c. सरकार, सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध

d. केवल प्राधिकरण के अध्यक्ष के विरुद्ध

 

89.  धारा 18 के अनुसार संरक्षण किन कार्यों के संबंध में उपलब्ध है?

a. केवल प्रशासनिक आदेशों के संबंध में

b. केवल न्यायिक आदेशों के संबंध में

c. सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित कार्रवाई के संबंध में

d. केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में

 

90.  धारा 18 के अनुसार सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई किसके अनुसरण में होनी चाहिए?

a. केवल सरकार के निर्देशों के अनुसरण में

b. केवल न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में

c. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, इसके अधीन बनाए गए नियमों, निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों के अनुसरण में

d. केवल विभागीय परिपत्रों के अनुसरण में

 

91.  धारा 19 का विषय क्या है?

a. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

b. अपराधों का संज्ञान

c. कंपनियों द्वारा अपराध

d. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट

 

92.  धारा 19 के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अपराध का संज्ञान कौन करेगा?

a. केन्द्रीय सरकार

b. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

c. न्यायालय

d. पर्यावरण प्रयोगशाला

 

93.  धारा 19 के अनुसार न्यायालय अपराध का संज्ञान किस आधार पर करेगा?

a. पुलिस रिपोर्ट पर

b. शिकायत पत्र पर

c. परिवाद पर

d. निरीक्षण प्रतिवेदन पर

 

94.  धारा 19(क) के अनुसार परिवाद कौन कर सकता है?

a. कोई भी नागरिक

b. केवल राज्य सरकार

c. केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी

d. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

 

95.  धारा 19(ख) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति कब परिवाद कर सकता है?

a. जब वह सीधे न्यायालय में आवेदन दे दे

b. जब उसने अभिकथित अपराध की तथा परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति से कम से कम साठ दिन की सूचना केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत प्राधिकरण या अधिकारी को दे दी हो

c. जब पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर ले

d. जब राज्य सरकार अनुमति दे दे

 

96.  धारा 19(ख) के अनुसार परिवाद करने से पूर्व कितने दिन की सूचना देना आवश्यक है?

a. तीस दिन

b. पैंतालीस दिन

c. साठ दिन

d. नब्बे दिन

 

97.  धारा 19(ख) के अनुसार साठ दिन की सूचना किसे दी जाएगी?

a. केवल राज्य सरकार को

b. केवल जिला मजिस्ट्रेट को

c. केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण या अधिकारी को

d. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

 

98.  धारा 19(ख) के अनुसार सूचना किन विषयों की दी जाएगी?

a. केवल परिवादकर्ता के नाम और पते की

b. केवल अपराध की तिथि की

c. अभिकथित अपराध की तथा परिवाद करने के अपने आशय की

d. केवल अभियुक्त के नाम की

 

99.  धारा 20 का विषय क्या है?

a. अपराधों का संज्ञान

b. जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां

c. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

d. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट

 

100.  धारा 20 के अनुसार केन्द्रीय सरकार किस प्रयोजन से जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां मांग सकेगी?

a. केवल सांख्यिकीय सर्वेक्षण के लिए

b. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अपने कृत्यों के संबंध में

c. केवल वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए

d. केवल वित्तीय लेखा परीक्षण के लिए

 

101.  धारा 20 के अनुसार केन्द्रीय सरकार किनसे जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां मांग सकेगी?

a. केवल राज्य सरकार से

b. केवल सरकारी अधिकारियों से

c. किसी व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण से

d. केवल स्थानीय प्राधिकरण से

 

102.  धारा 20 के अनुसार केन्द्रीय सरकार जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां किसे देने की अपेक्षा कर सकेगी?

a. केवल राज्य सरकार को

b. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

c. अपने को या किसी विहित प्राधिकरण या अधिकारी को

d. केवल जिला मजिस्ट्रेट को

 

103.  धारा 20 के अनुसार केन्द्रीय सरकार किन-किन प्रकार की सूचनाएं मांग सकेगी?

a. केवल रिपोर्ट और विवरणियां

b. केवल आंकड़े और लेखे

c. रिपोर्ट, विवरणियां, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी

d. केवल अन्य जानकारी

 

104.  धारा 20 के अनुसार जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां किस अवधि पर मांगी जा सकती हैं?

a. केवल प्रतिवर्ष

b. केवल प्रत्येक छह माह में

c. समय-समय पर

d. केवल एक बार

 

105.  धारा 20 के अनुसार जानकारी, रिपोर्ट, विवरणियां, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी देने के लिए कौन आबद्ध होगा?

