धारा 7 से 7-क अध्याय 2 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

अध्याय 2

स्थापना और नियंत्रण

7. स्थापन और उसकी शक्तियां

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भी विनिर्दिष्ट भाग के लिए-

(क) एक अधिकारी जो इसमें इसके पश्चात् आबकारी आयुक्त के नाम से निर्दिष्ट है, नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे नियंत्रण (यदि कोई हो) के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, आबकारी विभाग के प्रशासन तथा आबकारी आगम के संग्रह का अधीक्षण करेगा;

(ख) कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को, या जो कलेक्टर के साथ ही साथ या उसकी अधीनस्थता में, या उससे पृथक रहते हुए, ऐसे नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये या उस (कलेक्टर) पर अधिरोपित समस्त या किसी भी कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी;

(ग) आबकारी विभाग के ऐसे वर्गों के तथा ऐसे पदाभिमानों, शक्तियों तथा कर्त्तव्यों से युक्त, जिन्हें कि राज्य सरकार उचित समझे, अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी;

(घ) यह आदेश दे सकेगी कि खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समनुदेशित की गई समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन सरकार के किसी भी सेवक या किसी भी अन्य द्वारा किया जायेगा;

(ङ) नियम बनाने की शक्ति, जो कि धारा 62 द्वारा प्रदान की गई हो, के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या कोई भी शक्तियां, मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी;

(च) किसी भी अधिकारी या व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन उसकी समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रत्याहरण कर सकेगी; और

(छ) मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति के वर्ग को, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, किन्हीं भी ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों में प्रत्यायोजन की अनुज्ञा दे सकेगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदान की गई हो या उस पर अधिरोपित किये गये हों, या जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन आबकारी आगम के बारे में उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो या जिनका निर्वहन किया जाना हो।

7-क. उड़नदस्तों की स्थापना

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा आबकारी राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अपवंचन के किसी भी मामले का या इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के अभिकथित या संदिग्ध उल्लंघन के किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़नदस्तों की स्थापना कर सकेगी और उस अधिसूचना में उस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर कि उड़नदस्ता अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित किये गये उड़नदस्ते में आबकारी अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर, उसके लिए नियुक्त करे, सम्मिलित होंगे।

(3) उड़नदस्ते के लिये नियुक्त किये गये आबकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि धारा 7 के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित किये जाएं।

 

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