a. केवल राज्य सरकार

b. केवल सरकारी अधिकारी

c. केवल स्थानीय प्राधिकरण

d. संबंधित व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण

 

106.  धारा 21 का विषय क्या है?

a. जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां

b. धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

c. अपराधों का संज्ञान

d. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

 

107.  धारा 21 के अनुसार लोक सेवक कौन समझे जाएंगे?

a. केवल प्राधिकरण के सदस्य

b. केवल प्राधिकरण के अधिकारी

c. धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी

d. केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारी

 

108.  धारा 21 के अनुसार धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी कब लोक सेवक समझे जाएंगे?

a. केवल नियुक्ति की तिथि से

b. केवल वेतन प्राप्त करने के समय

c. जब वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, इसके अधीन बनाए गए नियम, निकाले गए आदेश या दिए गए निदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या ऐसा कार्य करना तात्पर्यत हो

d. केवल न्यायालय के आदेश पर

 

109.  धारा 21 के अनुसार धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी किस धारा के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे?

a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 52 के अर्थ में

b. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 76 के अर्थ में

c. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28)) के अर्थ में

d. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के अर्थ में

 

110.  धारा 21 के अनुसार किनके सभी सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे?

a. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के

b. राज्य सरकार के सभी विभागों के

c. धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के

d. सभी सरकारी प्रयोगशालाओं के

 

111.  धारा 22 का विषय क्या है?

a. अपराधों का संज्ञान

b. अधिकारिता का वर्जन

c. जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां

d. लोक सेवक

 

112.  धारा 22 के अनुसार किस न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है?

a. उच्च न्यायालय की

b. सर्वोच्च न्यायालय की

c. सिविल न्यायालय की

d. सत्र न्यायालय की

 

113.  धारा 22 के अनुसार सिविल न्यायालय किस संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा?

a. केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित नियमों के संबंध में

b. केवल प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों के संबंध में

c. केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन की गई किसी बात, कार्रवाई, निकाले गए आदेश या दिए गए निदेश के संबंध में

d. केवल पर्यावरण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संबंध में

 

114.  धारा 22 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन की गई किन-किन बातों के संबंध में सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी?

a. केवल निकाले गए आदेशों के संबंध में

b. केवल दिए गए निदेशों के संबंध में

c. केवल की गई कार्रवाई के संबंध में

d. किसी बात, कार्रवाई, निकाले गए आदेश या दिए गए निदेश के संबंध में

 

115.  धारा 22 के अनुसार सिविल न्यायालय की अधिकारिता किस शक्ति के अनुसरण में की गई कार्रवाई पर वर्जित है?

a. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में

b. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में

c. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई कार्रवाई पर

d. केवल न्यायालय के आदेश के अनुसरण में की गई कार्रवाई पर

 

116.  धारा 23 का विषय क्या है?

a. अधिकारिता का वर्जन

b. प्रत्यायोजन करने की शक्ति

c. अपराधों का संज्ञान

d. जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियां

 

117.  धारा 23 के अनुसार प्रत्यायोजन करने की शक्ति किसके पास है?

a. राज्य सरकार के पास

b. पर्यावरण प्राधिकरण के पास

c. केन्द्रीय सरकार के पास

d. उच्च न्यायालय के पास

 

118.  धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रत्यायोजन किस माध्यम से कर सकेगी?

a. कार्यपालिका आदेश द्वारा

b. संसद के संकल्प द्वारा

c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

d. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

 

119.  धारा 23 के अनुसार प्रत्यायोजन किनके अधीन किया जा सकेगा?

a. केवल संसद की स्वीकृति के अधीन

b. अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन

c. केवल न्यायालय की अनुमति के अधीन

d. केवल राज्य सरकार की सहमति के अधीन

 

120.  धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियां और कृत्य किन्हें प्रत्यायोजित कर सकेगी?

a. केवल राज्य सरकार को

b. केवल किसी अधिकारी को

c. केवल किसी प्राधिकरण को

d. किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण को

 

121.  धारा 23 के अनुसार प्रत्यायोजन किसके अधीन रहते हुए किया जाएगा?

a. धारा 25 के उपबंधों के अधीन

b. धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

c. धारा 5 के उपबंधों के अधीन

d. धारा 19 के उपबंधों के अधीन

 

122.  धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय सरकार किन शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकेगी?

a. धारा 5 के अधीन निदेश देने की शक्ति

b. धारा 10 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति

c. धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का गठन करने तथा धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्ति

d. धारा 20 के अधीन जानकारी मांगने की शक्ति

 

123.  धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय सरकार किन शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगी?

a. केवल प्रशासनिक शक्तियों का

b. केवल वित्तीय शक्तियों का

c. केवल निरीक्षण संबंधी शक्तियों का

d. ऐसी शक्तियों और कृत्यों का जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे

 

124.  धारा 24 का विषय क्या है?

a. प्रत्यायोजन करने की शक्ति

b. अन्य विधियों का प्रभाव

c. अधिकारिता का वर्जन

d. अपराधों का संज्ञान

 

125.  धारा 24(1) के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंध कब प्रभावी होंगे?

a. केवल न्यायालय की अनुमति मिलने पर

b. केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से

c. धारा 24(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से भिन्न किसी अधिनियमिति में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी

d. केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से

 

126.  धारा 24(1) के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंध किस पर अधिभावी प्रभाव रखते हैं?

a. केवल राज्य सरकार के आदेशों पर

b. केवल स्थानीय निकायों के नियमों पर

c. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से भिन्न किसी अधिनियमिति में उससे असंगत किसी बात पर

d. केवल न्यायालय के आदेशों पर

 

127.  धारा 24(1) के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ किनके उपबंध प्रभावी होंगे?

a. केवल अधिनियम के उपबंध

b. केवल नियमों के उपबंध

c. इसके अधीन बनाए गए नियमों और निकाले गए आदेशों के उपबंध

d. केवल निदेशों के उपबंध

 

128.  धारा 24(2) के अनुसार यदि कोई कार्य या लोप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा किसी अन्य अधिनियम दोनों के अधीन दण्डनीय हो तो अपराधी किस अधिनियम के अधीन दण्डित होगा?

a. केवल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन

b. दोनों अधिनियमों के अधीन

c. अन्य अधिनियम के अधीन

d. किसी भी अधिनियम के अधीन नहीं

 

129.  धारा 24(2) के अनुसार यदि अपराध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा किसी अन्य अधिनियम दोनों के अधीन दण्डनीय हो तो क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन दण्ड दिया जाएगा?

a. हाँ, सदैव दिया जाएगा

b. हाँ, यदि केन्द्रीय सरकार चाहे

c. नहीं, अपराधी अन्य अधिनियम के अधीन दण्डित किया जाएगा

d. न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा

 

130.  धारा 25 का विषय क्या है?

a. अन्य विधियों का प्रभाव

b. नियम बनाने की शक्ति

c. प्रत्यायोजन करने की शक्ति

d. अपराधों का संज्ञान

 

131.  धारा 25(1) के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?

a. राज्य सरकार के पास

b. पर्यावरण प्राधिकरण के पास

c. केन्द्रीय सरकार के पास

d. संसद के पास

 

132.  धारा 25(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार नियम किस प्रयोजन के लिए बनाएगी?

a. राज्य सरकार के कार्यों के लिए

b. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए

c. केवल उद्योगों के पंजीकरण के लिए

d. केवल पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए

 

133.  धारा 25(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार नियम किस माध्यम से बनाएगी?

a. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

b. संसद के संकल्प द्वारा

c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

d. कार्यपालिका आदेश द्वारा

 

134.  धारा 25(2)(क) के अनुसार नियम किन मानकों के संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. उद्योगों के पंजीकरण के मानकों के संबंध में

b. वे मानक जिनसे अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का धारा 7 के अधीन निस्सारण या उत्सर्जन नहीं किया जाएगा

c. प्रयोगशालाओं की स्थापना के मानकों के संबंध में

d. कर्मचारियों की नियुक्ति के मानकों के संबंध में

 

135.  धारा 25(2)(ख) के अनुसार नियम किसके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में

b. वह प्रक्रिया तथा रक्षोपाय जिनके अनुसार धारा 8 के अधीन परिसंकटमय पदार्थों को हथाला जाएगा या हथलवाया जाएगा

c. सरकारी विश्लेषकों के वेतन के संबंध में

d. अपराधों के संज्ञान के संबंध में

 

136.  धारा 25(2)(ग) के अनुसार नियम किनके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में

b. वे प्राधिकरण या अभिकरण जिन्हें धारा 9(1) के अधीन विहित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण या उसकी आशंका की सूचना दी जाएगी तथा जिन्हें सभी सहायता दी जाएगी

c. केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में

d. केवल पर्यावरण प्रयोगशालाओं के संबंध में

 

137.  धारा 25(2)(घ) के अनुसार नियम किसके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के संबंध में

b. वह रीति जिससे धारा 11(1) के अधीन वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे

c. अपराधों के संज्ञान के संबंध में

d. प्राधिकरण के गठन के संबंध में

 

138.  धारा 25(2)(ङ) के अनुसार नियम किसके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. प्रयोगशाला की रिपोर्ट के प्ररूप के संबंध में

b. वह प्ररूप जिसमें धारा 11(3)(क) के अधीन नमूने के विश्लेषण कराने के आशय की सूचना दी जाएगी

c. सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के संबंध में

d. पर्यावरण प्राधिकरण के गठन के संबंध में

 

139.  धारा 25(2)(च) के अनुसार नियम किन विषयों के संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. केवल पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कृत्यों के संबंध में

b. केवल रिपोर्ट की फीस के संबंध में

c. पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कृत्य, नमूने भेजने की प्रक्रिया, प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्ररूप, रिपोर्ट की संदेय फीस तथा प्रयोगशालाओं को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने वाले अन्य विषय

d. केवल नमूने भेजने की प्रक्रिया के संबंध में

 

140.  धारा 25(2)(छ) के अनुसार नियम किसके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में

b. धारा 13 के अधीन नियुक्त या मान्यताप्राप्त सरकारी विश्लेषक की अर्हताओं के संबंध में

c. अपराधों के संज्ञान के संबंध में

d. प्राधिकरण के गठन के संबंध में

 

141.  धारा 25(2)(ज) के अनुसार नियम किसके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. वह रीति जिससे धारा 19(ख) के अधीन अपराध की तथा परिवाद करने के आशय की सूचना दी जाएगी

b. पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में

c. सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के संबंध में

d. प्राधिकरण के गठन के संबंध में

 

142.  धारा 25(2)(झ) के अनुसार नियम किसके संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. पर्यावरण प्रदूषकों के मानकों के संबंध में

b. वह प्राधिकरण या अधिकारी जिसे धारा 20 के अधीन रिपोर्ट, विवरणियां, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी दी जाएगी

c. सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति के संबंध में

d. अपराधों के संज्ञान के संबंध में

 

143.  धारा 25(2)(ञ) के अनुसार नियम किन अन्य विषयों के संबंध में बनाए जा सकेंगे?

a. केवल वित्तीय विषयों के संबंध में

b. केवल प्रशासनिक विषयों के संबंध में

c. ऐसे अन्य विषय जिनका विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए

d. केवल न्यायिक विषयों के संबंध में

 

144.  धारा 26 का विषय क्या है?

a. नियम बनाने की शक्ति

b. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना

c. अन्य विधियों का प्रभाव

d. प्रत्यायोजन करने की शक्ति

 

145.  धारा 26 के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम कब संसद् के समक्ष रखा जाएगा?

a. नियम बनाए जाने से पूर्व

b. प्रत्येक वर्ष के अंत में

c. बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र

d. केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद

 

146.  धारा 26 के अनुसार प्रत्येक नियम संसद् के किसके समक्ष रखा जाएगा?

a. केवल लोकसभा के समक्ष

b. केवल राज्यसभा के समक्ष

c. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष

d. संसद् की संयुक्त समिति के समक्ष

 

147.  धारा 26 के अनुसार नियम संसद् के समक्ष कुल कितने दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा?

a. पंद्रह दिन

b. बीस दिन

c. तीस दिन

d. साठ दिन

 

148.  धारा 26 के अनुसार तीस दिन की अवधि किस प्रकार पूरी हो सकेगी?

a. केवल एक ही सत्र में

b. केवल दो सत्रों में

c. एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में

d. केवल विशेष सत्र में

 

149.  धारा 26 के अनुसार दोनों सदन यदि नियम में परिवर्तन के लिए सहमत हो जाएं तो नियम किस रूप में प्रभावी होगा?

a. मूल रूप में

b. निरस्त रूप में

c. परिवर्तित रूप में

d. स्थगित रूप में

 

150.  धारा 26 के अनुसार दोनों सदन यदि सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उसका क्या प्रभाव होगा?

a. नियम स्थगित रहेगा

b. नियम संशोधन हेतु वापस भेजा जाएगा

c. वह निष्प्रभाव हो जाएगा

d. वह केवल एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा

 

151.  धारा 26 के अनुसार नियम के परिवर्तित या निष्प्रभाव होने का पहले की गई कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

a. पूर्व की गई सभी कार्यवाहियां स्वतः निरस्त हो जाएंगी

b. सभी कार्यवाहियों की पुनः जांच होगी

c. उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

d. पूर्व की गई कार्यवाहियां केवल न्यायालय की अनुमति से वैध रहेंगी